Rajasthan

Jaipur-I

CC/601/2012

AJAY KUMAR PAREEK - Complainant(s)

Versus

POOJA MOTORS - Opp.Party(s)

RATAN SINGH

01 May 2014

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/601/2012
 
1. AJAY KUMAR PAREEK
D-64/B, MADHO SINGH ROAD, BANIPARK, JAIPUR
...........Complainant(s)
Versus
1. POOJA MOTORS
JALUPURA LINK, M.I. ROAD, JAIPUR
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE R.K.Mathur PRESIDENT
 HON'BLE MRS. Seema sharma MEMBER
 HON'BLE MR. O.P. Rajoriya MEMBER
 
For the Complainant:RATAN SINGH, Advocate
For the Opp. Party:
ORDER

                                                            जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर प्रथम, जयपुर

समक्ष:    श्री कैलाश चन्द्र शर्मा - अध्यक्ष
          श्रीमती सीमा शर्मा - सदस्य
          श्री ओमप्रकाश राजौरिया - सदस्य

परिवाद सॅंख्या: 601/2012
अजय कुमार पारीक, निवासी डी-64/बी, माधोसिंह रोड़, बनीपार्क, जयपुर (राज0)
                                              परिवादी
               ं     बनाम

पूजा मोटर्स, प्रोपराईटर/प्रबंधक, स्थायी पता - जालुपुरा लिंक, एम.आई.रोड़, जयपुर (राज0) 302001
              विपक्षी

अधिवक्तागण :-
श्री रतन सिंह - परिवादी
श्री राजेश जैन - विपक्षी
                             परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक: 21.05.12

                       आदेश     दिनांक: 16.01.2015

परिवाद में अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी ने दिनांक  16.03.2012 को विपक्षी के यहां से जरिए बिल नंबर 3734 एक क्लच प्रेशर प्लेट सैट व एक क्लच लीवर कुल 3020/- रूपए में क्रय किए थे । परिवादी का कथन है कि दोनों क्लच प्लेट घटिया क्वालिटी की व खराब विक्रय्र की गई थी जो परिवादी के वाहन के योग्य नहीं होने के कारण परिवादी उन्हें वापिस लौटाने गया परन्तु विपक्षी ने वापिस लेने से इंकार कर दिया । परिवादी का कथन है कि उसे इन खराब क्लच प्रेशर प्लेट व क्लच लीवर के कारण 1850/- रूपए का नुकसान हुआ है । परिवादी का कथन है कि इस प्रकार  विपक्षी ने घटिया माल बेचकर सेवादोष कारित किया है । परिवादी ने माल की कीमत 3020/- रूपए व लेबर चार्ज के 1850/- रूपए, मानसिक संताप व शारीरिक पीड़ा के लिए 50,000/- रूपए दिलवाए जाने का निवेदन किया है ।
विपक्षी की ओर से परिवाद का जवाब प्रस्तुत करते हुए परिवादी द्वारा 16.03.2012 को विपक्षी के यहां से जरिए बिल नंबर 3734 एक क्लच प्रेशर प्लेट सैट व एक क्लच लीवर कुल 3020/- रूपए में क्रय किया जाना स्वीकार किया है । विपक्षी का कथन है कि उक्त सामान की कोई गारंटी या वांरटी नहीं दी गई थी । परिवाद ने अपनी रिस्क पर सामान क्रय किया था । 1850/- रूपए लेबर चार्जेज परिवादी द्वारा अदा किया जाना जानकारी के अभाव में अस्वीकार किया है । विपक्षी का कथन है कि उनके द्वारा कोई सेवादोष नहीं किया गया है अत: परिवाद पत्र खारिज किया जावे ।
मंच द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । 
प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी द्वारा प्रस्तुत वेट इनवाईस 3734 से दिनांक 16.03.2012 को प्रश्नगत सामाना क्रय किया जाना विपक्षी स्वयं द्वारा स्वीकार किया गया है परन्तु विपक्षी का कथन है कि उक्त सामान की कोई वांरटी या गांरटी नहीं दी गई थी । मंच की राय में विपक्षी से परिवादी ने उक्त सामान क्रय किया था जो परिवादी के उपयोग में नहीं आ पाया और परिवादी विपक्षी को वापिस देने गया तो उसने लेने से इंकार कर दिया । इस प्रकार विपक्षी ने सामान वापिस नहीं लेकर सेवादेाष कारित किया है ।

                                                                            आदेश

अत: इस समस्त विवेचन के आधार पर परिवादी का यह परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि  विपक्षी परिवादी को जरिए वैट इनवाईस 3734 विक्रय की गई क्लच प्लेट नि: शुल्क फ्री रिप्लेसमेंट करेगा और रिप्लेसमेंट नहीं करने की स्थिति में उसे विक्रय मूल्य 2261/- रूपए अक्षरे दो हजार दो सौ इकसठ रूपए वापिस अदा करेगा । इसके अलावा परिवाद व्यय 1500/- रूपए अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपए अदा करेेेगा। उक्त समस्त राशि विपक्षी जरिए रेखांकित चैक परिवादी के निवास स्थान के पते पर जरिए रजिस्टर्ड डाक एक माह की अवधि में प्रेषित करेगा । परिवादी का अन्य अनुतोष अस्वीकार किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
निर्णय आज दिनांक 16.01.2015 को लिखाकर सुनाया गया।


( ओ.पी.राजौरिया )   (श्रीमती सीमा शर्मा)    (कैलाश चन्द्र शर्मा)    
     सदस्य              सदस्य          अध्यक्ष      

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE R.K.Mathur]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. Seema sharma]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. O.P. Rajoriya]
MEMBER

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