Uttar Pradesh

StateCommission

A/2013/1691

Nandini Bar and Restaurant - Complainant(s)

Versus

Pramod Kumar - Opp.Party(s)

T H Naqvi

11 Aug 2023

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2013/1691
( Date of Filing : 30 Jul 2013 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Nandini Bar and Restaurant
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Pramod Kumar
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Rajendra Singh PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR JUDICIAL MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 11 Aug 2023
Final Order / Judgement

 

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

 

अपील संख्‍या-1691/2013

 

(जिला उपभोक्‍ता आयोग मेरठ द्वारा परिवाद संख्‍या 262/2012 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 05.06.2013 के विरूद्ध) 

 

मेसर्स नन्दिनी बार एण्‍ड रेस्‍टोरेन्‍ट, अपोजिट नाना प्‍लाजा, वैशाली गढ़ रोड, मेरठ द्वारा मैनेजर सुरेश कुमार शेखर पुत्र राम अवतार यादव आयु लगभग 46 वर्ष    

अपीलार्थी/विपक्षी                                                            

बनाम

प्रमोद कुमार पुत्र श्री धर्मपाल सिंह, निवासी 22/12, सेक्‍टर-4 खिर्वा रोड, श्रद्धापुरी, मेरठ      

प्रत्‍यर्थी/परिवादी  

समक्ष:-

1. माननीय श्री राजेन्‍द्र सिंह, सदस्‍य।

2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

 

अपीलार्थी की ओर से    : श्री टी0एच0 नकवी , विद्वान अधिवक्‍ता।                                   

प्रत्‍यर्थी की ओर से     : कोई नहीं। 

 

दिनांक : 11.08.2023

 

मा0 श्री राजेन्‍द्र सिंह, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

 

निर्णय

           अपीलार्थी द्वारा यह अपील, अन्‍तर्गत धारा 15 उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम 1986 विद्वान जिला आयोग मेरठ द्वारा परिवाद संख्‍या 262/2012 प्रमोद कुमार बनाम मेसर्स नन्दिनी में उदघोषित निर्णय एवं आदेश दिनांक 05.06.2013 के विरूद्ध प्रस्‍तुत किया गया है।             

      संक्षेप में अपीलार्थी/विपक्षी का कथन है कि प्रश्‍नगत निर्णय व आदेश विधि विरूद्ध है, तथ्‍यों से परे और एकतरफा है।

           

-2-

      हमने अपीलार्थी/विपक्षी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री टी0एच0 नकवी  को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्‍ध समस्‍त अभिलेखों का परिशीलन किया। प्रत्‍यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। 

          संक्षेप में वाद के तथ्‍य इस प्रकार हैं कि प्रत्‍यर्थी/परिवादी प्रमोद कुमार अधिवक्‍ता है।  दिनांक 01.07.2012 को गर्मी के मौसम के कारण अपने मित्र, मि0 ललित ढाका, अनुज शर्मा, अंकुर त्‍यागी व अंकुमर शर्मा सहित अपीलार्थी/ विपक्षी नन्दिनी बार में गये तथा वहॉ पर चिल्‍ड बीयर की मांग करने पर बार मैनेजर ने बैठने को कहा तथा चिल्‍ड बीयर रू0-100/- प्रति बोतल के बजाय रू0-150/- प्रति बोतल देने को कहा। प्रत्‍यर्थी/परिवादी ने पॉच चिल्‍ड बीयर एक मिनरल वाटर, तीन सिगरेट गोल्‍ड फ्लैक, पिमट चॉट, चिली पनीर व मिक्‍स रायते आदि का आर्डर दिया।  आडर के बीस मिनट बाइ वैटर पॉच की बीयर की बोतल लेकर आया और प्रत्‍यर्थी/परिवादी की टेबिल पर रख कर बिना प्रत्‍यर्थी/परिवादी के चेक किये खोल दी।  कथित बोतल चिल्‍ड नहीं थी।  इस प्रकार अपीलार्थी/विपक्षी ने प्रत्‍यर्थी/परिवादी को धोखे में रखकर ठण्‍डी बीयर नहीं दी।  जिसकी शिकायत बार मैनेजर से की, जिस पर मैनेजर ने चिल्‍ड बीयर उपलब्‍ध कराने में असमर्थता जाहिर की तथा आईस क्‍यूब लेने की सलाह दी, किन्‍तु तीस मिनट बीत जाने पर भी आईस क्‍यूब उपलब्‍ध नहीं कराई गयी।  इस संबंध में मैनेजर से पुन: शिकायत की गयी, तो उसने कहा कि बोतल खुल चुकी है, कीमत अदा करनी होगी।  प्रत्‍यर्थी/परिवादी एवं उसके साथियों को मैनेजर के व्‍यवहार से काफी आघात पहॅुचा।  अपीलार्थी/विपक्षी ने सेवा में कमी की है।  अपीलार्थी/विपक्षी ने बिल के पीछे यह अंकित कर दिया कि उसने ठण्‍डी बीयर नहीं दी।  अपीलार्थी/विपक्षी के व्‍यवहार पर प्रत्‍यर्थी/परिवादी का अत्‍यधिक मानसिक आघात पहॅुचा है। प्रत्‍यर्थी/परिवादी एक अधिवक्‍ता है और उसने अपने पद का फायदा उठाया है।

         हमने अपीलार्थी/विपक्षी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री टी0एच0 नकवी को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्‍ध समस्‍त अभिलेखों का परिशीलन किया। प्रत्‍यर्थी/परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। 

      वर्तमान मामले में यह कहा गया है कि चील्‍ड बीयर रू0-100/- प्रति बोतल के बजाय रू0-150/- प्रति बोतल लिये गये और गर्म बीयर दी गयी।  बिना प्रत्‍यर्थी/परिवादी के चेक किये वेटर ने बोतल खोल दी।  गर्म बीयर के लिए प्रत्‍यर्थी/परिवादी को आईस क्‍यूब लेने को कहा, जो उपलब्‍ध नहीं कराया गया यह

-3-

सेवा में कमी नहीं है और तथ्‍यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्‍तुत किया है।  जहॉं तक चील्‍ड बीयर का प्रश्‍न है अगर उसका मूल्‍य रू0-100/- बोतल पर लिखा है तब रू0-150/- में बेचना अनुचित व्‍यापार संव्‍यवहार है।  विद्वान जिला फोरम ने सभी तथ्‍यों को देखते हुए मात्र रू0-1,044/- का अवार्ड किया है जो बिल की धनराशि है।  इस निर्णय में कोई विधि त्रुटि नहीं है।  तद्नुसार वर्तमान अपील निरस्‍त किये जाने योग्‍य है।

 

आदेश

           अपील अपील निरस्‍त की जाती है। जिला उपभोक्‍ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।

     प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि मय अर्जित ब्‍याज सहित संबंधित जिला उपभोक्‍ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्‍तारण हेतु प्रेषित की जाए।

    आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइड पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।   

                       

       

        (सुशील कुमार)                           (राजेन्‍द्र सिंह)

           सदस्‍य                                 सदस्‍य       

      निर्णय/आदेश आज खुले न्‍यायालय में हस्‍ताक्ष‍रित, दिनांकित होकर उदघोषित किया गया।     

           

       

        (सुशील कुमार)                          (राजेन्‍द्र सिंह)

           सदस्‍य                                 सदस्‍य

दिनांक-11.08.2023

नवी हुसैन आशु0 कोट नं0-2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. Rajendra Singh]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
JUDICIAL MEMBER
 

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