समक्ष न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम महोबा
परिवाद सं0-147/2011 उपस्थित- श्री जनार्दन कुमार गोयल, अध्यक्ष,
डा0 सिद्धेश्वर अवस्थी, सदस्य,
श्रीमती नीला मिश्रा, सदस्य
चंद्रिका प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री स्वामी प्रसाद गुप्ता निवासी-मुहल्ला–वासुदेव कस्बा व तहसील- चरखारी व जिला महोबा ....परिवादी
बनाम
अधिशाषी अभियंता,विधुत वितरण प्रखण्ड,महोबा दक्षिणांचल .....विपक्षी
निर्णय
श्री जनार्दन कुमार गोयल,अध्यक्ष द्वारा उदधोषित
परिवादी द्वारा यह परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि परिवादी एक कृषक है और तहसील चरखारी के मौजा घुटवई में कृषि भूमि पर कृषि कार्य करता है,जिसमें नलकूप संयोजन विपक्षी से करा रखा है । विधुत कनैक्शन का दि0 28.08.2010 तक का बिल जमा कर रखा है । अंतिम बिल दि0 25.07.2010 से 28.08.2010 तक का 1040/-रू0दि0 27.09.2010 को जमा किया और पिछला कोई बिल बकाया नहीं है । विपक्षी के कर्मचारियों ने दि027.08.2010 को बिना किसी कारण उसका विधुत कनैक्शन काट दिया जिससे उसके खेतों की सिंचाई नहीं हो सकी और फसल सूख गई और इससे उसे 2,00,000/-रू0 की क्षति हुई । परिवादी ने दि007.04.2010 को विपक्षी को एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि परिवादी के नलकूप के ट्रांसफार्मर से एक अन्य उपभोक्ता श्री दुर्गा प्रसाद पटैरिया का कनैक्शन जोड दिया है । जबकि उसका कनैक्शन दूसरे ट्रांसफार्मर से जोडना चाहिये था,जिसे हटाने की शिकायत उसने की थी लेकिन नहीं हटाया गया । अधिक लोड जोडने के कारण ट्रांसफार्मर खराब हो गया और दि027.08.2010 को तत्कालीन अवर अभियंता ने परिवादी का कनैक्शन काट दिया जो दि017.10.2011 तक भी नहीं जोडा गया । परिवादी ने दि003.09.2010 को विपक्षी को पंजीकृत डाक से शिकायती प्रार्थना पत्र भेजा और कनैक्शन जोडने की प्रार्थना की और कनैक्शन कटे रहने की अवधि के बिल को न भेजने की प्रार्थना की लेकिन विपक्षी ने कोई कार्यवाही नहीं की । परिवादी ने पुन: दि028.05.2011 को प्रार्थना पत्र दिया जिसमें दि0 27.07.2010 तक के बिल जारी न किये जाने व कनैक्शन जोडने की प्रार्थना की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई जो विपक्षी की सेवा में त्रुटि है और अनुचित व्यापार शैली है,जिससे उसे आर्थिक व मानसिक कष्ट हुआ है । अंत: परिवादी ने यह परिवाद परिवाद व्यय हेतु 2,000/-रू0,आर्थिक व मानसिक कष्ट के लिये 2,00,000/-रू0,कनैक्शन काटे जाने की तिथि से वर्तमान तक 9 प्रतिशत ब्याज सहित तथा नया ट्रांसफार्मर लगवाये जाने व कनैक्शन जोडने व उक्त अवधि का बिल न दिये जाने हेतु प्रस्तुत किया है
विपक्षी ने जबावदावा प्रस्तुत किया,जिसमें परिवादी का विधुत संयोजन लेना और दि025.07.2010 से 27.08.2010 तक का बिल जमा करना स्वीकार किया । परिवादी के नलकूप को आवंटित ट्रांसफार्मर से दूसरे उपभोक्ता दुर्गा प्रसाद पटैरिया को कनैक्शन देने से इंकार किया और कनैक्शन काटने के तथ्य से इंकार किया । विपक्षी द्वारा परिवादी के विधुत संयोजन को कभी विच्छेदित नहीं किया परिवादी दि025.07.2010 से विधुत उपभोग कर रहा है। परिवादी का ट्रांसफार्मर अक्टूबर,2011 में जल गया था लेकिन परिवादी पर देय बकाया होने के कारण और जमा न करने के कारण उसे नहीं बदला गया । दुर्गा प्रसाद पटैरिया के विधुत संयोजन को अलग ट्रांसफार्मर से जोडा गया जो अपने विधुत संयोजन का उपभोग कर रहे हैं । परिवादी दुर्गा प्रसाद पटैरिया से विद्वेष रखता है और झूठी शिकायत करता है । परिवादी द्वारा समस्त देयों की अदायगी पर ट्रांसफार्मर बदला जायेगा । विपक्षी को गलत रूप से पक्षकार बनाया गया है ।
परिवादी की और से अभिलेखीय साक्ष्य के अतिरिक्त चंद्रिका प्रसाद,कालीचरन,प्रेम सिंह के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये ।
विपक्षी की और से अभिलेखीय साक्ष्य के अतिरिक्त मनीष श्रीवास्तव मैनेजर का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया ।
विपक्षी सं02 की और से अभिलेखीय साक्ष्य के अतिरिक्त रमेश चंद्र,अधिशाषी अभियंता, प्रवीण कुमार,अवर अभियंता, जुनैद अहमद टी0जी02 के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये ।
पत्रावली का अवलोकन किया गया व पक्षकारों के अधिवक्तागण के तर्क सुने गये ।
स्वीकृत तथ्य है कि परिवादी नलकूप संयोजन धारक है । परिवादी का विधुत संयोजन सं0 4013/000028 है । परिवादी ने दि025.07.2010 से दि025.08.2010 तक की अवधि का 1040/-रू0 का बिल दि027.09.2010 को जमा किया है । विपक्षी के अनुसार अक्टूबर,2011 से ट्रांसफार्मर जला हुआ है जो अभी तक परिवर्तित नहीं किया गया है ।
विवाद इस प्रश्न पर है कि परिवादी के नलकूप कनैक्शन को दि027.08.2010 को विपक्षी के कर्मचारियों द्वारा काटा गया अथवा नहीं । क्या परिवादी के ट्रांसफार्मर से दुर्गा प्रसाद पटैरिया को कनैक्शन दिया गया । विपक्षी ने इन तथ्यों से इंकार किया है ।
विपक्षी द्वारा दि015.04.2010 को परिवादी के प्रार्थना पनत्र दिनांकित 07.04.2010 के उत्तर में यह पत्र प्रेषित किया गया था,जिसमें विपक्षी ने यह स्वीकार किया है कि परिवादी के नलकूप से श्री पटैरिया के कनैक्शन को ट्रांसफार्मर की उपलब्धता न होने के कारण जोडा गया । इस संबंध में उपखंड अधिकारी व अवर अभियंता,चरखारी को आवश्यक निर्देश जारी किये जा रहे हैं । इस प्रकार विपक्षी का यह कथन असत्य सिद्ध हो जाता है कि परिवादी के ट्रांसफार्मर से श्री पटैरिया को कभी कनैक्शन नहीं दिया गया । अभिलेख सं029 ग परिवादी की और से प्रस्तुत किया गया ।
जहां तक 27.08.2010 को कनैक्टशन काटे जोने का प्रश्न है परिवादी ने दि0 03.09.2010 को एक प्रार्थना पत्र पंजीकृत डाक से 5ग/2 प्रेषित किया है,जिसमें दि0 27.08.2010 को नलकूप कनैक्शन को काटे जाने का उल्लेख है । इसी प्रकार दि0 28.05.2011 को पत्र अभिलेख सं05ग/3 में भी विधुत संयोजन काटे जाने व पुन: जोडे जाने व बिल से मुक्ति दिये जाने की प्रार्थना की गई है । यह प्रार्थना पत्र पंजीकृत डाक से भेजा गया है । यदि परिवादी का कनैक्शन दि0 27.08.2010 को नहीं काटा गया होता तो उसे पंजीकृत डाक से उक्त पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं थी । परिवादी का अंतिम बिल दि025.07.2010 से दि025.08.2010 1040/–रू0 दि027.09.2010 तक जमा था । अंत: दि0 27.08.2010 को कोई बकाया धनराशि नहीं थी । विपक्षी विधुत विभाग द्वारा कनैक्शन काटने का कोई औचित्य नहीं था । विधुत काटी जाना विपक्षी की सेवा में त्रुटि है । यदपि परिवादी ने कनैक्शन काटे जाने से फसल सूखने का पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । यदपि परिवादी का दि027.08.2010 को बिना किसी कारण विधुत कनैक्शन काटे जाने और अक्टूबर,2011 में ट्रांसफार्मर जल जाने और परिवर्तित न किये जाने के कारण कोई बिल देने के लिये उत्तरदाई नहीं है ।
आदेश
परिवादी का परिवाद विपक्षी के विरूद्ध इस प्रकार स्वीकार किया जाता है । परिवादी नलकूप संयोजन सं0 4013/000028 के संबंध में दि0 27.08.2010 से ट्रांसफार्मर परिवर्तन की तिथि तक कोई विधुत देय अदा करने का उत्तरदाई नहीं है । विपक्षी विधुत विभाग परिवादी के नलकूप के विधुत कनैक्शन का आज से एक माह के अंदर ट्रांसफार्मर परिवर्तित कर चालू करे और चालू करने की तिथि बिल प्रेषित करने का अधिकारी होगा । परिवादी विपक्षी से 2000/-रू0 परिवाद व्यय व 2,000/- रूपया मानसिक कष्ट की क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी होगा जो आगामी बिलों में समायोजित किया जायेगा ।
(डा0सिद्धेश्वर अवस्थी) (श्रीमती नीला मिश्रा) (जनार्दन कुमार गोयल)
सदस्य, सदस्या, अध्यक्ष,
जिला फोरम,महोबा। जिला फोरम,महोबा। जिला फोरम,महोबा।
10.02.2016 10.02.2016 10.02.2016
यह निर्णय हमारे द्वारा आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित एवं उद़घोषित किया गया।
(डा0सिद्धेश्वर अवस्थी) (श्रीमती नीला मिश्रा) (जनार्दन कुमार गोयल)
सदस्य, सदस्या, अध्यक्ष,
जिला फोरम,महोबा। जिला फोरम,महोबा। जिला फोरम,महोबा।
10.02.2016 10.02.2016 10.02.2016