Chhattisgarh

Korba

CC/14/25

Vijay kelkar And Other - Complainant(s)

Versus

Prabhari Adhikari Yatra.com And Other - Opp.Party(s)

Krisna Kumar Gupta

12 Feb 2015

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum
Korba (Chhattisgarh)
 
Complaint Case No. CC/14/25
 
1. Vijay kelkar And Other
Bhukhand No-82 Sardar Ballabh Bhai Patel Nager Jamnipali korba
Korba
Chhattisgarh
2. Smt Laxmi Kelkar
Land No.-82,Sardar Vallabh Bhai Patel Nagar Jamnipali Korba
Korba
Chhattisgarh
...........Complainant(s)
Versus
1. Prabhari Adhikari Yatra.com And Other
16 Manjil Tower D United Cyber Park Sector 39 Gungonw
Gungonw
Hariyana
2. indigo airlines
Regional Office,Old Terminal Building Swami Vivekanand Airport Mana Raipur
Raipur
Chhattisgarh
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MR. C.L.PATEL PRESIDENT
 HON'ABLE MRS. ANJU GAVEL MEMBER
 HON'ABLE MR. RAJENDRA PRASAD PANDEY MEMBER
 
For the Complainant:
Krisna Kumar Gupta
 
For the Opp. Party:
Mr Ashish Varma
Mr S V Upadhyay
 
ORDER

 

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम कोरबा (छ0ग0)

                                             प्रकरण क्रमांकः- CC/14/25

                                           प्रस्तुति दिनांकः-01/04/2014

समक्षः- छबिलाल पटेल, अध्यक्ष

श्रीमती अंजू गबेल, सदस्य,

श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, सदस्य

 

विजय केलकर,

स्व. नारायण राव केलकर,

भूखण्ड क्रमांक 82, सरदार बल्लभ भाई पटेल नगर,

जमनीपाली, थाना दर्री,

तहसील-कटघोरा, तह0 व जिला-कोरबा (छ0ग0)....................................आवेदक/परिवादी

 

                          विरूद्ध 

 

01.          प्रभारी अधिकारी,

यात्रा डाट काम, 16 वीं मंजिल,

टावर-डी, यूनाईटेड साइबर पार्क

सेक्टर-39, गुडगाँव, हरियाणा 122002

 

02.          इंडिगो एयर लाईन्स,

क्षेत्रीय कार्यालय, पुराना टर्मिनल विल्डिंग,

स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, माना रायपुर (छ.ग.).अनावेदकगण/विरोधीपक्षकारगण

 

आवेदकगण द्वारा श्री कृष्ण कुमार गुप्ता अधिवक्ता।

अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा श्री आशीश वर्मा अधिवक्ता।

अनावेदक क्रमांक 02 द्वारा श्री एस.व्ही. उपाध्याय अधिवक्ता।

 

आदेश

           (आज दिनांक 12/02/2015 को पारित)

 

01.               परिवादी/आवेदकगण ने अनावेदक क्रमांक 01 यात्रा डाट काम के माध्यम से अनावेदक क्रमांक 02 की हवाई जहाज से अपनी यात्रा के लिए बुक किए गए टिकट की राशि  9,891/-रू0 को वापस न कर सेवा में कमी किए जाने के आधार पर अनावेदकगण से उक्त राशि   सहित मानसिक क्षतिपूर्ति एवं वाद व्यय की राशि   ब्याज के साथ दिलाये जाने हेतु, यह परिवाद-पत्र धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत  प्रस्तुत किया है।

  

02.                          परिवादी/आवेदकगण का परिवाद-पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण के द्वारा दिनांक 23/01/2014 को अनावेदक क्रमांक 02 के हवाई जहाज से रायपुर से नई दिल्ली एवं नई दिल्ली से रायपुर वापस आने के लिए टिकट बुक कराया लेकिन उस समय ’’नो बुकिंग’’ होना बताया गया किंतु बाद में उसी का  बुकिंग नंबर 12162789  होना बताया गया था। आवेदकगण ने पहली बार टिकट बुकिंग को असफल होना समझ कर उक्त प्रथम टिकट बुकिंग की सूचना प्राप्त नहीं होने पर उसी दिन दूबारा प्रयास करते हुए उसी अवधि के लिए दूसरी बार टिकट बुकिंग कराया जिसको कन्फर्म होना बताते हुए उसका बुकिंग क्रमांक 23011439241 अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा दिया गया। इसलिए आवेदकगण ने पहली बार बुक कराये गये टिकट की बुकिंग रद्द करने के लिए अनावेदक क्रमांक 01 को सूचित किया, किंतु आवेदकगण के द्वारा काफी प्रयास करने के बाद भी उन्हें टिकट की रद्द किए जाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। आवेदकगण के द्वारा उसके बाद अनावेदक क्रमांक 01 के ई-मेल आईडी का पता किया गया और उसके ई-मेल आईडी में support@yatra.com पर पहली बार बुक कराये गये टिकट के संबंध में जमा राशि    को वापस करने के संबंध में दिनांक 26/01/2014 को ई-मेल किया। जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि पीएनआर नंबर जे8एफव्हीवायजी की टिकट बुकिंग के संबंध में पहली बार आवेदकगण ने टिकट बुक करने का प्रयास किया था उस समय ’’नो बुकिंग’’ का मेसेज आया था जबकि बैंक खाते से उक्त टिकट बुकिंग की राशि   9,891/-रू0 की कटौती कर ली गयी है। आवेदकगण ने सूचित किया कि पहली बार की टिकट कन्फर्म नहीं होने के कारण उन्हें दूसरी बार टिकट बुक कराना पड़ा था। आवेदकगण के द्वारा अनावेदक क्रमांक 01 से दूरभाष  पर संपर्क करने पर कहा गया कि टिकट रद्द करने पर मात्र 3000/-रू0 ही वापस मिल सकते है। आवेदक क्रमांक 01 के भारतीय स्टेट बैंक के खाता क्रमांक 10280189193 से कटौती की गयी पूरी राशि   को वापस प्रदान करने से अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा इंकार कर दिया गया। इस प्रकार अनावेदकगण के द्वारा सेवा में कमी की गयी और व्यवसायिक कदाचरण भी किया गया। आवेदकगण को अनावेदकगण के कृत्य से आर्थिक हानि एवं मानसिक परेशानी हुई। अतः पहली बार की विवादित टिकट बुकिंग की राशि   9,891/-रू0, आर्थिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 20,109/-रू0, अनावेदगण से रकम प्राप्ति के प्रयास के संबंध में 10,000/-रू0 इस प्रकार कुल 40,000/-रू0, उस पर 12 प्रतिशत् वार्षिक ब्याज सहित आवेदकगण को दिलायी जावे।

 

03.                          अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक/परिवादी ने ऑन लाईन टिकट बुकिंग इंटरनेट के माध्यम से किया तब इस अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा मास्टर युजर एग्रीमेंट के शर्तो के अनुरूप अनावेदक क्रमांक 02 के द्वारा दी जाने वाली हवाई यात्रा सेवा के लिए दिनांक 23/01/2014 को 11 बजे दिन में रायपुर से नई दिल्ली के दो यात्री टिकट आवेदकगण के नाम पर  दिनांक 03/04/2014 को यात्रा करने हेतु एवं नई दिल्ली से रायपुर के लिए दिनांक 14/04/2014 को वापसी यात्रा हेतु टिकट आरक्षित किया गया था। यद्यपि उक्त आवेदक क्रमांक 01 ने दिनांक 23/01/2014 को ही पहली बार की टिकट बुक नहीं होना समझते हुए उसी अवधि  में यात्रा के लिए दूबारा ऑन लाईन टिकट बुकिंग कर लिया, जबकि उसका पहली बुकिंग का टिकट कन्फर्म हो गया था। आवेदक के द्वारा की गयी पहली बुकिंग के समय किराये की अदायगी में असफल रहने पर फोन के माध्यम से उससे संपर्क कर टिकट बुकिंग में सहायता करने हेतु पहली बुकिंग की आईडी नंबर 12162789 के संबंध में यात्रा शुल्क अदायगी हेतु सूचित किया गया था। आवेदक क्रमांक 01 को ई-मेल के द्वारा दिनांक 23/01/2014 को 11.36 बजे दिन में अनावेदक क्रमांक 02 के द्वारा पहली टिकट बुकिंग के कन्फर्म होने की सूचना ई-मेल के द्वारा प्रदान कर दी गयी थी। आवेदक क्रमांक 01 को उपरोक्त सूचना ई-मेल से दे दिये जाने के कारण उसी दिन करीब 1 बजे उसे पूर्व में दर्शाये अनुसार रायपुर से नई दिल्ली एवं उसकी वापसी यात्रा हेतु टिकट दूबारा बुक नहीं करना था। आवेदक के द्वारा दिनांक 23/01/2014 को दिन में 1 बजे दूबारा टिकट बुक किये जाने वाली टिकट भी आईडी नंबर 23011439241 के द्वारा कन्फर्म हो गयी, इसका पता चलने पर अपनी गलती को छिपाने के लिए आवेदक क्रमांक 01 ने अनावेदक क्रमांक 01 पर गलत दोषारोपण करते हुए दिनांक 26/01/2014 को ई-मेल अनावेदक क्रमांक 01 के पास प्रेषित किया और उसके द्वारा दूबारा टिकट बुकिंग की जानकारी दी गयी थी। अनावेदक क्रमांक 01 ने उपरोक्त ई-मेल का जवाब दिनांक 31/01/2014 को देते हुए पहली टिकट बुकिंग की रद्दकरण के संबंध में स्पष्टीकरण दिया था और आवेदकगण के टिकट रद्द करने पर उनसे रद्दकरण शुल्क लिया जायेगा बताया गया था। आवेदकगण के निवेदन पर पहली बार की विवादित टिकट बुकिंग के संबंध में टिकट रद्दकरण शुल्क की कटौती करने के बाद 2786/-रू0 आवेदक क्रमांक 01 को वापस किया जा चुका है। आवेदक क्रमांक 01 ने स्वयं की गलती को छिपाकर अनावेदक क्रमांक 01 पर सारी जिम्मेदारी मनगढ़ंत एवं झूठे आधारों पर  डालते हुए परिवाद-पत्र पेश  किया है, जिसके लिए अनावेदक क्रमांक 01 उत्तरदायी नहीं है। इस अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा किसी प्रकार की सेवा में कमी नहीं की गयी हैं, इसलिए इस परिवाद-पत्र को निरस्त किया जावे। 

 

04.                          अनावेदक क्रमांक 02 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण के द्वारा अनावेदक क्रमांक 01 यात्रा डॉट काम के मार्फत हवाई यात्रा हेतु टिकट बुक कराया गया था। इसलिए ऑन लाईन बुकिंग के कारण हवाई यात्रा के संबंध में नियम एवं शर्तो के अनुसार टिकट रद्द करने पर कार्यवाही मात्र अनावेदक क्रमांक 01 से ही करायी जा सकती है। इस अनावेदक क्रमांक 02 से आवेदको ने टिकट बुक नहीं कराया था। इस अनावेदक क्रमांक 02 के द्वारा आवेदकगण की सेवा में कोई कमी नहीं की गयी है। अनावेदक क्रमांक 02 का कोई कार्यालय कोरबा में नहीं है, ऐसी स्थिति में उसे अनावश्‍यक रूप से पक्षकार बनाये जाने के कारण एवं इस परिवाद का सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस जिला फोरम को नहीं होने एवं आवेदकगण को कोई वाद कारण प्राप्त नहीं होने से यह परिवाद-पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदकगण के द्वारा ऑन लाईन टिकट बुक कराने के समय यदि उन्हें ’’नो बुकिंग’’ की सूचना मिल रही थी, तो इसके लिए इस अनावेदक क्रमांक 02 किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। आवेदकगण के द्वारा अनुतोष  की मांग हेतु स्वच्छ हाथों न्यायालय अथवा फोरम में नहीं आने के कारण भी उनका यह परिवाद-पत्र चलने योग्य नहीं होने से निरस्त किया जावे। आवेदकगण के द्वारा पहली विवादित टिकट बुकिंग नंबर 12162789 को बुकिंग नहीं होने के आधार पर, आवेदक क्रमांक 01 के द्वारा दूबारा बुकिंग क्रमांक 2301143924 के द्वारा टिकट बुक कराना पड़ा ऐसा कथन गलत है। आवेदकगण के द्वारा कराये गये उपरोक्त दोनो टिकट बुकिंग कन्फर्म था। अनावेदक क्रमांक 02 आवेदकगण को पहली टिकट बुकिंग की राशि   9,891/-रू0 वापस करने के लिए दत्तरदायी नहीं है। आवेदकगण की हवाई यात्रा के लिए दिनांक 03/04/2014 को फ्लाईट नंबर 6ई453 की टिकट कन्फर्म थी। उसके द्वारा टिकट रद्द करने के संबंध में शुल्क नियमानुसार लिया गया है। अनावेदक क्रमांक 02 के द्वारा दोनो बार की टिकट बुकिंग कन्फर्म किया गया था, इसलिए आवेदकगण की सेवा में कोई कमी नहीं की गयी है। इस अनावेदक क्रमांक 02 से कोई भी राशि   पाने के अधिकारी आवेदकगण नहीं है। आवेदकगण को टिकट रद्द कराने पर कटौती के पश्‍चात् वापस की जाने वाली राशि   का भुगतान किया जा चुका है। इसलिए इस परिवाद-पत्र को सव्यय निरस्त किया जावे।    

 

05.                          परिवादी/आवेदकगण की ओर से अपने परिवाद-पत्र के समर्थन में सूची अनुसार दस्तोवज, आवेदक क्रमांक 01 के दो शपथ-पत्र दिनांक 01/04/2014 एवं 24/01/2015 का पेश  किये गये हैं। अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा जवाबदावा के समर्थन में दस्तावेज तथा उभय पक्ष के दो शपथ-पत्र दिनांक 30/07/2014 के पेश  किये गये हैं। अनावेदक क्रमांक 02 के द्वारा जवाबदावा के समर्थन में नवनीत आनंद का शपथ-पत्र दिनांक 12/06/2014 का पेश  किया गया है। इस प्रकार उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

06.              मुख्य विचारणीय प्रश्‍न है कि:-        

    क्या परिवादी/आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है ?

 

07.                          आवेदकगण ने दस्तावेज क्रमांक ए-1ए यात्रा बुकिंग नंबर 12162789 दिनांक 23/01/2014 के द्वारा अनावेदक क्रमांक 02 इण्डिगो एयर लाईन्स की पीएनआर जे8एफव्हीवाईजी के संबंध में रायपुर से नई दिल्ली की यात्रा दिनांक 03/04/2014 को किए जाने के संबंध में तथा नई दिल्ली से रायपुर की वापसी यात्रा दिनांक 14/04/2014 को उसी एयर लाईन्स से किए जाने हेतु जारी किए गए ई-टिकट की फोटोप्रति पेश  किया है। जिसमें आवेदक क्रमांक 01 विजय केलकर तथा उसकी पत्नि विजय लक्ष्मी केलकर को यात्री के रूप में दर्शाया गया है।  

   

08.                          आवेदकगण के द्वारा ई-टिकट बुकिंग नंबर 23011439241 दिनांक 23/01/2014 की फोटोप्रति दस्तावेज क्रमांक ए-1बी के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें इन्हीं दोनों आवेदकगण को दिनांक 03/04/2014 को रायपुर से नई दिल्ली तथा दिनांक 14/04/2014 को नई दिल्ली से रायपुर की वापसी हवाई यात्रा के लिए यात्री के रूप में दर्षाते हुए इण्डिगों एयर लाईन्स की पीएनआर क्रमषः वाई3व्हीआर8एफ एवं जेबी4केवाईक्यु होना दर्षित है, इस प्रकार आवेदकगणों के द्वारा दो बार टिकट बुकिंग करा लिये जाने के तथ्यों को अनावेदकगण की ओर से इंकार नहीं किया गया है। 

 

09.                          आवेदकगण के द्वारा आवेदक क्रमांक 01 की भारतीय स्टेट बैंक की शाखा एनटीपीसी टाऊनशिप जमनीपॉली, कोरबा के द्वारा जारी बचत खाता की फोटोप्रति दस्तावेज क्रमांक ए-4 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दिनांक 23/01/2014 को हवाई यात्रा टिकट के चार्ज के रूप में दो बार 9391/-रू0 एवं 9391/-रू0 की राशि   आहरित होना दर्षित है, (टीपः-आवेदकगण ने परिवाद-पत्र में त्रुटिवश  9891/-रू0 एवं 9891/-रू0 की राशि   की कटौती होना दर्शा दिया है।) जिसके संबंध में आवेदकगणों के द्वारा बताया गया है कि उक्त दोनो राशि   क्रमश: पहली बार की विवादित बुकिंग एवं दूसरी बार की टिकट बुकिंग के संबंध में अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। आवेदकगण के द्वारा बताया गया है कि पहली बार की बुकिंग सफल न होने के कारण ही दूसरी बार हवाई यात्रा के लिए टिकट बुकिंग उसी अवधि के लिए कराया गया था और पहली बार की टिकट बुकिंग को रद्द कर पूरी राशि   वापस करने हेतु अनावेदक क्रमांक 01 को सूचित किया गया था।

  

10.                          आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक ए-5 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है, कि हवाई यात्रा टिकट बुकिंग आईडी नबंर 12162789 के संबंध में टिकट रद्द करने की विवरणी में अनावेदक क्रमांक01 के द्वारा दो यात्री (आवेदकगणों) के संबंध में यात्रा शुल्क रायपुर से नई दिल्ली एवं नई दिल्ली से रायपुर वापसी यात्रा के संबंध में5,496/-रू0 तथा फ्लाईट सर्विस टैक्स के रूप में 3290/- रू0 होना दर्शाया है। जिसमें अनावेदक क्रमांक 02 के द्वारा टिकट निरस्ती का चार्ज 3000/-रू0 एवं यात्रा रद्दकरण शुल्क 1200/-रू0 होना बताते हुए आवेदकगण को वापस किए जाने योग्य राशि   4586/-रू0 होना बताया गया है। अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एनेक्सर-5 में आवेदकगण के द्वारा जमा की गयी हवाई यात्रा शुल्क 9391/-रू0 में से शुल्क 117.39/-रू0 एवं सर्विस टैक्स 14.51/-रू0 रूपये की कटौती कर शुद्ध राशि   9259.10/-रू0 जमा किया जाना बताया गया हैं, जिसमें से 2786/-रू0 आवेदकगण को उनके टिकट रद्द कराने पर दिनांक 02/04/2014 को वापस किया जाना दर्शाया गया है। इस प्रकार आवेदकगण को उनके द्वारा प्रथम विवादित टिकट बुकिंग के समय हवाई यात्रा के शुल्क के रूप में जमा की कई पूरी राशि   वापस नहीं की गयी है, यह तथ्य स्पष्ट होता है।   

 

11.                          आवेदकगण की ओर से दस्तावेज क्रमांक ए-2ए का ई-मेल दिनांक 26/01/2014 को अनावेदक क्रमांक 01 की ओर प्रथम टिकट बुकिंग के रद्दकरण हेतु पे्रषित किया गया था, ऐसा बताया गया है। इसी तरह दस्तावेज क्रमांक ए-2बी की ई-मेल दिनांक 12/02/2014 की भी आवेदकगण की ओर से अनावेदक क्रमांक 01 की ओर टिकट रद्दकरण हेतु प्रेषित किया गया था। दस्तावेज क्रमांक ए-2सी का ई-मेल दिनांक 01/03/2014 को अनावेदक क्रमांक 01 को प्रेषित कर आवेदक क्रमांक 01 के द्वारा सूचित किया गया था कि उसकी पहली विवादित टिकट बुकिंग पीएनआर नंबर-12162789 को रद्दकर पूरी राशि   वापस किया जाये। आवेदकगण की ओर से दस्तावेज क्रमांक ए-2डी ई-मेल की फोटोप्रति भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 27/03/2014 को आवेदक क्रमांक 01 ने अपनी प्रथम टिकट बुकिंग को अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा अभी तक रद्दकरण नहीं किये जाने से हुए मानसिक तनाव के बारे में सूचित किया था।

 

12.                          अनावेदक क्रमांक 01 की ओर से एनेक्सर ओपी-4 को आवेदक  क्रमांक 01 तथा अनावेदक क्रमांक 01 के बीच ई-मेल से संबंधित विभिन्न दिनांक 31/01/2014, 26/01/2014 एवं 27/01/2014 को हुए पत्राचार से संबंधित दस्तावेज होना बताया गया है, जिमसें आवेदकगण के द्वारा प्रथम टिकट बुकिंग को रद्द किये जाने का अनुरोध किया गया था। दस्तावेज क्रमांक एनेक्सर ओपी-3 भी ई-मेल दिनांक 20/05/2014 एवं 21/05/2014 से संबंधित है, जिसमें दिनांक 23/01/2014 को प्रथम टिकट बुकिंग से दिनांक 02/04/2014 से संबंधित विवरणी है। अनावेदक क्रमांक 01 के दस्तावेज एनेक्सर-5, अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा आवेदकगण के प्रथम टिकट बुकिंग से संबंधित टिकट रद्दकरण के बाद 2786/-रू0 दिनांक 02/04/2014 को वापस किये जाने से संबधित है। अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा आवेदकगण के प्रथम टिकट बुकिंग को रद्द करने एवं काफी विलम्ब से दिनांक 02/04/2014 को राशि   वापस किये जाने के संबंध में कोई प्रर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दर्शाया गया है। यह उल्लेखनीय है कि आवेदकगण ने द्वितीय बार टिकट बुकिंग के द्वारा दिनांक 03/04/2014 को रायपुर से नई दिल्ली के लिए अनावेदक क्रमांक 02 के फ्लाईट से यात्रा करना बताया है। उसी यात्रा दिवस के ठीक एक दिन पहले दिनांक 02/04/2014 को अनावेदक क्रमांक 01 ने उक्त प्रथम टिकट बुकिंग को रद्द किया ऐसा बताया है।       

  

13.                          अनावेदक क्रमांक 02 के द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश  नहीं किया गया है। अनावेदक क्रमांक 01 ने आवेदकगण के विवादित प्रथम  टिकट बुकिंग के प्रयास को असफल नही होना बताते हुए उक्त टिकट बुकिंग के संबंध में अनावेदक क्रमांक 01 से फोन पर बात करने का कथन करते हुए एनेक्सर-2 रिफरेंस आईडी, काॅल की सीडी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, किंतु उक्त सीडी में कोई बातचीत की विवरणी नहीं होना पाया गया हैं। इस प्रकार आवेदकगण की ओर से प्रथम टिकट बुकिंग का प्रयास करने पर दिनांक 23/01/2014 को ’’नो बुकिंग’’ की जानकारी कम्प्युटर में आने के कारण उसी दिन दूबारा टिकट बुकिंग दस्तावेज क्रमांक ए-1बी के अनुसार किया जाना बताया गया है। आवेदकगण को यदि प्रथम टिकट बुकिंग दस्तावेज क्रमांक ए-1ए के अनुसार कन्फर्म होने की सूचना दिनांक 23/01/2014 को 1 बजे दिन के पूर्व हो जाती तो आवेदकगण के द्वारा निश्चित ही, उसी निर्धारित अवधि दिनांक 03/04/2014 को रायपुर से नई दिल्ली की यात्रा तथा दिनांक 14/04/2014 को नई दिल्ली से रायपुर की वापसी यात्रा के लिए टिकट बुक कराने की आवश्‍यक्ता नहीं होती। अनावेदकगण के द्वारा आवेदकगण को द्वितीय बार टिकट बुकिंग के पूर्व उक्त अवधि के लिए हवाई यात्रा एवं वापसी हेतु टिकट बुक हो जाने की जानकारी नहीं दिये जाने के कारण ही आवेदकगण को द्वितीय बार टिकट बुक कराने की आवश्‍यक्ता हुई। यह सामान्य अनुभव की बात है कि यात्री अपनी सुरक्षित यात्रा हेतु आरक्षित टिकट प्राप्त हो जाने पर निश्चिंत होकर आगे का कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है और इसमें आवेदकगण की ओर से टिकट बुक कराने के लिए प्रयास करने में कोई लापरवाही नहीं की गयी है। 

  

14.                          अनावेदकगण के द्वारा आवेदकगण की विवादित प्रथम टिकट बुकिंग की राशि   को वापस न कर उक्त टिकट के रद्दकरण हेतु यात्रा दिवस दिनांक 03/04/2014 के एक दिन पूर्व तक का समय व्यतित कर दिया गया, और आवेदकगण को आर्थिक एवं मानिसक रूप से परेशानी में डाल दिया गया। अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा आवेदकगण से दिनांक 23/01/2014 को दिन में करीब 11 बजे प्रथम टिकट बुकिंग सुनिश्चित होने की सूचना न देकर तथा बाद में द्वितीय टिकट बुकिंग करीब 1 बजे दिन में हो जाने के बाद, विवादित प्रथम टिकट बुकिंग का रद्दकरण शीघ्रता से न करने के द्वारा सेवा में कमी की गयी है, यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इस मामले में संम्भवतः यात्रा दिवस के एक दिन पूर्व प्रथम टिकट बुकिंग को रद्द करने का आश य अनावेदकगण के द्वारा अधिक लाभ अर्जित करने का रहा हो, यह भी निष्कर्ष निकाले जाने का प्रर्याप्त आधार है। इस प्रकार आवेदकगण दिनांक 03/04/2014 को एक ही टिकट से यात्रा कर सकते हैं, उसी दिन दूसरी टिकट से नहीं, यह जानते हुए भी प्रथम टिकट का रद्दकरण शीघ्रता से न कर अनावेदकगण के द्वारा व्यवसायिक कदाचरण भी किया गया है।

 

15.                          इस मामले में तर्क के दौरान अनावेदक क्रमांक 01 की ओर से बताया गया है कि अनावेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 01 के बीच विवादित हवाई यात्रा की प्रथम टिकट बुकिंग की गयी वह दस्तावेज एनेक्सर-1 के अनुसार एग्रीमेंट के तहत होने के कारण उक्त एग्रीमेंट के नियम 05(5.6) के अनुसार ही टिकट रद्दकरण शुल्क लिया गया है। जिसके लिए आवेदकगण उक्त एग्रीमेंट के तहत सहमत पक्षकार माने जायेंगे। इस प्रकार यह भी तर्क किया गया कि अनावेदकगण की ओर से सेवा में कोई कमी नही की गयी है।

 

16.                          यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान मामले में उपलब्ध परिस्थितियॉं सामान्य रूप से टिकट रद्दकरण के समान नहीं है, बल्कि आवेदकगण के द्वारा पहली बार की टिकट बुकिंग के असफल रहने, नो बुकिंग की सूचना प्राप्त होने पर दूबारा टिकट बुकिंग कराने से संबंधित होने के कारण आवेदकगण को पहली बार की टिकट बुकिंग कन्फर्म होने की पूर्व सूचना न मिलने के कारण जब दूबारा टिकट बुकिंग कराना पड़ा, तब अनावेदकगण के लिए यह आवष्यक था कि आवेदकगणों के संबंध में एक ही बार के टिकट बुकिंग को कायम रखकर दो बार कटौती किये गये यात्रा शुल्क के स्थान पर एक बार की यात्रा शुल्क को वापस कर देते, किंतु अनावेदकगण के द्वारा ऐसा नहीं किया गया और सेवा में कमी के साथ ही व्यवसायिक कदाचारण भी किया गया। अतः अनावेदकगण का तर्क मान्य नहीं किया जा सकता है। 

 

17.                          आवेदकगण ने इस जिला उपभोक्ता फोरम, कोरबा के अंतर्गत आने वाले स्थान जमनीपाली से कम्प्युटर द्वारा आन लाईन टिकट बुकिंग कराया था, इसलिए अनावेदकगण का कार्यालय इस कोरबा जिले में नहीं होने पर भी, आवेदकगणों को वादकरण इसी कोरबा जिले में उत्पन्न होने के कारण परिवाद-पत्र पेश  करने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए अनावेदक क्रमांक 2 का यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता कि इस जिला फोरम को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

 

18.                          अतः उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचना के आधार पर मुख्य विचारणीय प्रश्‍न का निष्कर्ष ’’हॉं’’ में दिया जाता है।

 

19.                          तद्नुसार परिवादीगण की ओर से प्रस्तुत इस परिवाद-पत्र को धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्वीकार करते हुए उसके पक्ष में एवं अनावेदकगण के विरूद्ध निम्नानुसार अनुतोष  प्रदान किया जाता है और आदेश  दिया जाता है किः-

 

अ.    आवेदकगण को उनके द्वारा प्रथम बार बुकिंग किये गये टिकट बुकिंग नंबर 12162789 दिनांक 23/01/2014 के संबंध में आवेदकगण के द्वारा भुगतान की गयी 9391/-रू0 की राशि   को आज से 02 माह के अंदर अनावेदकगण संयुक्त रूप से एवं पृथकतः वापस करें। उक्त राशि   में आवेदकगण को पूर्व में भुगतान की गयी राशि   को समायोजित किया जावे। 

 

ब.    आवेदकगण को उपरोक्त 9391/-रू0 की राशि   के संबंध में दिनांक 23/01/2014 से उसके भुगतान तिथि तक के लिए 09 प्रतिशत् की दर से वार्षिक ब्याज भी अनावेदकगण भुगतान करेंगे। इसमें त्रुटि किये जाने पर दिनांक 23/01/2014 से उक्त राशि   के संबंध में 12 प्रतिशत् वार्षिक ब्याज देना होगा।

 

स.    आवेदकगण को मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 10,000/-रू0 (दस हजार रूपये) अनावेदकगण प्रदान करें।

 

द.    आवेदकगण को वाद व्यय के रूप में 2000/-रू0(दो हजार रूपये) अनावेदकगण प्रदान करें।

  

 

 

    (छबिलाल पटेल)                (श्रीमती अंजू गबेल)       (राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय)    

        अध्यक्ष                     सदस्य                   सदस्य

 

     

 
 
[HON'ABLE MR. C.L.PATEL]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MRS. ANJU GAVEL]
MEMBER
 
[HON'ABLE MR. RAJENDRA PRASAD PANDEY]
MEMBER

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