( मौखिक )
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
विविध वाद संख्या :92/2022
कानपुर विकास प्राधिकरण
बनाम्
प्रवीण कुमार अरोड़ा
दिनांक : 28-02-2023
मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य द्वारा उदघोषित निर्णय
प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र वास्ते आदेश दिनांक 10-12-2021 को वापस लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। आदेश दिनांक 10-12-2021 का सम्यक परीक्षण एवं परिशीलन किया गया।
अपीलार्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार उपस्थित। प्रत्यर्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री आर0 के0 मिश्रा उपस्थित।
उपरोक्त प्रार्थना पत्र की पोषणीयता के बिन्दु पर प्रत्यर्थी के विद्धान अधिवक्ता द्वारा विरोध किया गया तथा यह कथन किया गया कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. 4307 of 2007. Rajeev Hitendra Pathak & others. Vs. Achyut Kashinath Karekar & Another में पारित निर्णय एवं आदेश के द्वारा मा0 राज्य आयोग एवं जिला आयोग को अपने आदेश को रिव्यू/रिकाल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
हमारे प्रत्यर्थी के विद्धान अधिवक्ता को सुना गया तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का अवलोकन किया गया।
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मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के अनुसार मा0 राज्य उपभोक्ता आयोग एवं जिला उपभोक्ता आयोग को अपने निर्णय एवं आदेश को रिव्यू/रिकाल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है तदनुसार प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
प्रदीप मिश्रा , आशु0 कोर्ट नं0-1