RUPESH KUMAR filed a consumer case on 10 Jul 2021 against PRESIDENT BAR ASSOCIATION SHAMLI in the Shamli Consumer Court. The case no is CC/93/2017 and the judgment uploaded on 24 Jul 2021.
Uttar Pradesh
Shamli
CC/93/2017
RUPESH KUMAR - Complainant(s)
Versus
PRESIDENT BAR ASSOCIATION SHAMLI - Opp.Party(s)
10 Jul 2021
ORDER
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शामली (उ0प्र0)।
वाद संख्या 93 स्न 2017
परिवाद दायर की दिनांक-25.10.2017
आदेश दिनांक-10.07.2021
रूपेश कुमार पुत्र अमन प्रकाश शर्मा निवासी मौ0 काकानगर तहसील व जिला शामली।
शिकातयतकर्ता
बनाम
1. चन्द्रभान सिंह, अध्यक्ष, जिला बार एशोसिऐशन शामली ।
2. सतीश कुमार चौहान महासचिव, जिला बार एशोसिऐशन, शामली ।
3. रामपाल सिंह सुगालिया पुत्र अतर सिंह निवासी-खेडी करमू पूर्व अध्यक्ष बार एशोसिएशन शामली निवासी ग्राम खेड़ी परगना व तहसील व जिला शामली।
विपक्षीगण
समक्ष -
श्री हेमन्त कमार गुप्ता, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शामली।
श्रीमती अमरजीत कौर, महिला सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शामली।
उद्घोषित द्वारा-
श्री हेमन्त कमार गुप्ता, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शामली।
आदेश
पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण है। उभयपक्ष जिला बार एशोसिएशन शामली व यूथ बार एशोसिएशन शामली के पदाधिकारी है। उभयपक्षों के बार एशोसिएशन का समझौते के आधार पर विलय हो गया है तथा दोनों ने समझौते पत्र की धारा 2 में वर्णित किया है कि यूथ बार एशोसिएशन द्वारा जो वाद जिला बार एशोसिएशन शामली के विरूद्ध दायर किये है उन सभी वादों का सुलह के आधार पर निस्तारण किया जाता हैं।
यूथ जिला बार एशोसिएशन जिला शामली तथा जिला बार एशोसिऐशन के समझौता पत्र पत्रावली में दाखिल है। समझौते पत्र व उभयपक्षों की उपस्थिति वाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
श्रीमती अमरजीत कौर हेमन्त कुमार गुप्ता
महिला सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
शामली। शामली।
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