जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम, लखनऊ।
परिवाद संख्या:- 844/2020 उपस्थित:-श्री नीलकंठ सहाय, अध्यक्ष।
श्रीमती सोनिया सिंह, सदस्य।
श्री कुमार राघवेन्द्र सिंह, सदस्य।
परिवाद प्रस्तुत करने की तारीख:-06.11.2020
परिवाद के निर्णय की तारीख:-27.03.2023
1- Rahul Pandey son of Shri Indu Bhushan Pandey (Life Insured).
2- Indu Bhushan Pandey Son of Late Teerathraj Pandey (Policy Holder) Both Are Permanent Resident of 1/128 D Vineet Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010.
.............Complainant .
VERSUS
1- PRAMERICA LIFE INSURANCE LIMITED. THROUGH ITS BRANCH MANAGER, SECOND FLOOR, HOUSE NO. 34/11B, SHAHNAZAF ROAD, WARD NO. 19, HAZRATGANJ, LUCKNOW.
2- PRAMERICA LIFE INSURANCE LIMITED. THROUGH ITS MANAGING DIRECTOR, 4TH FLOOR, BUILDING NO. 9, TOWER-B, CYBER CITY, DLF CITY PHASE III, GURGAON, HARYANA-122002.
.............OPPOSITE PARTIES.
परिवादीगण के अधिवक्ता का नाम:-श्री अमित रंजन मिश्रा।
विपक्षीगण के अधिवक्ता का नाम:-कोई नहीं ।
आदेश द्वारा-श्रीमती सोनिया सिंह, सदस्य।
निर्णय
1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद धारा-35 (1) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अन्तर्गत आता है। परिवादी ने 1,25,000.00 रूपये की प्रीमियम धनराशि 18 प्रतिशत ब्याज की दर से भुगतान की तिथि से वसूली तक वापस दिलाये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है।
2. संक्षेप में परिवाद के कथन इस प्रकार हैं कि परिवादी ने अपने पुत्र परिवादी संख्या 01 के लिये जीवन बीमा पालिसी संख्या 00724156 दिनॉंक 30.06.2020 को पालिसी में नामित एजेंट के माध्यम से विपक्षीगण से ली थी, लेकिन पालिसी की प्रति अभी तक परिवादी को प्राप्त नहीं हुई है। परिवादी ने विपक्षीगण की खराब सेवाओं की वजह से पॉलिसी निरस्त करने के लिये विपक्षीगण से कई बार सम्पर्क किया, परन्तु विपक्षीगण ने कोई जवाब नहीं दिया और अंत में विपक्षी संख्या 01 द्वारा जमा किये गये आवेदन निरस्तीकरण की मूल कापी दिनॉंक 29.09.2020 प्राप्त हुई तो परिवादी ने निरस्तीकरण को अस्वीकार कर दिया। परिवादी ने प्रीमियम की धनराशि चेक के माध्यम से देने के बाद बीमा पालिसी की बाण्ड प्रति प्राप्त होने की प्रतीक्षा करता रहा।
3. परिवाद का नोटिस विपक्षीगण को भेजा गया, परन्तु विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अत: दिनॉंक 11.05.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की गयी।
4 परिवादी ने मौखिक साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रीमियम जमा किये जाने का प्रमाण पत्र, पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति आदि दाखिल किया है।
5. मैंने परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।
6. परिवादी का कथानक है कि परिवादी ने अपने पुत्र के लिये जीवन बीमा पालिसी संख्या 00724156 दिनॉंक 30.06.2020 को पालिसी में नामित एजेंट के माध्यम से विपक्षीगण से ली थी, लेकिन पालिसी की प्रति अभी तक परिवादी को प्राप्त नहीं हुई है। परिवादी ने विपक्षीगण से कई बार संपर्क किया, परन्तु विपक्षीगण द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।
7. परिवादी द्वारा दिये गये साक्ष्य के अवलोकन से विदित है कि विपक्षीगण द्वारा सेवा में कमी की गयी है। विचारणीय है कि समस्त कृत्य में परिवादी को मानसिक एवं शारीरिक कष्ट हुआ है, और विपक्षीगण द्वारा बार-बार परिवादी को दौड़ाया गया है। इन सभी स्थितियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए परिवादी को 1,25,000.00 रूपये दिलाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है, तथा परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह एकल रूप से एवं संयुक्त रूप से मुबलिग 1,25,000.00 (एक लाख पच्चीस हजार रूपया मात्र) मय 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वाद दायर करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक निर्णय से 45 दिन के अन्दर अदा करेंगे। परिवादी को हुए मानसिक, शारीरिक कष्ट के लिये मुबलिग 5,000.00 (पॉंच हजार रूपया मात्र) भी अदा करेंगे। यदि निर्धारित अवधि में आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उपरोक्त सम्पूर्ण धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भुगतेय होगा।
पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रार्थना पत्र निस्तारित किये जाते हैं।
निर्णय की प्रति पक्षकारों को नियमानुसार जारी की जाए।
(कुमार राघवेन्द्र सिंह) (सोनिया सिंह) (नीलकंठ सहाय)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम,
लखनऊ।
आज यह आदेश/निर्णय हस्ताक्षरित कर खुले आयोग में उदघोषित किया गया।
(कुमार राघवेन्द्र सिंह) (सोनिया सिंह) (नीलकंठ सहाय)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम,
लखनऊ।
दिनॉंक-27.03.2023