Uttar Pradesh

Azamgarh

CC/81/2017

ASHUL SINGHAL - Complainant(s)

Versus

POST MASTER - Opp.Party(s)

19 Jan 2021

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum
Azamgarh(U.P.)
 
Complaint Case No. CC/81/2017
( Date of Filing : 26 Apr 2017 )
 
1. ASHUL SINGHAL
AZAMGARH
...........Complainant(s)
Versus
1. POST MASTER
AZAMGARH
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE KRISHNA KUMAR SINGH PRESIDENT
 HON'BLE MR. GAGAN KUMAR GUPTA MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 19 Jan 2021
Final Order / Judgement

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।

परिवाद संख्या 81 सन् 2017

प्रस्तुति दिनांक 26.04.2017

                                                                                  निर्णय दिनांक  19.01.2021              

अंशुल सिंघल उम्र तखo 30 साल निवासी मोहल्ला सदावर्ती (शांती मार्केट) चौक शहर व जिला- आजमगढ़ प्रोपराइटर मेसर्स सिंघल ट्रेडर्स शांती मार्केट चौक आजमगढ़।

     .........................................................................................परिवादी।

बनाम

  1. प्रधान डॉकघर (भारतीय डॉक विभाग) आजमगढ़ बजरिए सीनियर पोस्ट मास्टर प्रधान डॉकघर आजमगढ़।
  2. मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल उoप्रo परिमण्डल (भारतीय डॉक विभाग) लखनऊ।      
  3.  

उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”

  •  

कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”

परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि वह दिनांक 04.05.2015 को विपक्षी संख्या 01 से एक पार्सल अपने स्टेशनरी ग्राहक रिलायंश लाइन इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जनपद शाहजहांपुर हेतु बुक कराया। पार्सल का वजन 20 किलोग्राम था। जिसके बुकिंग चार्ज हेतु 665/- रुपए विपक्षी संख्या 01 को अदा किया था। पार्सल में भेजे गए वस्तु का मूल्य 35,723/- रुपए था। पार्सल लगभग एक सप्ताह तक उसके ग्राहँक को नहीं मिला तो परिवादी ने 20.05.2015 को उसकी शिकायत की, लेकिन विपक्षी संख्या 01 ने उसके शिकायत की कोई कार्यवाही नहीं की। शिकायतों की जाँच सम्बन्धित डॉकघरों द्वारा करायी गयी परन्तु पार्सल के डिलवरी सम्बन्धी उत्तरदायित्व को अन्य कार्यालयों पर हस्तान्तरण कर स्वयं को बचाने का प्रयास किया है। विपक्षीगण के कृत्य से परिवादी की गुडबिल खराब हुई जिसकी वजह से परिवादी को 25,000/- रुपए की क्षति हुई है। अतः विपक्षीगण से परिवादी के सामान का मूल्य 35,723/- रुपया एवं पार्सल शुल्क 665/- रुपया तथा मानसिक व शारीरिक क्षति 25,000/- कुल रुपया 61,388/- रुपए का भुगतान करवाया जाए।   

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी ने कागज संख्या 7/1 रसीद रजिस्ट्री की छायाप्रति, कागज संख्या 7/2 व 7/3 ट्रैक कम्प्लेन्ट स्टेटस की छायाप्रति, कागज संख्या 7/4 ग्रीवेन्स स्टेटस, कागज संख्या 7/5 सहायक निदेशक कार्यालय चीफ पोस्टमास्टर जनरल उoप्रo परिमण्डल लखनऊ की रिपोर्ट की छायाप्रति है जिसमें यह कहा गया है कि उसका सामान नियत स्थान पर नहीं पहुंचा है, कागज संख्या 7/6 भारतीय डॉक विभाग द्वारा परिवादी को लिखे गए पत्र की छायाप्रति, कागज संख्या 7/7 इस सन्दर्भ की रिपोर्ट की छायाप्रति है कि कार्यवाही आजमगढ़ भेजी जाती है, कागज संख्या 7/8 सहायक महानिदेशक (लोक शिकायत) डॉक भवन संसद मार्ग नई दिल्ली के आदेश की छायाप्रति, कागज संख्या 7/9 कार्यालय प्रवर अधीक्षक डॉकघर आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़ की रिपोर्ट की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है।  

कागज संख्या 11ग जवाबदावा द्वारा सीनियर पोस्टमास्टर जनरल प्रस्तुत की गयी है। इस जवाबदावा में परिवादी ने परिवाद पत्र के कथनों से इन्कार किया गया है। गलत परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः परिवाद पत्र निरस्त किया जाए।

सीनियर पोस्टमास्टर आजमगढ़ द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रलेखीय साक्ष्य में विपक्षी अंशुल सिंघल को भेजे गए ई-मेल की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।

विपक्षी संख्या 02 द्वारा कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

परिवादी उपस्थित व विपक्षीगण अनुपस्थित। परिवादी को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली में प्रस्तुत सारे कागजातों से यह सिद्ध होता है कि परिवादी द्वारा बुक किया गया सामान अपने गन्तव्य तक नहीं पहुँचा, जिसकी जिम्मेदारी विपक्षीगण की थी। अतः ऐसी स्थिति में हमारे विचार से परिवाद स्वीकार होने योग्य है। 

 

आदेश

          परिवाद- पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी संख्या 01 आदेशित किया जाता है कि वह भेजे गए सामान की कीमत मुo 35,723/- रुपए (रु. पैंतीस हजार सात सौ तेईस मात्र) व पार्सल शुल्क मुo 665/- रुपए (छः सौ पैंसठ मात्र) कुल मुo 36,388/- रुपए (रु. छत्तीस हजार तीन सौ अड़तीस मात्र) अन्दर 30 दिन परिवादी को उपलब्ध कराए। जिस पर विपक्षी संख्या 01 परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि से अन्तिम भुगतान की तिथि तक 09% वार्षिक ब्याज देने के लिए बाध्य होगा। 

 

 

 

 

                                                                         गगन कुमार गुप्ता                कृष्ण  कुमार सिंह                                

                                                          (सदस्य)                         (अध्यक्ष)

 

              दिनांक  19.01.2021

 

                                                 यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

 

 

                                            गगन कुमार गुप्ता                  कृष्ण  कुमार सिंह

                                                                    (सदस्य)                          (अध्यक्ष)

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE KRISHNA KUMAR SINGH]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. GAGAN KUMAR GUPTA]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.