(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1925/2011
Executive Engineer, Poorvanchal Vidyut vitran Nigam & others
Vs.
Pratapgarh Kshetriya Gramin Bank
दिनांक : 16.07.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-216/2005, प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाम अधिशाषी अभियंता पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम व अन्य में विद्वान जिला आयोग, प्रतापगढ़ द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 30.06.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री दीपक मेहरोत्रा एवं प्रत्यर्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री अवधेश शुक्ला के तर्क को सुना गया। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
बैंक व्यक्तिगत रूप से विद्युत विभाग का उपभोक्ता नहीं माना जा सकता। बैंक व्यापारिक उद्देश्य के लिए स्थापित है, इसलिए विद्युत विभाग के विरूद्ध बैंक उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आ सकता। अत: यह विवाद उपभोक्ता विवाद नहीं है। जिला उपभोक्ता आयोग ने गैर उपभोक्ता विवाद पर अपना निर्णय पारित किया है, जो अपास्त होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश अपास्त किया जाता है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2