राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील सं0-११६/२००२
(जिला उपभोक्ता फोरम, वाराणसी द्वारा परिवाद संख्या-३७८/१९९८ में पारित निर्णय/आदेश दिनांक-०४/१०/२००१ के विरूद्ध)
Onida Finance Ltd. Regd. Office at II Floor 12 Jangpura Road Bhogal New Delhi 110014. .............Appeallant.
Versus
Ms. Priti Agarwal D/o Gopal S. Agarwal R/o Ck-15/72, Bulanala Varanasi (U.P.)
..............Respondent.
समक्ष:-
- माननीय श्री जितेन्द्र नाथ सिन्हा, पीठा0सदस्य
- माननीय श्री महेश चन्द, सदस्य ।
अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित: कोई नहीं।
दिनांक:१०/०५/२०१६
माननीय श्री महेश चन्द, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
जिला उपभोक्ता फोरम, वाराणसी द्वारा परिवाद संख्या-३७८/१९९८ प्रीती अग्रवाल बनाम ओनिडा फाइनेंस लि0 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक-०४/१०/२००१ के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें विवादित आदेश निम्न प्रकार है-
‘’ परिवादिनी का परिवाद एकपक्षीय रूप से स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षी सं0-1 को आदेश दिया जाता है कि वह परिवादिनी का सम्पूर्ण परिपक्व मूल्य १००००/-रू0 (दस हजार रूपये) एवं परिपक्वता अवधि ३०/०४/१९९८ से १५ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ दो माह में अदा करे, अवधि बीत जाने पर सम्पूर्ण धनराशि पर १८ प्रतिशत ब्याज देय होगा।‘’
इस आदेश से क्षुब्ध होकर यह अपील योजित की गयी है।
अपीलकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। यह अपील वर्ष २००२ से लंबित है। अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी को नोटिस भेजे जाने हेतु पैरवी नहीं की है, जबकि इस संबंध में विशेष रूप से अपीलकर्ता को निर्देशित किया जा चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता की अपील में रूचि नहीं रह गयी है। तदनुसार अपील, अपीलकर्ता की अनुपस्थिति एवं पैरवी के अभाव में निरस्त किए जाने योग्य है।
-२-
आदेश
अपील, अपीलकर्ता की अनुपस्थिति एवं पैरवी के अभाव में निरस्त की जाती है।
(जितेन्द्र नाथ सिन्हा) ( महेश चन्द )
पीठा0सदस्य सदस्य
सत्येन्द्र, आशु0 कोर्ट नं0-4