मौखिक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
अपील संख्या-727/2008
(जिला उपभोक्ता फोरम, झांसी द्वारा परिवाद संख्या-240/2006 में पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 02.02.2008 के विरूद्ध)
प्रोपराइटर, मै0 सत्यम बूट/स्टोर्स।
अपीलार्थी@विपक्षी
बनाम्
प्रकाश मोहन उपाध्याय।
प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. माननीय श्री विजय वर्मा, पीठासीन सदस्य।
2. माननीय श्री संजय कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक 23.08.2017
माननीय श्री संजय कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। यह अपील वर्ष 2008 से लम्बित है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि यह अपील, विपक्षी/अपीलार्थी की ओर से परिवाद संख्या-240/2006, प्रकाश मोहन उपाध्याय बनाम प्रोपराइटर मै0 सत्यम बूट/शूज में जिला फोरम, झांसी द्वारा पारित बहुमत निर्णय/आदेश दिनांक 02.02.2008 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसके अन्तर्गत जिला फोरम द्वारा प्रश्नगत परिवाद गुणदोष के आधार पर स्वीकार किया गया है।
पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि आदेश दिनांक 04.08.2016 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी को नोटिस भेजे जाने हेतु पैरवी
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करने के लिए निर्देशित किया गया था, किन्तु आज तक अपीलार्थी द्वारा पैरवी नहीं की गयी है। अपीलार्थी की ओर से आज कोई उपस्थित भी नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को अपील की सुनवाई में कोई रूचि नहीं रह गयी है। अत: यह अपील, अपीलार्थी की अनुपस्थिति व पैरवी के अभाव में निरस्त किये जाने योग्य है।
आदेश
अपील, अपीलार्थी की अनुपस्थिति व पैरवी के अभाव में निरस्त की जाती है।
इस निर्णय/आदेश की सत्यप्रतिलिपि उभयपक्ष को नियमानुसार उपलब्ध करा दी जाये।
(विजय वर्मा) (संजय कुमार)
पीठासीन सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-3