Uttar Pradesh

Azamgarh

CC/48/2013

MO.RAMZAN - Complainant(s)

Versus

POST MASTAR - Opp.Party(s)

PARAS NATH TIWARI

08 Jan 2019

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum
Azamgarh(U.P.)
 
Complaint Case No. CC/48/2013
( Date of Filing : 03 Apr 2013 )
 
1. MO.RAMZAN
AZAMGARH
...........Complainant(s)
Versus
1. POST MASTAR
AZAMGARH
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE KRISHNA KUMAR SINGH PRESIDENT
 HON'BLE MR. RAM CHANDRA YADAV MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 08 Jan 2019
Final Order / Judgement

1

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम- आजमगढ़।

परिवाद संख्या 48 सन् 2013

   प्रस्तुति दिनांक 03.04.2013

                                    निर्णय दिनांक  08.01.2019

मोo रमजान पुत्र श्री करमुलाही, ग्राम- सपहा पाठक, पोस्ट- बाजार गोसाईं, तहसील- सगड़ी, जिला- आजमगढ़।

......................................................................................परिवादी।

बनाम

                     सीनियर पोस्ट मास्टर, आजमगढ़।.......................................................................................विपक्षी।

उपस्थितिः- अध्यक्ष- कृष्ण कुमार सिंह, सदस्य- राम चन्द्र यादव

 

  •  

अध्यक्ष- “कृष्ण कुमार सिंह”-

परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि उसने दिनांक 15.11.2011 को लिखित अपील समक्ष मुख्य सूचना आयुक्त केन्द्रीय सूचना आयोग भारत सरकार नई दिल्ली-110066 रजिस्ट्री संख्या 3253 के माध्यम से दिनांक 16.11.2011 को प्रेषित किया था। परिवादी द्वारा दिनांक 25.11.2011 को लिखित अपील समक्ष मुख्य सूचना आयुक्त केन्द्रीय सूचना आयोग भारत सरकार नई दिल्ली-110066 को स्पीड पोस्ट संख्या इ.यू.158677331आई.एन. के माध्यम से 26.11.2011 को प्रेषित किया था। दोनों अपीलें मुख्य डॉकघर आजमगढ़ से प्रेषित की गयी थी। अपीलों के सन्दर्भ में कोई सूचना प्राप्त न होने की दशा में शिकायतकर्ता द्वारा माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष 11.12.2012 को आवेदन करके जानकारी चाही गई जिसके सन्दर्भ में माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग का पत्र दिनांक 21.12.2012 को प्राप्त हुआ। केन्द्रीय सूचना आयोग के पत्र दिनांक 21.12.2012 से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर दिनांक 07.01.2013 को विपक्षी के कार्यालय से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन करके दिनांक 16.11.2011 व 26.11.2011 को प्रेषित पत्रों के सन्दर्भ में सूचना चाही। लेकिन आजतक वांछित सूचना परिवादी को नहीं मिली। विपक्षी

2

का यह कृत्य सेवा की कमी के श्रेणी में आता है। अतः परिवादी को विपक्षी से 1,00,000/- रुपया शारीरिक एवं मानसिक कष्ट हेतु दिलवाया जाए।

परिवादी ने अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

परिवादी द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य में 6/1 जनसूचनाधिकारी केन्द्रीय सूचना आयोग भारत सरकार नई दिल्ली को दी गयी सूचना की छायाप्रति, कागज संख्या 6/2 द्वारा जनसूचना अधिकारी द्वारा मोo रमजान को दी गयी सूचना की छायाप्रति, कागज संख्या 6/3 जनसूचनाधिकारी कार्यालय सीनियर पोस्ट मास्टर आजमगढ़ को दिए गए सूचना की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है।

विपक्षी की ओर से कागज संख्या 8/1 जवाबदावा प्रस्तुत कर परिवाद पत्र के कथनों से इन्कार किया है। अतिरिक्त कथन में यह कहा गया है कि रजिस्ट्री संख्या 3253 दिनांक 16.11.2011 तथा स्पीड पोस्ट संख्या इ.यू.158677331 आई.एन. दिनांक 26.11.2011 ईo के सन्दर्भ में याची द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। इसलिए विभाग इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है न तो कोई उत्तर दे सकता है। परिवादी द्वारा दिनांक 07.01.2013 को दिए गए पत्र में याची द्वारा रजिस्ट्री संख्या 3253 दिनांक 16.11.2011 तथा स्पीड पोस्ट संख्या इ.यू.158677331 आई.एन. की पुष्टि के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। शिकायत झूठी है। अतः परिवाद खारिज किया जाए।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में इस तरह का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि उसने रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट किया था अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में हमारे विचार से परिवाद खारिज किए जाने योग्य है।

 

 

3

आदेश

परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

 

 

राम चन्द्र यादव                  कृष्ण  कुमार सिंह

                                                                      (सदस्य)                          (अध्यक्ष)

 

दिनांक 08.01.2019

यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

 

 

 

राम चन्द्र यादव                  कृष्ण  कुमार सिंह

                                                                      (सदस्य)                          (अध्यक्ष)

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE KRISHNA KUMAR SINGH]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. RAM CHANDRA YADAV]
MEMBER

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