राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या:-1273/2024
डा0 संतोष कुमार पुत्र श्री रामनाथ
बनाम
प्रबन्धक द्वारा आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड व अन्य
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री सुरेश चन्द्र शुक्ला
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :- 30.8.2024
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी/परिवादी द्वारा इस आयोग के सम्मुख धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम लखनऊ द्वारा परिवाद सं0-948/2003 में पारित आदेश दिनांक 15.3.2024 के विरूद्ध योजित की गई है।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख परिवादी नियमित रूप से उपस्थित होता रहा है परन्तु उपरोक्त तिथि दिनांक 15.3.2024 को परिवादी का स्वास्थ्य अचान खराब हो जाने के कारण वह न्यायालय पहुंचने में असमर्थ रहा, जिसके कारण जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवादी की अनुपस्थिति एवं अदम पैरवी में परिवाद को खारिज कर दिया गया, जिस हेतु अपीलार्थी/परिवादी को दण्डित न किया जावे एवं प्रश्नगत आदेश दिनांक 15.3.2024 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना अपीलार्थी/परिवादी द्वारा की गई।
समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए एवं इस तथ्य को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए कि मामला वर्ष-2003 से विचाराधीन है, न्यायहित में अपीलार्थी/परिवादी द्वारा रू0 1,000.00 (एक हजार रूपये) हर्जाना की
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धनराशि अदा किये जाने पर अपीलार्थी/परिवादी को सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है, उपरोक्त हर्जे की धनराशि 1000/-रू0 (एक हजार रूपये) उपभोक्ता वेलफेयर फण्ड "Legal Aid Account" State Consumer Disputes Redressal Commission UP" के पक्ष में अपीलार्थी/परिवादी द्वारा 01 सप्ताह की अवधि में जमा की जावे।
तद्नुसार इस मामले में बिना किसी गुणदोष पर विचार किये प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद सं0-948/2003 में पारित आदेश दिनांक 15.3.2024 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को इस आग्रह के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद सं0-948/2003 को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विविध वाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, इस आदेश की प्राप्ति से छ: माह की अवधि में बिना किसी पक्ष को स्थगन प्रदान करते हुए करना सुनिश्चित करें।
इस आदेश की प्रति अपीलार्थी/परिवादी द्वारा दिनांक 30.9.2024 अथवा उससे पूर्व जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख प्रस्तुत की जाए।
इस आदेश की प्राप्ति से विपक्षीगण के अधिवक्ता को इस आदेश की सूचना दो सप्ताह की अवधि में अपीलार्थी/परिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्राप्त करायी जावे।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
हरीश सिंह
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2., कोर्ट नं0-1