जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम, लखनऊ।
परिवाद संख्या:- 205/2017 उपस्थित:-श्री नीलकंठ सहाय, अध्यक्ष।
श्री अशोक कुमार सिंह, सदस्य।
श्रीमती सोनिया सिंह, सदस्य।
परिवाद प्रस्तुत करने की तारीख:-05.07.2017
परिवाद के निर्णय की तारीख:-27.05.2022
सुनीता अवस्थी वयस्क, निवासी 42, विजय नगर, कृष्णा नगर, आलमबाग, लखनऊ।
............परिवादिनी। बनाम
1. प्रिंस कम्यूनिकेशन शाप नं0 2 द्वितीय तल वैशाली आर्केड, 6 पार्क रोड हजरतगंज, लखनऊ।
2. माइक्रोमैक्स हाउस 90बी, सेक्टर-18, गुडगांव’122015, द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर।
............विपक्षीगण।
आदेश द्वारा-श्रीमती सोनियॉं सिंह, सदस्य
निर्णय
1. परिवादिनी ने प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत विपक्षीगण से क्रय किये गये मोबाइल की कीमत 9,999.00 रूपये मय 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित मोबाइल क्रय किये जाने की तिथि से भुगतान की तिथि तक, दोषपूर्ण सेवाओं की वजह से परिवादी को हुए मानसिक, आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट के लिये 45000.00 रूपये, एवं वाद व्यय व अन्य दौड़ भाग के लिये 15000.00 रूपये दिलाये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है।
2. संक्षेप में परिवाद के कथन इस प्रकार हैं कि परिवादिनी ने दिनॉंक 03.07.2016 को एक माइक्रोमैक्स कम्पनी का मोबाइल माडल माइक्रोमैक्स क्यू 417 तथा आईएमई आई नं0 911469801208575 है मुबलिग 9999.00 रूपये में गगन मोबाइल से क्रय किया जिसकी गारन्टी विपक्षीगण द्वारा एक वर्ष की बतायी गयी थी।
3. परिवादिनी द्वारा क्रय किया गया मोबाइल शुरू से ही खराब था और कुछ माह बाद दिनॉंक 06.08.2016 को उक्त मोबाइल हैंग करने लगा और नेटवर्क होते हुए भी बात नहीं हो पाती थी तथा अचानक बन्द हो गया और काफी प्रयासों के बाद भी ऑन नहीं हुआ तो परिवादिनी उसी दिन मोबाइल लेकर विपक्षी संख्या 01 के पास गयी और शिकायत की। विपक्षी संख्या 01 ने परिवादिनी का मोबाइल चेक करने के लिये लिया ओर एक दिन बाद बुलाया ओर रिपेयर करके दे दिया।
4. विपक्षी द्वारा बनाकर दिया गया मोबाइल का डिस्प्ले की लाइट व नेटवर्क तथा टच स्क्रीन ने दिनॉंक 20.04.2017 को काम करना बन्द कर दिया जिसे लेकर परिवादिनी उसी दिन विपक्षी संख्या 01 के पास गयी और विपक्षी द्वार परिवादिनी का मोबाइल अपने जमा करके एक जॉब शीट दे दी गयी और दो घन्टे बाद बुलाया।
5. परिवादिनी दो घन्टे बाद विपक्षी से संपर्क किया और अपना मोबाइल मांगा तो विपक्षी ने परिवादिनी को बताया कि उसका मोबाइल कम्पनी में भेज दिया गया है और लगभग दो माह बाद वापस मिलेगा। विपक्षीगण ने अनुचित तरीके से बिना परिवादिनी से पूछे और बिना सहमति लिये ही मोबाइल कम्पनी में भेजा दिया। परिवादिनी ने विपक्षी के इस कार्य का विरोध किया और अपना मोबाइल वापस मांगा तो विपक्षीगणों ने परिवादिनी का मोबाइल वापस करने से इनकार कर दिया।
6. दिनॉंक 20.04.2017 से लेकर अब तक मोबाइल विपक्षीगणों द्वारा परिवादिनी को दो माह बाद जब उसका मोबाइल वापस मिला तो उसकी बैटरी बिल्कुल फूली हुई थी और ऑन भी नहीं हुआ। विपक्षीगणों ने खराब मोबाइल बेचकर सेवा में कमी की है तथा अनुचित व्यापार प्रक्रिया अपनायी गयी है।
7. विपक्षी के विरूद्ध वाद की कार्यवाही एकपक्षीय चल रही है।
8. परिवादिनी ने अपने साक्ष्य में शपथ पत्र एवं मोबाइल क्रय किये जाने की रसीद दाखिल किया है।
9. हमने परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।
10. परिवादिनी का कथानक है कि उसने दिनॉंक 03.07.2016 को एक माइक्रोमैक्स कम्पनी का मोबाइल माडल माइक्रोमैक्स क्यू 417 तथा आईएमई आई नं0 911469801208575 है मुबलिग 9999.00 रूपये में गगन मोबाइल से क्रय किया जिसकी गारन्टी विपक्षीगण द्वारा एक वर्ष की बतायी गयी थी। परिवादिनी द्वारा क्रय किया गया मोबाइल शुरू से ही खराब था और कुछ माह बाद दिनॉंक 06.08.2016 को उक्त मोबाइल हैंग करने लगा और नेटवर्क होते हुए भी बात नहीं हो पाती थी तथा अचानक बन्द हो गया और काफी प्रयासों के बाद भी ऑन नहीं हुआ तो परिवादिनी उसी दिन मोबाइल लेकर विपक्षी संख्या 01 के पास गयी और शिकायत की।
11. विपक्षीगण द्वारा उक्त मोबाइल मरम्मत करके परिवादिनी को दिया गया, परन्तु फिर भी उसमें कमियॉं पायी गयी जैसे कि मोबाइल का डिस्प्ले की लाइट न जलना, नेटवर्क का न आना एवं टच स्क्रीन का काम न करना। विपक्षीगण द्वारा परिवादिनी से बिना पूछे मोबाइल को दो माह के कम्पनी में भेजना आदि विपक्षीगण की सेवा में त्रुटि दर्शाता है।
12. उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के परिशीलन से विदित है कि विपक्षीगण द्वारा परिवादिनी को दी जाने वाली सेवा में कमी किया है, तथा पत्रावली पर भी कोई ऐसा साक्ष्य विपक्षी ने नहीं दिया है जिससे परिवादिनी के कथनों पर अविश्वास प्रकट किया जा सके। अत: परिवादिनी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
13. परिवादिनी का परिवाद आंशिक रूप से विपक्षी संख्या 02 के विरूद्ध स्वीकार किया जाता है। विपक्षी संख्या 02 को निर्देशित किया जाता है कि वह परिवादिनी को मोबाइल की कीमत मुबलिग 9,999.00 (नौ हजार नौ सौ निन्यानबे रूपया मात्र) 09 प्रतिशत ब्याज के साथ परिवाद दायर करने की दिनॉंक से भुगतान की दिनॉंक तक निर्णय के 45 दिन के अन्दर अदा करें। मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक कष्ट एवं वाद व्यय के लिये मुबलिग 2,500.00 (दो हजार पॉच सौ रूपया मात्र) भी अदा करेंगे। यदि आदेश का अनुपालन निर्धारित अवधि में नहीं किया जाता है तो उपरोक्त सम्पूर्ण धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भुगतेय होगा।
(सोनिया सिंह) (अशोक कुमार सिंह ) (नीलकंठ सहाय)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम,
लखनऊ।
आज यह आदेश/निर्णय हस्ताक्षरित कर खुले आयोग में उदघोषित किया गया।
(सोनिया सिंह) (अशोक कुमार सिंह) (नीलकंठ सहाय)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम,
लखनऊ।
दिनॉंक-27.05.2022