Uttar Pradesh

StateCommission

A/174/2019

Santosh Kumar - Complainant(s)

Versus

Prabandhak Maruti Insurance Broking Pvt Ltd - Opp.Party(s)

Prashant Kumar Tiwari

21 Feb 2019

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/174/2019
( Date of Filing : 06 Feb 2019 )
(Arisen out of Order Dated 09/01/2019 in Case No. C/199/2017 of District Ghazipur)
 
1. Santosh Kumar
S/O Sri Rajkaran Niwasi Gram and Post Karimiddinpur Distt. Ghazipur
...........Appellant(s)
Versus
1. Prabandhak Maruti Insurance Broking Pvt Ltd
1 Nelson Mandela Road Basant Kunj New Delhi 1100070
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE AKHTAR HUSAIN KHAN PRESIDENT
 
For the Appellant:
For the Respondent:
Dated : 21 Feb 2019
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखन

अपील संख्‍या-174/2019

(मौखिक)

(जिला उपभोक्‍ता फोरम, गाजीपुर द्वारा परिवाद संख्‍या 199/2017 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2019 के विरूद्ध)

संतोष कुमार पुत्र श्री राजकरन निवासी ग्राम व पोस्‍ट–करीमुद्दीनपुर, जनपद-गाजीपुर।                      ...................अपीलार्थी/परिवादी

बनाम

1. प्रबन्‍धक, मारुति इंश्‍योरेंश ब्रोकिंग प्राईवेट लिमिटेड, 1-नेल्‍सन मण्‍डेला रोड, बसन्‍त कुंज, नई दिल्‍ली-1100070

2. मैनेजर, इफको टोक्‍यो जनरल इंश्‍योरेंश कम्‍पनी, प्‍लाट नम्‍बर 3, सेक्‍टर 29, गुडगांव-122001 हरियाणा

3. शाखा प्रबन्‍धक, ए0जी0आर0 आटोमोबाईल्‍स प्रा0 लि0, बी-38/2 ए महमूरगंज वाराणसी-221010

4. संजय कुमार राय पुत्र श्री धर्मचारी राय निवासी मकान नम्‍बर 72, कलेक्‍टर घाट, शहर-गाजीपुर, गाजीपुर।

                                 ................प्रत्‍यर्थीगण/विपक्षीगण

समक्ष:-

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अख्‍तर हुसैन खान, अध्‍यक्ष।

 

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री प्रशान्‍त कुमार तिवारी,                                     

                            विद्वान अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।

दिनांक: 21.02.2019

मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अख्‍तर हुसैन खान, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

परिवाद संख्‍या-199/2017 सन्‍तोष बनाम प्रबन्‍धक मारूति इंश्‍योरेंश आदि में जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष फोरम, गाजीपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2019 के विरूद्ध यह अपील उपरोक्‍त परिवाद के परिवादी संतोष कुमार की ओर से धारा-15 उपभोक्‍ता संरक्षण  अधिनियम

 

 

-2-

1986 के अन्‍तर्गत इस आयोग के समक्ष प्रस्‍तुत की गयी है।

आक्षेपित आदेश के द्वारा जिला फोरम ने उपरोक्‍त परिवाद अपीलार्थी/परिवादी की अनुपस्थिति में निरस्‍त कर दिया है, जबकि निश्चित तिथि पर प्रत्‍यर्थी/विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्‍ता उपस्थित रहे हैं।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री प्रशान्‍त कुमार तिवारी उपस्थित आये हैं। प्रत्‍यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

मैंने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता के तर्क को सुना है                     और आक्षेपित आदेश तथा पत्रावली का अवलोकन किया                                   है।

अपीलार्थी/परिवादी ने दिनांक 09.01.2019 को जिला फोरम के समक्ष उपस्थित न होने का पर्याप्‍त कारण दर्शित किया है। चूँकि प्रत्‍यर्थी/विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्‍ता उक्‍त ति‍थि पर मौजूद रहे हैं, अत: मैं इस मत का हूँ कि अपील स्‍वीकार करते हुए जिला फोरम द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 09.01.2019 को 1000/-रू0 हर्जे पर अपास्‍त किया जाये और यह प्रकरण जिला फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्‍यावर्तित किया जाये कि जिला फोरम उपरोक्‍त हर्जा निश्चित तिथि तक अपीलार्थी/परिवादी द्वारा जिला फोरम में जमा करने पर उपरोक्‍त परिवाद को अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित करे और उसके बाद विधि के अनुसार परिवाद में अग्रिम कार्यवाही करे।

आदेश

     वर्तमान अपील स्‍वीकार की जाती है। जिला फोरम द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 09.01.2019 को 1000/-रू0 हर्जे पर अपास्‍त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्‍यावर्तित किया जाता है कि जिला फोरम उपरोक्‍त हर्जा अपीलार्थी/परिवादी द्वारा जिला  फोरम  में  जमा  करने  पर  उपरोक्‍त परिवाद अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित करे और प्रत्‍यर्थी/विपक्षीगण को नोटिस जारी कर विधि के अनुसार परिवाद में अग्रिम कार्यवाही करे।

 

 

-3-

     अपीलार्थी/परिवादी दिनांक 12.04.2019 को जिला फोरम के समक्ष उपस्थित होंगे और उसी दिन अपीलार्थी/परिवादी उपरोक्‍त हर्जे की धनराशि जिला फोरम के समक्ष जमा करेगा।

     यदि उपरोक्‍त निश्चित तिथि पर हर्जे की धनराशि अपीलार्थी/परिवादी द्वारा जिला फोरम के समक्ष जमा नहीं की जाती है तो वर्तमान आदेश निष्‍प्रभावी हो जायेगा।

 

 

                    (न्‍यायमूर्ति अख्‍तर हुसैन खान)           

                       अध्‍यक्ष                               

जितेन्‍द्र आशु0

कोर्ट नं0-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE AKHTAR HUSAIN KHAN]
PRESIDENT

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