Bihar

Darbhanga

CC/19/24

BEDHNATH JHA - Complainant(s)

Versus

PI AND PI ENTERPRISESS - Opp.Party(s)

MANJU KUMARI

20 Nov 2019

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/19/24
( Date of Filing : 28 Mar 2019 )
 
1. BEDHNATH JHA
VILL AND PO- THALWARA, PS- ASHOK PAPER MIL
DARBHANGA
BIHAR
...........Complainant(s)
Versus
1. PI AND PI ENTERPRISESS
AT- NAGAR NIGAM NEAR0 PETROL PUMP
DARBHANGA
BIHAR
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SRI SARVJEET PRESIDENT
 HON'BLE MR. Sri Ravindra Kumar MEMBER
 HON'BLE MRS. Dr. Mala Sinha MEMBER
 
For the Complainant:MANJU KUMARI, Advocate
For the Opp. Party:
Dated : 20 Nov 2019
Final Order / Judgement

आदेश

1          परिवादी ने यह परिवाद पत्र इस आशय का दाखिल किया कि वह ग्रा० व पो०-थलवाड़ा, थाना-अशोक पेपर मिल, जिला-दरभंगा का रहने वाला है एवं सिविल कोर्ट दरभंगा में वकालत करता है। विपक्षी प्रोपराइटर पी० एंड पी० इंटरप्रजेज के नाम से नगर निगम मार्केट पेट्रोल पंप के नजदीक लहेरियासराय में बल्ब, मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तु बेचने की दुकान है।

2          परिवादी का यह भी कथन है कि उसे अपने आवास पर पर्याप्त रौशनी के आभाव में काम करने में कठिनाई हो रही थी। जिस कारण उसने अपने कार्यालय एवं आवास के लिए दिनांक 16.03.2017 को एक LED बल्ब डीजी का 9W एवं दिनांक 03.04.2017 को दो बल्ब विपक्षी के प्रतिष्ठान से खरीद किया इसके पूर्व भी विपक्षी के प्रतिष्ठान से उसने 4-5 बल्ब ख़रीदा था। प्रत्येक बल्ब का कीमत 80 रु० था। सभी बल्ब में दो वर्ष की गारंटी थी कि यदि 2 वर्षों के अंदर बल्ब ख़राब हो जायेगा तो उसे वापस कर दिया जायेगा। इसी कारण परिवादी इस प्रतिष्ठान से बल्ब ख़रीदा।

3          परिवादी का यह भी कथन है कि विपक्षी प्रतिष्ठान से ख़रीदे गए बल्ब में से 3 बल्ब ख़राब हो गया एवं पूर्व में ख़रीदा एक बल्ब भी ख़राब हो गया। जिसे बदलने हेतु विपक्षी के यहाँ उसने जमा किया और रसीद प्राप्त किया। दिनांक 05.08.2017 को विपक्षी प्रतिष्ठान में जाकर दो बल्ब वापस करके रसीद प्राप्त किया। इसप्रकार से कुल चार बल्ब परिवादी द्वारा विपक्षी प्रतिष्ठान में वापस किया गया। विपक्षी प्रतिष्ठान के मालिक द्वारा सप्ताह-15 दिन पर परिवादी को बल्ब बदलकर नया बल्ब देने के लिए बुलाया जाता फिर टालमटोल कर वापस कर दिया जाता, विपक्षी इसप्रकार परिवादी को बुला कर फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर वापस कर देता। विपक्षी द्वारा बल्ब नहीं दिए जाने के कारण परिवादी के कार्यालय में यथोचित प्रकाश का आभाव था। इससे उसके दो मुवक्किल का काम समय से नहीं हो पाया। उनलोगों ने अपना काम वापस ले लिया जिससे आवेदक को 12500 रु० का क्षति हुआ। जब विपक्षी आवेदक को बारबार दौड़ाता और उसे ख़राब बल्ब के बदले नया बल्ब की आपूर्ति नहीं करता तो तंग आकर परिवादी ने विपक्षी को वकालतन नोटिस दिनांक 28.08.2018 को निबंधित डाक से भेजा लेकिन विपक्षी ने कोई जबाब नहीं दिया। पुनः दिनांक 09.10.2018 को उसने दूसरा नोटिस दिया जिसपर विपक्षी द्वारा अमर्यादित व अवैधानिक भाषा में जवाब दिया गया जो दिनांक 23.10.2018 को आवेदक को प्राप्त हुआ परिवादी विपक्षी के प्रतिष्ठान पर खराब बल्ब लेकर बारबार जाता लेकिन विपक्षी बारबार टालमटोल कर उसे वापस कर देता दिनांक 16.03.2019 को विपक्षी द्वारा परिवादी के ख़राब बल्ब बदलने से स्पष्ट मना कर दिया।

            अंत में परिवादी तंग एवं परेशान होकर इस फोरम के समक्ष यह परिवाद पत्र लाया है। विपक्षी द्वारा परिवादी के साथ धोखाधड़ी किया गया एवं सेवा में त्रुटि किया गया तथा सेवा शर्तों का उल्लंघन किया गया।

              अतः अनुरोध है की विपक्षी के प्रतिष्ठान से ख़रीदे गए 4 बल्ब कीमत 320 रु० विपक्षी के कृत्य से परिवादी को हुए व्यवसायिक नुकसान 12500 रु०, वकालतन नोटिस आदि 3875 रु०, छायाप्रति पर किया गया खर्चा 25 रु०, डाक खर्च 49 रु० एवं परिवादी को पहुंची मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा के लिए 150000 रु० कुल 166469 रु० विपक्षी प्रतिष्ठान से परिवादी को दिलाने की कृपा करे। इसके अतिरिक्त फोरम यदि अन्य अनुतोष के लिए परिवादी को सक्षम पाता है तो परिवादी को दिलाने का कष्ट करे।

मामले में विपक्षी प्रतिष्ठान की तरफ से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया विपक्षी का कथन है कि

परिवादी द्वारा लाया गया यह मामला झूठा एवं बनावटी है।

4          परिवादी ने गलत तथ्यों के आधार पर यह मामला किया जो कि चलने योग्य नहीं है। परिवादी ने दिनांक 16.03.2017 को 1-LED बल्ब विपक्षी प्रतिष्ठान से ख़रीदा था। परिवादी दिनांक 05.04.2017 को 2-LED बल्ब विपक्षी प्रतिष्ठान से ख़रीदा था। परिवादी का यह कहना कि 4-5 और बल्ब ख़रीदा था पूर्णतः गलत है। परिवादी द्वारा 3 बल्ब को वापस करने कि बात कहा गया है यह स्वीकार किया जाता है, इसके आलावा परिवादी ने अन्य कोई बल्ब वापस नहीं किया।

5          विपक्षी का यह भी कथन है कि परिवादी से उसने स्पष्ट कहा कि रसीद लेकर आइये और ख़राब बल्ब के बदले नया बल्ब ले जाइये लेकिन वह कभी ख़राब बल्ब की रसीद लेकर नहीं आये और वकालतन नोटिस भेज दिए जबकि विपक्षी ख़राब बल्ब बदल कर नया बल्ब देने को तैयार था।

6          परिवादी द्वारा लाया गया यह मामला झूठा एवं मनगढंत है। विपक्षी उन 3 बल्ब को जो उसके प्रतिष्ठान से ख़रीदा गया था जिसका कीमत 240 रु० वापस करने के लिए हमेशा तैयार है और वह परिवादी से बारबार कहता रहा कि आप ख़रीदे गए बल्ब की रसीद लाइए बदले में नया बल्ब ले जाइये। परिवादी द्वारा विपक्षी को परेशान करने के नियत से झूठा एवं तथ्यहीन आरोप लगा कर यह मुकदमा लाया गया जिससे विपक्षी को काफी शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक पीड़ा सहना पड़ा।

                अतः अनुरोध है कि परिवादी के परिवाद पत्र को खर्चा सहित ख़ारिज करने की कृपा करे।

7          परिवादी फोरम के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना साक्ष्य दिया साक्षी का विस्तृत प्रतिपरीक्षण विपक्षी द्वारा किया गया। दस्तावेजी साक्ष्यों के रूप में परिवादी ने अनुलग्नक-1 ख़रीदे गए 3 बल्ब की रसीद तथा अनुलग्नक-2 वापस करने की रसीद, अनुलग्नक-3, अनुलग्नक-4 अधिवक्ता नोटिस दाखिल किया। विपक्षी द्वारा विपक्षी साक्षी-1 पंकज कुमार झा का परिक्षण कराया गया। इस साक्षी का भी विस्तृत प्रतिपरीक्षण परिवादी द्वारा कराया गया इसके आलावा विपक्षी ने ना तो कोई मौखिक साक्ष्य दिया ना दस्तावेजी साक्ष्य दिया।

                  उभयपक्षों के विद्धवान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। इस बिंदु पर कोई विवाद नहीं है कि विपक्षी प्रतिष्ठान से परिवादी ने दिनांक 03.04.2017 को 2 बल्ब ख़रीदा था और दिनांक 18.03.2017 को 1 बल्ब ख़रीदा था। कुल 3 बल्ब 340 रु० में ख़रीदा था। इस बिंदु पर भी कोई विवाद नहीं है कि उक्त ख़रीदे बल्ब की 2 साल की वारंटी थी। उक्त बल्ब ख़राब हो जाने पर परिवादी ने दिनांक 09.08.2017 को 2 बल्ब तथा दिनांक 15.03.2017 को 1 बल्ब विपक्षी प्रतिष्ठान को वापस कर दिया था, इस पर भी कोई विवाद नहीं है।

8           परिवादी का यह भी कथन है कि विपक्षी प्रतिष्ठान द्वारा वारंटी अवधि के अंदर ख़राब हुए बल्ब को वापस नहीं किया जा रहा है जबकि विपक्षी का कथन है कि वह वारंटी के अनुसार 3 ख़राब बल्ब बदल कर अथवा उसकी धनराशि वापस करने को तैयार वसर्ते परिवादी रसीद लेकर आवें। चूँकि परिवादी रसीद लेकर नहीं आते है इस कारण बल्ब को वापस नहीं किया जा सका और नया बल्ब की आपूर्ति नहीं किया गया। परिवादी द्वारा 3 बल्ब वापस किया गया। यह अनुलग्नक-2 देखने से स्पष्ट होता है। अनुलग्नक-1 से स्पष्ट होता है कि परिवादी ने विपक्षी प्रतिष्ठान से कुल 3 बल्ब ख़रीदा था ऐसी स्थिति में विपक्षी का यह कथन विश्वसनीय नहीं लगता है कि परिवादी द्वारा ख़रीदे गए बल्ब की रसीद नहीं दिया गया। अनुलग्नक-2  को देखने से स्पष्ट कि विपक्षी प्रतिष्ठान में खराब बल्ब दिनांक 09.08.2017 को जमा है ऐसी स्थिति में विपक्षी द्वारा ख़राब बल्ब के बदले वारंटी अवधि के अंदर रहने पर नया बल्ब की आपूर्ति नहीं करना सेवा में त्रुटि है लेकिन चूँकि विपक्षी सेवा शर्तों के अनुसार वारंटी अवधि में ख़रीदे गए LED बल्ब को वापस करके उसके स्थान पर नया बल्ब देने को तैयार है। ऐसी स्थिति में विपक्षी को यह आदेश दिया जाता है कि वह परिवादी के 3 बल्ब जो उसके प्रतिष्ठान में जमा है, उसे बदल कर नया बल्ब की आपूर्ति अथवा इसकी कीमत 240 रु० आदेश पारित होने के 60 दिन के अंदर परिवादी को भुगतान कर दें। विपक्षी को यह भी आदेश दिया जाता है कि परिवादी को वाद खर्चा  1000 रु० तथा परिवादी को पहुंची मानसिक पीड़ा के क्षतिपूर्ति के रूप में 5000 रु० का भुगतान कुल 6240 रु० का भुगतान आदेश पारित होने के 2 माह के अंदर कर दें। ऐसा नहीं करने पर उपरोक्त धनराशि विधिक प्रक्रिया विपक्षी से द्वारा वसूला जाएगा। तदनुसार परिवादी के दावा को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।

 
 
[HON'BLE MR. SRI SARVJEET]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. Sri Ravindra Kumar]
MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. Dr. Mala Sinha]
MEMBER
 

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