राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या :1185/2010
(जिला मंच, औरैया द्धारा परिवाद सं0 04/2010 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 10.6.2010 के विरूद्ध)
Eicher Motors Ltd. Marketing Head Quarter Works and Regd. Office Plot No. 102 Industrial Area No.1, Pithak Pur District Thar Madhya Pradesh Through Authorized Signatiory Now known as VE Commercial Vehicles Ltd. (To whom the commercial Vehicle business of M/s Eicher Motors Ltd. Transferred on ongoing basis) Situated at 12, Commercial complex, Greater Kailash Masjid Moth, New Delhi-110048
........... Appellant/Opp.Party
Versus
1 Pradeep Kumar Misra, S/o Shiv Sahai Misra, R/o Hotel Raghav Palace, Dibiyapur District Auraiya.
2 Shunti Bunti Motor Works Ltd. 130/474, Fazal Ganj, Near Shakar Garage, Kalpi Road Kanpur Nagar.
- Respondent/Complainant
समक्ष :-
मा0 श्री जितेन्द्र नाथ सिन्हा, पीठासीन सदस्य
अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री अरूण टण्डन
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :20.7.2016
मा0 श्री जे0एन0 सिन्हा, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-04/2010 प्रदीप कुमार मिश्रा बनाम सन्टी बन्टी मोटर्स प्रा0लि0 व अन्य में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 10.6.2010, जिसके माध्यम से जिला मंच, औरैया द्वारा परिवाद स्वीकार करते हुए विपक्षीगण के विरूद्ध 3,00,000.00 रू0 बस की बाडी तथा मरम्मत आदि के लिये 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित, जो परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि 18.11.05 से भुगतान तक देय होगा, के लिये स्वीकार किया गया तथा मानसिक आघात एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति 20,000.00रू0 परिवाद व्यय के लिए 1,000.00 भी अदा करें से क्षुब्ध होकर विपक्षी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील योजित की गई है।
-2-
अपीलार्थी की ओर से स्पष्ट रूप से यह अभिवचित किया गया कि जिला मंच द्वारा एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया गया है एवं केवल वाद पत्र के अभिवचनों का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित कर दिया है एवं विपक्षीगण/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्यों पर कोई निष्कर्ष/विचार नहीं किया गया है एवं विपक्षीगण/अपीलार्थी के अभिलेख का उल्लेख भी प्रश्नगत निर्णय में नहीं किया गया है। अत: प्रश्नगत निर्णय को गुण-दोष के आधार पर पारित निर्णय की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। जिला मंच के लिए यह आवश्यक था कि वह विपक्षीगण/अपीलार्थी के अभिवचन पर विचार करके गुण-दोष के आधार पर निर्णय पारित करते, परन्तु ऐसा न करने से प्रश्नगत निर्ण्ाय त्रुटि पूर्ण है और प्रश्नगत आदेश को अपास्त करते हुए मामला सम्बन्धित जिला मंच को इस टिप्पणी के साथ प्रति प्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि वे तथ्यों का विश्लेषण कर दोनों पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर त्वरित गति से करना सुनिश्चित करें।
तदनुसार प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए जिला मंच, औरैया द्वारा परिवाद संख्या-04/2010 प्रदीप कुमार मिश्रा बनाम सन्टी बन्टी मोटर्स प्रा0लि0 व अन्य में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 10.6.2010 को अपास्त करते हुए प्रस्तुत प्रकरण सम्बन्धित जिला मंच को इस निर्देश के साथ प्रति-प्रेषित किया जाता है कि वे तथ्यों का विश्लेषण कर, दोनों पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुण-दोष के आधार पर परिवाद का निर्णय त्वरित गति से करना सुनिश्चित करें।
(जे0एन0 सिन्हा)
पीठासीन सदस्य
हरीश आशु.,
कोर्ट सं0-4