परिवादी ने यह परिवाद विपक्षी गण के विरुद्ध प्रस्तुत करते हुए कहा है कि उसने दिनांक 28-04-2014 को विपक्षी सं03 से माइक्रेामैक्स मोबाइल ए-177 क्रय किया था। विपक्षी सं02 उक्त मोबाइल का निर्माता है तथा विपक्षी सं01 सर्विस सेन्टर है। उक्त मोबाइल पर एक वर्ष की वारण्टी थी। क्रय के दिनांक से ही उक्त मोबाइल उचित ढंग से कार्य नहीं करता था, उसमें तकनीकी खराबी थी और गुणवत्ता में दोष था। परिवादी लगातार विपक्षी सं03 व विपक्षी सं02 के यहॉ गया लेकिन उसकी मोबाइल की त्रुटि को दूर नहीं किया गया। मात्र आश्वासन दिया जाता रहा कि मोबाइल ठीक हो जायेगा लेकिन मोबाइल को ठीक नहीं किया गया। विपक्षी सं01 द्वारा विक्रय की गयी मोबाइल त्रुटिपूर्ण रही। न तो मोबाइल को बदला गया न ही क्रय मूल्य वापस किया गया। परिवादी की मोबाइल ठीक नहीं हुई जिसके एवज में परिवादी ने विपक्षी सं01,2 से नई मोबाइल या उसका मूल्य रू0 7800/-अधिवक्ता फीस रू0 5,00/- मोबाइल की कीमत रू0 7800/- मानसिक, आर्थिक क्षतिरू0 50,000/- अधिवक्ता शुल्क रू0 5000/- हेतु यह परिवाद प्रस्तुत करते हुए कहा है कि विपक्षी कम्पनी ने सेवा में कमी किया है जिसके फलस्वरूप उपरोक्त धनराशि परिवादी को दिलाया जाय।
विपक्षी को सूचना भेजी गयी विपक्षी गण उपस्थित नहीं आये। इसलिए उनके विरुद्ध फोरम द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया।
पत्रावली पर प्रपत्र 11ग माइक्रोमैक्स की तरफ से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है उसने अपना जवाब परिवाद 7क प्रस्तुत किया है। इसलिए समस्त विपक्षी गण पर फोरम द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए परिवादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।
परिवादी ने परिवाद के समर्थन में विधिक नोटिस 6ग/1 लगायत 6ग/2, 7ग, 8ग, शपथ पत्र 12ग/1 लगायत 12ग/2, प्रपत्र 13ग, 14ग, पत्रावली पर प्रस्तुत किये हैं ।
फोरम द्वारा परिवादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों कागजातों का अवलोकन किया गया।
परिवादी के परिवाद पत्र समर्थित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी ने दि0 28-04-2014 को विपक्षी सं03 के यहॉ से माइक्रोमैक्स मोबाइल सेट ए-177 रू0 7,800/- में क्रय किया जिस पर परिवादी के कथनानुसार एक साल की गारण्टी है। उसने यह भी कहा है कि उसका मोबाइल क्रय करने के दिनांक से ही खराब रहा। वह विपक्षी गण के यहॉ बार-बार गया लेकिन विपक्षी गण द्वारा उपरोक्त मोबाइल को बदल कर नया मोबाइल नहीं दिया गया जिसकी वजह से परिवादी को काफी परेशानी का समाना करना पड़ा जिसके विषय में परिवादी ने विधिक नोटिस भी दिया है लेकिन विधिक नोटिस का जवाब देना भी विपक्षी ने मुनासिब नहीं समझा, न ही फोरम में उपस्थित होकर अपना जवाब परिवाद ही प्रस्तुत किया। बल्कि विपक्षी सं02 द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ वकालत नामा प्रस्तुत किया गया उस पर भी उसने अपनी आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया। इस लिए फोरम द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही की गयी।
यह तथ्य स्पष्ट है कि परिवादी ने दिनांक 28-04-2014 को विपक्षी सं03 से प्रश्नगत मोबाइस क्रय किया जो एक वर्ष की अवधि के अन्दर ही खराब हो गया जिसको न तो विपक्षी ने बदला न ही दूसरा मोबाइल दिया और न ही विपक्षी गण द्वारा परिवाद पत्र तथा विधिक नोटिस का समुचित जवाब दिया गया जिससे यह जाहिर होता है कि विपक्षी गण ने निश्चित रूप से सेवा में कमी किया है और परिवादी प्रश्नगत मोबाइल के मॉडल का दूसरी नयी मोबाइल या उसकी कीमत प्राप्त करने का हकदार है साथ ही साथ सेवा में कमी, मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में भी परिवादी विपक्षी गण से हर्जाना प्राप्त करने का हकदार है । तद्नुसार परिवाद स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
परिवादी का परिवाद स्वीरकार किया जाता है। विपक्षी सं01, 2 को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रश्नगत विवादित मोबाइल माइक्रोमैक्स -177 का मूल्य रू0 7800/- परिवादी को वापस करे या उसी मॉडल की दूसरी मोबाइल परिवादी को देवे। धन प्राप्ति या मोबाइल प्राप्ति के पश्चात् प्रश्नगत मोबाइल परिवादी विपक्षी को देगा। क्षतिपूर्ति एवं वाद के रूप में समस्त विपक्षी गण परिवादी को रू0 2000/- उसी अवधि में देंगे। अवधि बीत जाने पर उपरोक्त समस्त धनराशि पर 09% ब्याज देय होगा।
इस निर्णय की एक-एक प्रति पक्षकारों को नि:शुल्क दी जाय। निर्णय आज खुले न्यायालय में, हस्ताक्षरित, दिनांकित कर, उद्घोषित किया गया।