(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष्ा आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
विविध वाद संख्या-68/2021
राम आसरे गुप्ता पुत्र श्री झाऊ लाल गुप्ता, निवासी ग्राम इमलिया सुलतानपुर पोस्ट व थाना इमलिया सुलतानपुर, जनपद सीतापुर।
आवेदक/अपीलार्थी
बनाम
प्रबन्धक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेन्स कम्पनी लि0 व अन्य।
विपक्षीगण/प्रत्यर्थीगण
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
आवेदक की ओर से उपस्थित : सुश्री रजिया खान, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 22.07.2022
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित
निर्णय/आदेश
प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 06.07.2021 को समाप्त किए जाने हेतु तथा अपील संख्या-529/2019 को पुनर्जीवित किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।
अपील संख्या-529/2019 दिनांक 06.07.2021 के द्वारा निम्न आदेश से निरस्त की गई है :-
'' वाद पुकारा गया। अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। कार्यालय द्वारा इंगित त्रुटियों का निवारण अपीलार्थी द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया है यद्यपि कि प्रस्तुत अपील को योजित किए हुए लगभग दो वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। आज भी अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है अतएव अपीलार्थी की अनुपस्थित और पैरवी के अभाव में प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है। ''
-2-
आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री रजिया खान द्वारा कथन किया गया कि निश्चित तिथि पर आवेदक/अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता व्यक्तिगत कारण से उपस्थित नहीं हो पायीं तथा निर्विवाद रूप से इंगित त्रुटियों का निवारण अपीलार्थी द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका, जिस हेतु एक अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में प्रार्थित है।
विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरांत आदेश दिनांक 06.07.2021 वापस लिया जाता है तथा अपील संख्या-529/2019 को अपने मूल नम्बर पर पुनर्स्थापित कर दिनांक 22.09.2022 को सुनिश्चित किया जाता है।
अपील में इंगित त्रुटियों का निवारण दो सप्ताह में सुनिश्चित किया जाए।
विविध प्रार्थना पत्र अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश
को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (सुशील कुमार)
अध्यक्ष सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-1