(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2690/2007
सिया राम मोटर्स प्रा0लि0
बनाम
प्रवीन कुमार पुत्र श्री निरंजन लाल तथा दो अन्य
एवं
अपील संख्या-2809/2007
मैनेजिंग डायरेक्टर, टाटा मोटर्स लि0 तथा एक अन्य
बनाम
प्रवीन कुमार पुत्र श्री निरंजन लाल तथा एक अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक : 30.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-32/2005, प्रवीन कुमार बनाम प्रोपराइटर, सिया राम मोटर्स प्रा0लि0 तथा दो अन्य में विद्वान जिला आयोग, द्वितीय आगरा द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 30.10.2007 के विरूद्ध अपील संख्या-2690/2007, विपक्षी संख्या-1 के ओर से, जबकि अपील संख्या-2809/2007 विपक्षी संख्या-2 एवं 3 की ओर से प्रश्नगत निर्णय/आदेश को अपास्त करने के लिए प्रस्तुत की गई हैं। चूंकि दोनों अपीलें एक ही निर्णय/आदेश से प्रभावित हैं, इसलिए दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय/आदेश द्वारा एक साथ किया जा रहा है, इस हेतु अपील संख्या-2690/2007 अग्रणी अपील होगी।
2. उपरोक्त दोनों अपीलों में टाटा मोटर्स लि0 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश चड्ढा तथा परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता
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श्री आजम शफीक को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। सिया राम मोटर्स प्रा0लि0 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
3. विद्वान जिला आयोग ने परिवादी द्वारा क्रय की गई इण्डिका कार के इंजन की मरम्मत करने तथा विकल्प में कार को परिवर्तित करने या कार का मूल्य वापस लौटाने का आदेश पारित किया है।
4. टाटा मोटर्स लि0 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलार्थी टाटा मोटर्स लि0 इस आदेश का पालन करने में इसलिए असमर्थ हैं, क्योंकि प्रश्नगत वाहन को कहा खड़ा किया गया है, उसकी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मरम्मत कराई जानी संभव नहीं हो रही है। प्रत्यर्थी सं0-1/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत वाहन अशोका आटो लिमिटेड अलीगढ़ में खड़ा हुआ है। अशोका आटो लिमिटेड, अलीगढ़ को कभी भी पक्षकार नहीं बनाया गया, वह अपीलार्थी टाटा मोटर्स लि0 के अधिकृत डीलर हैं या नहीं, इसकी काई जानकारी नहीं है, इसलिए आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम परिवादी द्वारा वाहन को सियाराम मोटर्स प्रा0लि0 के गैराज में ले जाया जाए और इसके बाद सियाराम मोटर्स प्रा0लि0 आदेश के प्रथम भाग का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यदि सियाराम मोटर्स प्रा0लि0 द्वारा आदेश के प्रथम भाग का अनुपालन नहीं किया जाता है तब द्वितीय भाग का अनुपालन करने का दायित्व लागू रहेगा, परन्तु द्वितीय भाग के पालन का दायित्व तब उत्पन्न होगा जब परिवादी इस पीठ के आदेश के अनुपालन में समस्त मरम्मत खर्च जमा करते हुए गाड़ीद उपरोक्तानुसार प्रस्तुत करेगा। तदनुसार इस निर्देश के साथ प्रस्तुत दोनों अपीलें निस्तारित होने योग्य हैं।
5. उपरोक्त दोनों अपीलें, अर्थात् अपील संख्या-2690/2007 तथा अपील संख्या-2809/2008 अंतिम रूप में उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती हैं।
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प्रस्तुत दोनों अपीलों में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
इस निर्णय/आदेश की मूल प्रति अपील संख्या-2690/2007 में रखी जाए तथा इसकी एक सत्य प्रति संबंधित अपील में भी रखी जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2