मौखिक
उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2366/2011
इक्जीक्यूटिव इंजीनियर विद्युत वितरण
बनाम
पूनम उर्फ पुनिया
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
उपस्थिति:-
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: श्री इशार हुसैन, विद्धान अधिवक्ता
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित: कोई नही
दिनांक :06.02.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी इक्जीक्यूटिव इंजीनियर विद्युत वितरण की ओर से विद्वान जिला आयोग, द्धितीय लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या- 110/2010, पूनम उर्फ पुनिया बनाम इक्जीक्यूटिव इंजीनियर विद्युत में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 12.08.2011 के विरूद्ध योजित की गयी है।
अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी की ओर विद्धान अधिवक्ता श्री इशार हुसैन उपस्थित है। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता के तर्क को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख एंव प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश का अवलोकन किया गया।
परिवादिनी का का कथन है कि उसके पति स्व0 छन्नूलाल गुप्ता ने विपक्षी से 01 किलोवाट का विद्युत कनेक्शन संख्या-27/6/3222/022218 लिया था तथा समय-समय पर विद्युत बिलों का भुगतान करते रहे। बीमारी के कारण छन्नूलाल गुप्ता की मृत्यु हो गई। परिवादिनी ने सम्पूर्ण बकाया दिनांक 10.09.2007 को जमा करते हुये कनेक्शन का विच्छेदन करा लिया था। विपक्षी ने छन्नूलाल गुप्ता के नाम से अंकन 41,112.00 रू0 के बकाये की नोटिस भेजा जो गलत है। अत: परिवादिनी ने यह परिवाद संस्थित किया है।
विपक्षी ने जिला मंच के समक्ष कोई प्रतिवाद पत्र दाखिल नहीं किया है।
जिला आयोग ने उभय पक्ष के अभिकथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरान्त विपक्षीगण द्धारा परिवादिनी के पति स्व0 छन्नूलाल गुप्ता को भेजी गई डिमांड नोटिस अंकन 41,112.00 रू0 को निरस्त करते हुये क्षतिपूर्ति अंकन 2,000.00 एंव वाद व्यय अंकन 1,000.00 का भुगतान करने का आदेश दिया है।
पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एंव अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया।
जिला मंच ने उल्लिखित किया है कि परिवादिनी ने विद्युत बिलों का भुगतान करते हुये पी0 डी0 रिपोर्ट की छाया प्रति 7ग/2 दाखिल किया है। अत: पीठ की राय में विद्युत बिलों का समस्त भुगतान करने के पश्चात ही अपीलार्थी/विपक्षी द्धारा पी0 डी0 प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। पीठ के मत से जिला आयोग ने दाखिल सभी अभिलेखों व साक्ष्यों की पूर्ण विवेचना करते हुए प्रश्नगत परिवाद में विवेच्य निर्णय पारित किया है। जिला मंच ने क्षतिपूर्ति अंकन 2,000.00 रू0 तथा वाद व्यय अंकन 1,000.00 रू0 के सम्बन्ध में जो आदेश दिया है वह उचित नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्धारा पारित निर्णय/आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि क्षतिपूर्ति अंकन 2,000.00 रू0 व वाद व्यय अंकन 1,000.00 हेतु पारित आदेश अपास्त किया जाता है। शेष निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि राज्य आयोग के समक्ष जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित नियमानुसार वापस की जावेगी।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
रंजीत, पी0 ए0,
कोर्ट-03