जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शामली (उ0प्र0)।
वाद संख्या 60 स्न 2017
परिवाद दायर की दिनांक-28.07.2017
आदेश दिनांक-10.07.2021
विरेेन्द्र कुमार पुत्र रमेशपाल सिंह निवासी ग्राम ढिंढाली जिला शामली।
शिकातयतकर्ता
बनाम
1. अध्यक्ष, जिला बार एशोसिऐशन शामली चन्द्रभान सिंह एडवोकेट।
2. महासचिव, जिला बार एशोसिऐशन, शामली सतीश कुमार चौहान।
विपक्षी
समक्ष -
श्री हेमन्त कमार गुप्ता, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शामली।
श्रीमती अमरजीत कौर, महिला सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शामली।
उद्घोषित द्वारा-
श्री हेमन्त कमार गुप्ता, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शामली।
आदेश
पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण है। उभयपक्ष जिला बार एशोसिएशन शामली व यूथ बार एशोसिएशन शामली के पदाधिकारी है। उभयपक्षों के बार एशोसिएशन का समझौते के आधार पर विलय हो गया है तथा दोनों ने समझौते पत्र की धारा 2 में वर्णित किया है कि यूथ बार एशोसिएशन द्वारा जो वाद जिला बार एशोसिएशन शामली के विरूद्ध दायर किये है उन सभी वादों का सुलह के आधार पर निस्तारण किया जाता हैं।
यूथ जिला बार एशोसिएशन जिला शामली तथा जिला बार एशोसिऐशन के समझौता पत्र पत्रावली में दाखिल है। समझौते पत्र व उभयपक्षों की उपस्थिति वाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
श्रीमती अमरजीत कौर हेमन्त कुमार गुप्ता
महिला सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
शामली। शामली।