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BHEEKH SHANKAR filed a consumer case on 21 Oct 2021 against POST OFFICE in the Azamgarh Consumer Court. The case no is CC/127/2015 and the judgment uploaded on 16 Nov 2021.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।
परिवाद संख्या 127 सन् 2015
प्रस्तुति दिनांक 14.07.2015
निर्णय दिनांक 21.10.2021
भीमशंकर सिंह उम्र 57 साल पुत्र स्वo बलभद्र सिंह साकिन दीपगढ़ पोस्ट- गोलाबाजार गोरखपुर हाल मुकाम भीमशंकर सिंह 20वीं वाहिनी पी.ए.सी.सी. दल जनपद- आजमगढ़।
.........................................................................................परिवादी।
बनाम
प्रवर अधीक्षक डॉकघर आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़ 276001
उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”
कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”
परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि वह 20वीं वाहिनी पी.ए.सी.सी दल जनपद सोनभद्र में कार्यरत था तथा प्रधान पोस्ट ऑफिस सोनभद्र में चल रही आर.डी. (नियमित मासिक) जमा धनराशि को भविष्य में आवेदक के काम आवे, को नियमित जमा करता रहा तथा अपने स्थानान्तरण के पूर्व आवदेक का आर.डी. (नियमित मासिक) जमा पूर्णतया नियमित था। परिवादी ने आजमगढ़ स्थानान्तरण के बाद अपने समस्त कागजात, पासबुक आदि विपक्षी के पास जमा किया तथा विपक्षी के निर्देश पर समस्त कागजात सुसंगत प्रपत्र भर कर जमा किया तथा दिनांक 11.03.2014 को जमा किया समस्त कार्यवाही विपक्षी द्वारा सम्पन्न किया गया। परिवादी ने अपने आर.डी. (नियमित जमा) पासबुक को दिनांक 11.03.2014 को जमा करने के बाद बार-बार प्रार्थना करने के बाद दिनांक 28.03.2015 तक परिवादी को पासबुक व स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई पता नहीं चला इस प्रकार परिवादी की आर.डी. नियमित जमा धनराशि 11.03.2014 से परिवाद प्रस्तुत करने तक जमा नहीं हो पायी तथा नियमित जमा धनराशि रुक गयी तथा नियमित प्रपत्र से आवेदक वंचित हो गया। परिवादी ने काफी लिखा-पढ़ी किया, लेकिन कोई जवाब परिवादी को सही समय पर व सही तरीके से नहीं मिला। परिवादी ने थक हार कर सूचना के अधिकार के तहत जब कार्यवाही किया तो गलत तथ्यों पर सूचना उपलब्ध कराई गयी तथा बताया गया कि एस.बी.10(बी.) फॉर्म अधूरा भरा गया है तथा दिनांक 20.03.2014 को प्रधान डॉकघर सी.बी.एस. में मर्ज हो गया है। जबकि पासबुक 11.03.2014 को ही भेजा जा चुका था जो मर्ज होने से पहले का है। अब तक परिवादी का खाता अनियमित होने से लगभग 65,000/- रुपया का लाभांश तथा उसके जीवन की सुरक्षा की हानि हुई। परिवादी बार-बार प्रार्थना करता रहा कि पासबुक मंगाकर खाता आजमगढ़ में नियमित कर उसकी धनराशि जमा कराई जाए लेकिन कोई सुनवा नहीं हुए। अतः विपक्षी को आदेशित किया जाए कि वह परिवादी का पासबुक मंगाकर उसमें जमा धनराशि मूल नियमित करें इसके लिए कोई अतिरिक्त व्यय आवेदक से वसूल न करे तथा 1,00,000/- रुपया बतौर हर्जा अदा करे।
परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी द्वारा कागज संख्या 5/1 विपक्षी द्वारा इस आशय का आदेश पारित किया गया है कि ‘आर.डी. खाता संख्या 2228961 राबर्ट्सगंज जो आप द्वारा आजमगढ़ प्रधान डॉकघर में ट्रान्सफर के लिए जमा किया गया था, आजमगढ़ प्रधान डॉकघर 20.03.2014 को सी.बी.एस. प्रणाली में तब्दील हो गया। अतः ट्रान्सफर करना सम्भव नहीं है। आप अपनी पासबुक आजमगढ़ एच.ओ. से प्राप्त करें’, कागज संख्या 5/2 अधीक्षक डॉकघर मीरजापुर मण्डल मीरजापुर द्वारा इस आशय का पत्र है कि ‘इस मामले में सूचित करना है कि आर.डी. पासबुक संख्या 2228961 में दिनांक 14.02.2014 को बैलेंस रुपये 19,500/- जमा है अतः आपसे अनुरोध है कि आपके द्वारा एस.बी.10(बी.) स्थानान्तरण फॉर्म भरकर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अतिशीघ्र कार्यवाही पूर्ण कर सम्बन्धित डॉकघर को प्रेषित करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके’, कागज संख्या 5/3 आर.टी.आई. द्वारा मांगी गयी सूचना में यह लिखा गया है कि ‘आपके आर.टी.आई. आवेदन पत्र दिनांक 28.03.2015 के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आप द्वारा प्रस्तुत एस.बी.10(बी) फार्म अधूरा भरा गया था तथा आजमगढ़ प्रधान डॉकघर दिनांक 20.03.2014 को सी.बी.एस. में माइग्रेट हो गया। अतः आपके खाता ट्रान्सफर आवेदन पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। अगर आपको उक्त सूचना से संतुष्टि नहीं है तो आप 30 दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी निदेशक डॉक सेवाएं, गोरखपुर में अपील कर सकते हैं।’, कागज संख्या 5/5 परिवादी द्वारा प्रधान डॉकघर आजमगढ़/सोनभद्र को लिखे गए पत्र की छायाप्रति, कागज संख्या 5/6 व 5/8 एकनॉलेजमेन्ट की छायाप्रति, कागज संख्या 5/9 जनसूचना आयुक्त इन्द्रभवन लखनऊ को लिखे गए पत्र की छायाप्रति, कागज संख्या 5/10 स्मृति पत्र की छायाप्रति तथा कागज संख्या 9/11 जनसूचनाधिकारी जी.पी.ओ. हजरतगंज लखनऊ उoप्रo को लिखे गए पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है।
कागज संख्या 12क विपक्षी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसने परिवाद पत्र के कथनों से इन्कार किया है। अतिरिक्त कथन में उसने यह कहा है कि दिनांक 12.03.2014 को आर.डी. खाता संख्या 2228961 को आजमगढ़ कार्यालय में स्थानान्तरित करने के लिए दिया गया। उक्त आर.डी. राबर्ट्सगंज, सोनभद्र से संचालित होता रहा है। आर.डी. के स्थानान्तरण किए जाने की पत्रावली की जाँच-पड़ताल विपक्षी के कार्यालय द्वारा किया गया तो पाया गया कि एस.बी.10(बी) फॉर्म पर भीमशंकर सिंह का हस्ताक्षर नहीं है। इस पर पत्रावली में उपलब्ध उनके मोबाइल नं. के माध्यम से उनको सूचना दी गयी और कहा गया कि कार्यालय आकर अपना हस्ताक्षर बना दें, जिससे कि कार्यवाही पूर्ण की जा सके। सूचना दिए जाने के बावजूद भी परिवादी भीमशंकर सिंह आजतक कार्यालय नहीं आए, जिससे आजतक कार्यवाही लम्बित है। इसी बीच डॉकघर अधीक्षक मिर्जापुर मण्डल मिर्जापुर द्वारा भी दिनांक 06.05.2015 को एक पत्र जारी कर भीमशंकर सिंह को सूचित किया गया कि एस.बी.10(बी) स्थानान्तरण फॉर्म भरकर प्राप्त नहीं हुआ है, अतिशीघ्र कार्यवाही सम्पन्न कर डॉकघर को प्रेषित करें। इसके बावजूद भी शिकायतकर्ता द्वारा अपने ही काम को पूर्ण कराने हेतु कोई सहयोग नहीं किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अपने एस.बी.10(बी) फार्म पर हस्ताक्षर न किए जाने के कारण उसके स्थानांतरण की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पाने का एक मात्र कारण रहा है। जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा लगातार अरूचि दिखाई गयी तथा अनावश्यक रूप से लिखा-पढ़ी कर विभाग तथा अन्य कार्यालयों को हैरान व परेशान किया जा रहा है। विपक्षी ने सेवा में कोई कमी नहीं की है। अतः परिवाद खारिज किया जाए।
विपक्षी द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। कागज संख्या 5/1 इस आशय का है कि आर.डी. खाता संख्या 2228961 राबर्ट्सगंज जो परिवादी द्वारा आजमगढ़ प्रधान डॉकघर में ट्रान्सफर के लिए जमा किया गया था, आजमगढ़ प्रधान डॉकघर दिनांक 20.03.2014 को सी.बी.एस. प्रणाली में तब्दील हो गया। अतः ट्रान्सफर करना सम्भव नहीं है। कागज संख्या 5/2 अधीक्षक डॉकघर मीरजापुर मण्डल मीरजापुर द्वारा जारी इस आशय का पत्र है कि परिवादी को इस मामले में सूचित करना है कि आर.डी. पासबुक संख्या 2228961 में दिनांक 14.02.2014 को बैलेंस रुपये 19,500/- जमा है अतः आपसे अनुरोध है कि आपके द्वारा एस.बी.10(बी.) स्थानान्तरण फॉर्म भरकर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अतिशीघ्र कार्यवाही पूर्ण कर सम्बन्धित डॉकघर को प्रेषित करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। कागज संख्या 5/3 आर.टी.आई. आवेदन पत्र दिनांक 28.03.2015 के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत एस.बी.10(बी) फॉर्म अधूरा भरा गया था तथा आजमगढ़ प्रधान डॉकघर दिनांक 20.03.2014 को सी.बी.एस. में माइग्रेट हो गया। अतः परिवादी के खाता ट्रान्सफर आवेदन पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। जवाबदावा में विपक्षी ने यह लिखा है कि जब विपक्षी के कार्यालय द्वारा जाँच-पड़ताल किया गया तो एस.बी.10(बी) फॉर्म पर भीम शंकर जी का हस्ताक्षर नहीं बना था, जिसकी सूचना मोबाइल नम्बर के माध्यम से उनको दी गयी और कहा गया कि वह कार्यालय आकर अपना हस्ताक्षर बनाए, जिससे कि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। हस्ताक्षर बनाने की सूचना दिए जाने के बावजूद भी परिवादी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। डॉकघर अधीक्षक मिर्जापुर मण्डल मिर्जापुर द्वारा भी दिनांक 06.05.2015 को एक पत्र जारी कर भीमशंकर सिंह को सूचित किया गया कि एस.बी.10(बी) स्थानान्तरण फॉर्म भरकर प्राप्त नहीं हुआ है। परिवादी एस.बी.10(बी.) स्थानान्तरण फॉर्म भरकर डॉकघर को प्रेषित करे। उपरोक्त विवेचनाओं से हमारे विचार से परिवाद स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। परिवादी को आदेशित किया जाता है कि वह विपक्षी द्वारा मांगी गयी कागजी कार्यवाही को पूर्ण कर डॉकघर को दे, जिससे कि उसका खाता अन्तरित हो सके। उभय पक्षकार खर्चा मुकदमा अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
दिनांक 21.10.2021
यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
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