Uttar Pradesh

Azamgarh

CC/240/2014

RANN VIJAY MAURYA - Complainant(s)

Versus

POST OFFICE - Opp.Party(s)

PARAS NATH TIWARI

23 Feb 2022

ORDER

 

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।

परिवाद संख्या 240 सन् 2014

प्रस्तुति दिनांक 22.12.2014

                                                                              निर्णय दिनांक 23.02.2022

रणविजय मौर्य पुत्र श्री विन्ध्याचल मौर्य ग्राम- कटौही, पोस्ट- मदियापार, तहसील- बूढ़नपुर, जिला- आजमगढ़ (उoप्रo)   

     .........................................................................................परिवादी।

बनाम

  1. प्रधान डॉकघर आजमगढ़ द्वारा प्रवर डॉक अधीक्षक आजमगढ़ (उoप्रo)
  2. पोस्ट ऑफिस अतरौलिया आजमगढ़ द्वारा पोस्ट मास्टर।    
  3. विपक्षीगण।

उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”

  •  

कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”

याची ने अपने याचना पत्र में यह कहा है कि वह दिनांक 07.11.2014 को एक रजिस्टर्ड पत्र जरिए रजिस्ट्री माo मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित किया था। दिनांक 07.11.2014 को प्रेषित पत्र के सन्दर्भ में याची ने जरिए आर.टी.आई. आवेदन दिनांक 28.11.2014 को जानकारी चाही, तो उत्तर प्रदेश शासन लोक शिकायत अनुभाग-1 द्वारा पत्र दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 को पत्रांक संख्या आर.टी.आई.1949/34-लोoशिo-1/2014 के द्वारा सूचित किया गया कि कार्यालय अभिलेखानुसार दिनांक 07.11.2014 का पत्र प्राप्त नहीं है। दिनांक 07.11.2014 को विपक्षी संख्या 02 की शाखा से अतरौलिया आजमगढ़ से प्रेषित रजिस्टर्ड पत्र याची को आज तक वापस प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में यह वाद कारण उत्पन्न हुआ। अतः विपक्षी संख्या 02 द्वारा दिनांक 07.11.2014 के रजिस्टर्ड पत्र को सही पते पर प्राप्त नहीं कराने तथा न ही शिकायतकर्ता को वापस करने के कारण हुई समस्त हानि मानसिक, आर्थिक, शारीरिक तथा वादखर्च के मद में मुo 50,000/- रुपए क्षतिपूर्ति विपक्षीगण से परिवादी को दिलाया जाए।    

याची द्वारा अपने याचना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रलेखीय साक्ष्य में याची ने कागज संख्या 6/1 मण्डलायुक्त, आजमगढ़ द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति, कागज संख्या 6/2व3 चक मार्ग खाली कराने हेतु मुo मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को लिखे गए पत्र की छायाप्रति तथा रजिस्ट्री रसीद प्रस्तुत किया है।    

कागज संख्या 9क² विपक्षीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्होंने परिवाद पत्र के कथनों से इन्कार किया है। अतिरिक्त कथन में उन्होंने यह कहा है कि परिवादी द्वारा एक पंजीकृत पत्र संख्या आर.यू.264133950आई.एन. उप डॉकघर अतरौलिया जनपद आजमगढ़ से दिनांक 07.11.2014 को बुक कराई गई थी। पंजीकृत पत्र उसी दिन प्राप्त कर्ता को वितरित किए जाने हेतु आजमगढ़ आर.एम.एस. से रजिस्टर्ड लिस्ट बैग संख्या आर.बी.यू.0008656637 के लिस्ट के क्रमांक 2/9 पर दर्ज कर भेज दी गयी, जिसे माo मुख्यमंत्री लखनऊ को वितरित कर दिया गया। परिवाद गलत आधार पर प्रस्तुत किया गया है। अतः परिवाद निरस्त किया जाए।    

विपक्षीगण द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रलेखीय साक्ष्य में विपक्षीगण द्वारा कागज संख्या 12/1 रजिस्टर्ड लिस्ट जो आर.एम.एस. आजमगढ़ को प्राप्त कराई गयी थी, की छायाप्रति, कागज संख्या 12/2व3 चीफ पोस्ट मास्टर लखनऊ जी.पी.ओ. 226001 द्वारा प्रेषित पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है।

बहस के दौरान पुकार कराए जाने पर उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए तथा उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपना-अपना बहस सुनाया। बहस सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विपक्षीगण ने जो प्रपत्र प्रस्तुत किये हैं उसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि याची द्वारा भेजा गया पत्र माo मुख्यमंत्री जी को वितरित कर दिया गया था। ऐसी स्थिति हमारे विचार से परिवाद अस्वीकार किए जाने योग्य है। 

आदेश

                                                          परिवाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

 

 

 

              

                                                                           गगन कुमार गुप्ता                कृष्ण कुमार सिंह   

                                                         (सदस्य)                              (अध्यक्ष)

 

         दिनांक 23.02.2022

                                               यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

 

 

 

 

                                           गगन कुमार गुप्ता               कृष्ण कुमार सिंह

                                                              (सदस्य)                            (अध्यक्ष)

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