Uttar Pradesh

StateCommission

A/2008/1992

Escorts Construction Equipment - Complainant(s)

Versus

Prakash Chandra Agarwal - Opp.Party(s)

Amit Shukla

06 Feb 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2008/1992
( Date of Filing : 20 Oct 2008 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District )
 
1. Escorts Construction Equipment
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Prakash Chandra Agarwal
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 06 Feb 2024
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-1992/2008

एक्‍सकोर्ट्स कंस्‍ट्रक्‍शन इक्‍यूपमेंट लि0, प्‍लाट नं0-2, सेक्‍टर 13, फरीदाबाद (हरियाणा)

 

बनाम

 

प्रकाश चन्‍द्र अग्रवाल, 263/67, नादान महल रोड, लखनऊ (यू.पी.) तथा चार अन्‍य

 

समक्ष:-                                                  

1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित           : श्री अमित शुक्‍ला के

                                     कनिष्‍ठ सहायक श्री

                                     विष्‍णु कुमार मिश्रा।

प्रत्‍यर्थी सं0-1 की ओर से उपस्थित        : श्री एस.के. वर्मा।

शेष प्रत्‍यर्थीगण की ओर से उपस्थित       : कोई नहीं।

दिनांक : 06.02.2024 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

1.        परिवाद संख्‍या-1002/2003, प्रकाश चन्‍द्र अग्रवाल बनाम स्‍कार्ट कंस्‍ट्रक्‍शन इक्विपमेंट कंस्‍ट्रक्‍शन लि0 व अन्‍य में विद्वान जिला आयोग, लखनऊ (अतिरिक्‍त बेंच) द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 29.7.2008 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री अमित शुक्‍ला के कनिष्‍ठ सहायक श्री विष्‍णु कुमार मिश्रा तथा प्रत्‍यर्थी सं0-1 के विद्वान अधिवक्‍ता श्री एस.के. वर्मा को सुना गया तथा प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शेष प्रत्‍यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

-2-

2.        पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि परिवादी द्वारा अंकन 9,53,000/-रू0 में एक लोडर क्रय किया गया था। परिवाद पत्र में कहीं पर भी यह उल्‍लेख नहीं है कि यह लोडर जीविकोपार्जन के लिए क्रय किया गया था। अत: इस स्थिति में यह निष्‍कर्ष निकलता है कि परिवादी द्वारा यह लोडर व्‍यापारिक उद्देश्‍य के लिए क्रय किया गया है और व्‍यापारिक उद्देश्‍य के लिए क्रय की गयी वस्‍तु में तकनीकी खराबी या गुणवत्‍ता की कमी के कारण उपभोक्‍ता परिवाद संधारणीय नहीं है, इसके लिए सक्षम सिविल न्‍यायालय में क्षतिपूर्ति का परिवाद प्रस्‍तुत किया जाना चाहिए न कि उपभोक्‍ता मंच के समक्ष। अत: प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार होने योग्‍य है।

आदेश

3.        प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 29.7.2008 अपास्‍त किया जाता है तथा परिवाद खारिज किया जाता है।

          उभय पक्ष अपना-अपना व्‍यय भार स्‍वंय वहन करेंगे।

               प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा  की  गई  हो  तो  उक्‍त  जमा  धनराशि अर्जित ब्‍याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।

          आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

 

(सुधा उपाध्‍याय)                           (सुशील कुमार(

  सदस्‍य                                   सदस्‍य

लक्ष्‍मन, आशु0,

    कोर्ट-3

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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