(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1602/2010
Executive Engineer, Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd. & others Versus Prag Narain
दिनांक : 12.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-64/2009 प्राग नरायन बनाम अधिशासी अभियन्ता दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विद्वान जिला आयोग, (प्रथम) आगरा द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 16.07.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थीगण के विद्धान अधिवक्ता श्री इसार हुसैन को सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिवादी के विद्युत कनेक्शन पर विद्युत विभाग की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया और यह पाया कि मीटर की सील टूटी हुई पायी गयी। मीटर का निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि मीटर को टेम्पर्ड किया गया है और तदनुसार कर निर्धारण किया गया है, जिसके विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है, जबकि कर निर्धारण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की व्यवस्था स्वयं विद्युत अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त की गयी है। अत: कर निर्धारण के विरूद्ध जिला उपभोक्ता आयोग को सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश अपास्त किया जाता है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2