Uttar Pradesh

Barabanki

EA/3/2017

Mohit Kumar - Complainant(s)

Versus

Post Master - Opp.Party(s)

26 Apr 2024

ORDER

पत्रावली प्रस्तुत। उभय पक्ष उपस्थित हैं।

परिवादी की ओर से दिनांक 18/04/2024 को अवगत कराया गया है कि निर्णीत ऋणी द्वारा ज़रिये चेक रू0 25,845/- एवं रू0 10,450/- न्यायालय में जमा करा दिया गया है। अतः जमा धनराशि डिक्रिदार के पक्ष में निर्गत करके वाद समाप्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

दिनांक 18/04/2024 को ही निर्णीत ऋणी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि निर्णीत ऋणी द्वारा संपूर्ण डिक्रीत धनराशि का भुगतान पूर्ण किया जा चुका है। उक्त कारण वश वाद की आवश्यकता समाप्त हो गई है। तदनुसार वाद का निस्तारण करने हेतु अनुरोध किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता गण को सुना गया। प्रश्नगत इजरावाद में डिक्रीत धनराशि का भुगतान हो जाने के कारण वाद का कारण समाप्त हो गया है। अतः प्रश्नगत इजरावाद पूर्ण संतुष्टि के आधार पर निस्तारित किए जाने योग्य है।

तदनुसार इजरावाद संख्या 03/2017 पूर्ण संतुष्टि में निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे।

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