KAPIL GARG filed a consumer case on 10 Jul 2021 against PRESIDENT BAR ASSOCIATION SHAMLI in the Shamli Consumer Court. The case no is CC/54/2017 and the judgment uploaded on 23 Jul 2021.
Uttar Pradesh
Shamli
CC/54/2017
KAPIL GARG - Complainant(s)
Versus
PRESIDENT BAR ASSOCIATION SHAMLI - Opp.Party(s)
10 Jul 2021
ORDER
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शामली (उ0प्र0)।
वाद संख्या 54 स्न 2017
परिवाद दायर की दिनांक-1707.2017
आदेश दिनांक-10.07.2021
कपिल गर्ग पुत्र योगेश निवासी मौहल्ला बड़ीआल जाटान शामली सदस्य जिला बार एशोसिऐशन शामली।
शिकातयतकर्ता
बनाम
1. अध्यक्ष, जिला बार एशोसिऐशन शामली चन्द्रभान सिंह एडवोकेट।
2. वरिष्ठ उपाध्यक्ष बार एशोसिएशन शामली महेन्द्र सिंह सैनी एड0
3. सचिव जिला बार एशोसिएशन शामली सतीश कुमार चौहान एड0
4. एड0 रामेश्वर कालखण्डे पुत्र श्री कृष्णवीर सिंह निवसी मौ0 सुभाष नगर कस्बा बनत।
विपक्षीगण
समक्ष -
श्री हेमन्त कमार गुप्ता, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शामली।
श्रीमती अमरजीत कौर, महिला सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शामली।
उद्घोषित द्वारा-
श्री हेमन्त कमार गुप्ता, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शामली।
आदेश
पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण है। उभयपक्ष जिला बार एशोसिएशन शामली व यूथ बार एशोसिएशन शामली के पदाधिकारी है। उभयपक्षों के बार एशोसिएशन का समझौते के आधार पर विलय हो गया है तथा दोनों ने समझौते पत्र की धारा 2 में वर्णित किया है कि यूथ बार एशोसिएशन द्वारा जो वाद जिला बार एशोसिएशन शामली के विरूद्ध दायर किये है उन सभी वादों का सुलह के आधार पर निस्तारण किया जाता हैं।
यूथ जिला बार एशोसिएशन जिला शामली तथा जिला बार एशोसिऐशन के समझौता पत्र पत्रावली में दाखिल है। समझौते पत्र व उभयपक्षों की उपस्थिति वाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
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