Prabandhak philip kart health and happiness V/S Namit Kumar
Namit Kumar filed a consumer case on 13 Apr 2018 against Prabandhak philip kart health and happiness in the Muradabad-II Consumer Court. The case no is CC/104/2017 and the judgment uploaded on 01 May 2018.
Uttar Pradesh
Muradabad-II
CC/104/2017
Namit Kumar - Complainant(s)
Versus
Prabandhak philip kart health and happiness - Opp.Party(s)
13 Apr 2018
ORDER
न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम-द्वितीय, मुरादाबाद
परिवाद संख्या-104/2017
नमित कुमार सिंह आयु 21 वर्ष पुत्र स्व. श्री जितेन्द्र कुमार सिंह निवासी गली नं.-1 प्रकाश नगर लाईनपार थाना मझोला जिला मुरादाबाद। परिवादी
बनाम
1-प्रबन्धक फिलिप कार्ड हैल्थ एण्ड हैप्पीनैस प्रा.लि. डब्ल्यू जेड 199/2 निकट शिव मंदिर मदीपुर विलेज वेस्ट नई दिलली।
वाद दायरा तिथि: 17-10-2017 निर्णय तिथि: 13.04.2018
उपस्थिति
श्री पवन कुमार जैन, अध्यक्ष
श्री सत्यवीर सिंह, सदस्य
(श्री पवन कुमार जैन, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित)
निर्णय
इस परिवाद के माध्यम से परिवादी ने यह अनुतोष मांगा है कि विपक्षीगण से उसे परिवाद के पैरा-2 में उल्लिखित मोबाइल के बदले नया मोबाइल दिलाया जाये अथवा मोबाइल का मूल्य दस हजार रूपये ब्याज सहित वापस दिलाया जाये। क्षतिपूर्ति की मद में 75 हजार रूपये और परिवाद व्यय की मद में 15 हजार रूपये परिवादी ने अतिरिक्त मांगे हैं।
संक्षेप में परिवाद कथन इस प्रकार हैं कि परिवादी मोटारोला कंपनी का एक मोबाइल विपक्षी-1 के माध्यम से ऑन लाईन मंगाया था। यह मोबाइल विपक्षी-2 कंपनी का है, जिसका विवरण परिवाद के पैरा-2 में दिया गया है। डिलीवरी के समय परिवादी ने विपक्षी-1 के प्रतिनिधि को मोबाइल का मूल्य अंकन-9,999/-रूपये अदा किया था। परिवादी ने जब इस मोबाइल में सिम डालकर चलाया तो मोबाइल नहीं चला। उसने इसकी शिकायत दिनांक 01-9-2017 और उसके बाद पुन: कई बार कंपनी के टोल फ्री नंबर पर की किन्तु हर बार उसकी शिकायत निरस्त कर दी गई। मोटारोला कंपनी के सर्विस सेंटर पर दिखाये जाने पर उन्होंने परिवादी को बताया कि मोबाइल में ईएमआई नंबर अंकित नहीं है, जिस वजह से यह सिम डालने पर नहीं चलेगा, इसे विपक्षी-2 द्वारा ही खोला जा सकता है। परिवादी ने मोबाइल बदलने अथवा उसका मूल्य वापस करने के लिए विपक्षीगण से कई बार कहा, कानूनी नाटिस भी अपने वकील के माध्यम से दिलाया किन्तु न तो उसका अनुरोध स्वीकार किया गया और न ही नोटिस का कोई उत्तर दिया गया। उसने परिवाद में अनुरोधित अनुतोष स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की। परिवाद कथनों के समर्थन में परिवादी ने अपना शपथपत्र कागज सं.-3/5 दाखिल किया।
सूची कागज सं.-3/8 क माध्यम से परिवादी ने अपना आधार कार्ड, प्रश्नगत मोबाइल के डिब्बे, डिलीवरी स्लिप, सेल इंवायस, मोबाइल के संदर्भ में की गई शिकायत, विपक्षीगण को भिजवाये गये कानूनी नोटिस, डाकखाने की रसीद और विपक्षी-1 को भेजा गया नोटिस प्राप्त होने की रसीद की नकलों को दाखिल किया गया है। ये प्रपत्र पत्रावली के कागज सं.-3/9 लगायत 3/16 हैं।
विपक्षी-1 व 2 पर परिवाद के नोटिस तामील होना मानते हुए आदेश दिनांक 19-02-2018 द्वारा उनके विरूद्ध परिवाद की सुनवाई एकपक्षीय किये जाने के आदेश हुए।
परिवादी ने एकपक्षीय साक्ष्य में अपना साक्ष्य शपथपत्र दाखिल किया, तदोपरान्त उसने लिखित बहस भी दाखिल की। विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
हमने परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।
सूची कागज सं.-3/8 के माध्यम से दाखिल प्रपत्रों से यह प्रमाणित है कि परिवादी ने अंकन-9,999/-रूपये में मोटारोला कंपनी का एक मोबाइल सैट, जिसका विवरण परिवाद के पैरा-1 व 2 में दिया हुआ है, विपक्षी-1 के माध्यम से ऑन लाईन मंगाया गया था। यह मोबाइल सैट विपक्षी-2 कंपनी का है। परिवादी द्वारा दाखिल ऑन लाईन शिकायतों की नकल कागज सं.-3/13 के अवलोकन से प्रकट है कि विपक्षीगण ने बार-बार टोल फ्री नंबर पर शिकायत करने के बाद भी परिवादी द्वारा प्रश्नगत मोबाइल के संदर्भ में की गई शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की और मोबाइल बदलने की परिवादी की प्रार्थना बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत कर दी। परिवादी ने अपने साक्ष्य शपथपत्र में स्पष्ट रूप से यह कहा कि प्रश्गनत मोबाइल में उसका ईएमआई नंबर अंकित नहीं है, जिस कारण से इस मोबाइल में सिम नहीं चल पायेगा, ऐसा उसे मोटारोला कंपनी के सर्विस सेंटर द्वारा बताया गया था। परिवादी के इस कथन का भी विपक्षीगण की ओर से कोई खण्डन नहीं किया जा सका। मोबाइल विपक्षी-2 कंपनी का है। मोबाइल बदलने अथवा उसका मूल्य वापस करने की जिम्मेदारी विपक्षी-2 की है। विपक्षी-2 ने परिवादी की शिकायतों को अकारण अस्वीकृत करके सेवा में कमी की है। हमारे अभिमत में परिवादी को विपक्षी-2 से ब्याज सहित मोबाइल का मूल्य अंकन-9,999/-रूपये दिलाया जाना न्यायोचित होगा। तद्नुसार परिवाद एकपक्षीय स्वीकार होने योग्य है।
परिवाद सं.-104/2017
परिवाद योजित किये जाने की तिथि से वास्तविक वसूली की तिथि तक की अवधि हेतु 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अंकन-9,999/-रूपये की वसूली हेतु यह परिवाद विपक्षी-2 के विरूद्ध स्वीकार किया जाता है। विपक्षी-2 से परिवादी परिवाद व्यय की मद में अंकन-2500/-रूपये अतिरिक्त पाने का भी अधिकारी होगा। इस आदेशानुसार धनराशि प्राप्त करने से पूर्व परिवादी को प्रश्नगत मोबाइल और उसकी एसेसरीज विपक्षी-2 को वापस करनी होगी। आदेश का अनुपालन दो माह में किया जाये।
(सत्यवीर सिंह)(पवन कुमार जैन)
अध्यक्ष
आज यह निर्णय एवं आदेश हमारे द्वारा हस्ताक्षरित तथा दिनांकित होकर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।
(सत्यवीर सिंह)(पवन कुमार जैन)
अध्यक्ष
दिनांक: 13-04-2018
परिवाद संख्या-104/2017
निर्णय घोषित। आदेश हुआ कि परिवाद योजित किये जाने की तिथि से वास्तविक वसूली की तिथि तक की अवधि हेतु 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अंकन-9,999/-रूपये की वसूली हेतु यह परिवाद विपक्षी-2 के विरूद्ध स्वीकार किया जाता है। विपक्षी-2 से परिवादी परिवाद व्यय की मद में अंकन-2500/-रूपये अतिरिक्त पाने का भी अधिकारी होगा। इस आदेशानुसार धनराशि प्राप्त करने से पूर्व परिवादी को प्रश्नगत मोबाइल और उसकी एसेसरीज विपक्षी-2 को वापस करनी होगी। आदेश का अनुपालन दो माह में किया जाये।
, अध्यक्ष,
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