राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील संख्या-1958/2023
इण्डियन ग्रासलैण्ड एण्ड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट
बनाम
प्रमोद कुमार पुत्र स्व0 राम सेवक
दिनांक: 03.12.2024
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
पुकार हुई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव एवं अपीलार्थी के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, श्री कुमार विवेक उपस्थित हैं। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक सिन्हा उपस्थित हैं।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव द्वारा अपीलार्थी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी श्री कुमार विवेक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की उपस्थिति में यह तथ्य उल्लिखित किया कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी/परिवादी के मध्य प्रस्तुत अपील से सम्बन्धित विवाद अंतिम रूप से समाप्त हो गया है, अर्थात् समझौता/सहमति सम्पादित हो चुका है।
तदनुसार उपरोक्त कथन को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
अंतरिम आदेश यदि कोई हो तो उसे समाप्त किया जाता है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गयी हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1