Rajasthan

Tonk

CC/120/2014

PRAHLADLAL - Complainant(s)

Versus

POSTOFFICE - Opp.Party(s)

NANDKISHORE SHARMA

20 Feb 2015

ORDER


प्रहलाद लाल बह्ामन 
बनाम 
अधीक्षक डाकघर टोंक मण्डल एवं पी.एम.जी. जयपुर 
परिवाद संख्या 120/2014

20.02.2015

 

 


        दोनों पक्षों को सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
    परिवादी ने विपक्षी का संक्षेप में यह सेवादोष बताया है कि उसने अपने अवयस्क पुत्र कमलेश व्यास का डाक जीवन बीमा दिनांक 28.11.2008 को पाॅच वर्ष के लिए बीमाधन 50,000/- रूपये हेतु कराया, जिसकी पाॅलिसी आर.जे. चाईल्ड 3702116 सी.एस. जारी की गई, जिस हेतु निरन्तर प्रतिमाह निर्धारित बीमा किश्त की अदायगी दिनांक 22.10.2013 तक की गई। परिपक्वता राशि के भुगतान हेतु दिनांक 21.11.2013 को रजि0 डाक से मूल डायरी सहित प्रार्थना-पत्र प्रेषित कर दिया लेकिन देय तिथि दिनांक 28.11.2013 तक भुगतान नही किया गया बार-बार लिखित में आवेदन पत्र एवं अभिभाषक के जरिये रजि0 पत्र भेजने के बावजूद भुगतान नही किया गया जिससे आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक संताप हुआ है।  
    विपक्षी के जवाब का सार है कि परिवादी उनका उपभोक्ता नही है। उक्त पाॅलिसी की भुगतान स्वीकृति दिनांक 18.07.2014 को जारी करके पंजीकृत डाक से परिवादी के पते पर भेजी गई जो नही मिलने के रिमार्क से वापिस आ गई पुनः दिनांक 30.07.2014 को स्वीकृति भेज दी गई उसके साथ ही देय राशि 65,250/- रूपये का चैक भी उपडाकपाल पीपलू को भुगतान हेतु प्रेषित किया गया था लेकिन बार-बार कहे जाने पर भी बीमा धारक ने भुगतान प्राप्त नही किया है इस प्रकार सेवा में कोई कमी नही की गई। 
    परिवादी ने साक्ष्य में अपने शपथ-पत्र के अलावा पाॅलिसी जारी करने के पत्र, पासबुक की प्रति, विपक्षी को समय-समय पर रजि0 डाक से प्रेषित पत्र एवं अभिभाषक के जरिये प्रेषित रजि0 नोटिस इत्यादि की प्रति प्रस्तुत की है। विपक्षी ने साक्ष्य में डाक अधीक्षक, मुख्य डाकघर, टोंक श्री बनवारी लाल के शपथ-पत्र के अलावा भुगतान स्वीकृति आदेश दिनांक 18.07.2014 एवं पोस्ट मास्टर टोंक की ओर से अधीक्षक डाकघर टोंक के पत्र दिनांक 17.11.2014 की प्रति प्रस्तुत की है। 
    हमने विचार किया।
    इस बारे में विवाद की स्थिति नही है कि परिवादी के अवयस्क पुत्र कमलेश व्यास की पाॅलिसी संख्या आर.जे. चाईल्ड 3702116-सी.एस. की परिपवक्ता तिथि 28.11.2013 थी जिसका भुगतान नियत तिथि को प्राप्त नही हुआ। 
    विपक्षी विभाग के अनुसार भुगतान स्वीकृति दिनांक 18.07.2014 को जारी की गई जिसका भुगतान जरिये चैक दिनांक 30.07.2014 को भेजने पर प्राप्त नही किया गया है। 
    भुगतान स्वीकृति दिनांक 28.11.2013 तक जारी नही किया जाना विपक्षी विभाग की लापरवाही व सेवादोष है इसके अलावा परिवादी द्वारा भुगतान प्राप्त करने से इन्कार करने का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया है। पोस्ट मास्टर टोंक की ओर से अधीक्षक डाक मण्डल टोंक को प्रेषित पत्र दिनांक 17.11.2014 में अंकित किया गया है कि उपपोस्टमास्टर पीपलू ने उन्हे अवगत कराया कि पाॅलिसी धारक ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर भुगतान लेने से मना कर दिया लेकिन हमारे समक्ष भुगतान लेने से मना करने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र की कोई प्रति प्रस्तुत नही की गई है तथा उपपोस्टमास्टर पीपलू का कोई शपथ-पत्र भी नही दिया गया है। इस प्रकार विपक्षी यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि स्वंय पाॅलिसी धारक ने पाॅलिसी का भुगतान प्राप्त नही किया था। अतः पाॅलिसी धारक को पाॅलिसी की परिपवक्ता तिथि 28.11.2013 को देय बीमा राशि का भुगतान नही किया जाना निश्चित रूप से विपक्षी का सेवादोष है। 
    अतः विपक्षी को निर्देश दिये जाते है कि परिवादी के अवयस्क पुत्र की बीमा पाॅलिसी संख्या आर.जे. चाईल्ड 3702116 सी.एस. पर देय बीमा राशि 65,250/- रूपये एवं इस पर परिपक्वता तिथि 28.11.2013 से भुगतान करने तक 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित दो माह में अदायगी की जावे। इसके अलावा मानसिक संताप एवं परिवाद व्यय की भरपाई हेतु 3,500/- रूपये की भी अदायगी की जावे। 
    आदेश खुले मंच में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड में जमा हो। 

विष्णु कुमार गुप्ता          किरण चैरसिया        भगवानदास खण्डेलवाल
   (सदस्य)                  (सदस्या)                 (अध्यक्ष)

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