Uttar Pradesh

StateCommission

A/2008/705

M L C National University - Complainant(s)

Versus

Praveen Kumar Bajpai - Opp.Party(s)

R K Gupta

15 Jul 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2008/705
( Date of Filing : 08 Apr 2008 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. M L C National University
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Praveen Kumar Bajpai
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 15 Jul 2024
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-705/2008

माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी आफ जर्नलिश्‍म एंड कम्‍यूनिकेशन

बनाम

श्री प्रवीण कुमार बाजपेयी, एडवोकेट, निवासी 45-सी, रेलवे कालोनी, फजलगंज, कानपुर (यू.पी.) तथा एक अन्‍य

समक्ष:-                                                  

1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित      : श्री आर.के. गुप्‍ता।

प्रत्‍यर्थी सं0-1 की ओर से उपस्थित   : श्री अशोक कुमार राय।

प्रत्‍यर्थी सं0-2 की ओर से उपस्थित   : कोई नहीं।

दिनांक : 15.07.2024 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

1.         परिवाद संख्‍या-332/2007, प्रवीण कुमार बाजपेयी, एडवोकेट बनाम कुलपति माखन लाल चतुर्वेदी तथा एक अन्‍य में विद्वान जिला आयोग, कानपुर नगर द्वारा पारित प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश दिनांक 10.3.2008 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री आर.के. गुप्‍ता तथा प्रत्‍यर्थी सं0-1 के विद्वान अधिवक्‍ता श्री अशोक कुमार राय को सुना गया तथा प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्‍यर्थी सं0-2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

2.         विद्वान जिला आयोग ने परिवाद स्‍वीकार करते हुए विपक्षी सं0-1 को आदेशित किया है कि वह निर्णय के 30 दिन के अन्‍दर प्रायोगिक परीक्षा के अंक के साथ परीक्षा प्रमाण पत्र उपलब्‍ध कराए साथ ही अंकन 2,00,000/-रू0 क्षतिपूर्ति भी अदा करे।

-2-

3.         परिवाद के तथ्‍यों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिवादी ने विपक्षी सं0-1 के विश्‍वविद्यालय में प्रवेश प्राप्‍त किया है। परिवादी के परीक्षा परिणाम से संबंधित विवाद मौजूद है, जो उपभोक्‍ता विवाद की श्रेणी में नहीं आता है। विद्वान जिला आयोग ने एक गैर उपभोक्‍ता विवाद पर अपना निर्णय/आदेश पारित किया है, जो अपास्‍त होने और प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार होने योग्‍य है।

 

आदेश

4.         प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है। विद्वान  जिला  आयोग  द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 10.03.2008 अपास्‍त किया जाता है तथा गैर उपभोक्‍ता परिवाद खारिज किया जाता है।

           प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि अर्जित ब्‍याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।

आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

 

    

(सुधा उपाध्‍याय)                           (सुशील कुमार(

  सदस्‍य                                   सदस्‍य

 

 

लक्ष्‍मन, आशु0,

   कोर्ट-2

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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