shankar laL filed a consumer case on 24 Mar 2016 against PGSL in the Kanpur Nagar Consumer Court. The case no is CC/392/2015 and the judgment uploaded on 12 May 2017.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश फोरम, कानपुर नगर।
अध्यासीनः डा0 आर0एन0 सिंह........................................अध्यक्ष
पुरूशोत्तम सिंह...............................................सदस्य
श्रीमती सुधा यादव........................................सदस्या
उपभोक्ता वाद संख्या-392/2015
षंकर दयाल पुत्र श्री देषराज निवासी ग्राम फत्तेपुर, पोस्ट नोनारी, जिला कानपुर देहात उ0प्र0।
................परिवादी
बनाम
1. षाखा प्रबन्धक, पी0जी0एफ0लि0 कस्टमर सर्विस सेंटर 63/2 प्रथम तल, आर0एन0 चेम्बर, मालरोड कानपुर नगर।
2. षाखा प्रबन्धक, पी0जी0एफ0लि0 पंजीकृत कार्यालय, एस0सी0ओ0 1042-43 सेक्टर-22बी, चंडीगढ़-160022
3. षाखा प्रबन्धक, एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0 15/63 कृश्णा टावर सिविल लाइन कानपुर नगर-208001
...........विपक्षीगण
परिवाद दाखिला तिथिः 03.08.2015
निर्णय की तिथिः 10.04.2017
डा0 आर0एन0 सिंह अध्यक्ष द्वारा उद्घोशितः-
ःःःएकपक्षीय-निर्णयःःः
1. परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि परिवादी को विपक्षीगण से, उसकी परिपक्वता धनराषि रू0 59,500 मय 18 प्रतिषत वार्शिक ब्याज, आर्थिक, मानसिक, षारीरिक व सामाजिक क्षति हेतु रू0 10,000.00 तथा परिवाद व्यय हेतु रू0 7500.00 दिलाया जाये।
2. परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि परिवादी द्वारा विपक्षी सं0-1 के सावधि जमा योजना के तहत रू0 15000. जिसका रजिस्ट्रेषन नं0-पी063121199 दिनांकित 26.04.03 है, को जमा किया गया। उक्त योजना के तहत विपक्षीगण द्वारा परिवादी को दिनांक 26.10.13 को कुल रू0 59,500.00 प्रदान किया जाना था। उक्त अवधि दिनांक 26.10.13 व्यतीत हो जाने पर परिवादी द्वारा विपक्षी सं0-1 से उसकी परिपक्वता धनराषि रू0 59,500.00 प्राप्त करने हेतु संपर्क किया
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गया। परन्तु विपक्षी सं0-1 द्वारा 1-2 सप्ताह में आने को कहकर बराबर टालता रहा। परिवादी द्वारा विपक्षी सं0-2 के स्थानीय कार्यालय में भी अपनी परिपक्वता धनराषि प्राप्त करने हेतु बराबर चक्कर लगाता रहा, किन्तु विपक्षीगण द्वारा परिवादी को कोई भुगतान नहीं किया गया। बावजूद विधिक नोटिस विपक्षीगण द्वारा परिपक्वता धनराषि का भुगतान न किये जाने के कारण परिवादी को प्रस्तुत परिवाद योजित करना पड़ा।
3. परिवाद योजित होने के पष्चात विपक्षीगण को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजी गयी, लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी विपक्षीगण फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं आये। अतः विपक्षीगण पर पर्याप्त तामीला मानते हुए दिनांक 16.06.16 को विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेष पारित किया गया।
परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
4. परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 31.07.15 एवं 22.08.16 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची कागज सं0-4/1 के साथ संलग्न कागज सं0-4/2 लगायत् 4/7 दाखिल किया है।
निष्कर्श
5. फोरम द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिषीलन किया गया।
6. परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुनने तथा पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में षपथपत्र तथा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है विपक्षीगण बावजूद नोटिस तलब तकाजा कोई उपस्थित नहीं आया और न ही तो परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र व परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये षपथपत्र तथा प्रस्तुत उपरोक्त प्रलेखीय साक्ष्यों का खण्डन किया गया है। अतः ऐसी दषा में परिवादी की ओर से प्रस्तुत षपथपत्र व प्रलेखीय साक्ष्यों पर अविष्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य अखण्डनीय हैं।
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अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपरोक्तानुसार दिये गये कारणों से फोरम इस निश्कर्श पर पहुॅचता है कि परिवादी का प्रस्तुत परिवाद आंषिक व एकपक्षीय रूप से, उसकी परिपक्वता धनराषि रू0 59,500.00 मय 8 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से प्रस्तुत परिवाद योजित करने की तिथि से तायूम वसूली तथा रू0 5000.00 परिवाद व्यय के लिए स्वीकार किये जाने योग्य है। जहां तक परिवादी की ओर से याचित अन्य उपषम का सम्बन्ध है- उक्त याचित उपषम के लिए परिवादी द्वारा कोई सारवान तथ्य अथवा सारवान साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण परिवादी द्वारा याचित अन्य उपषम के लिए परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
ःःःआदेषःःः
7. परिवादी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध आंषिक एवं एकपक्षीय रूप से इस आषय से स्वीकार किया जाता है कि प्रस्तुत निर्णय पारित करने के 30 दिन के अंदर विपक्षीगण, परिवादी को, उसकी परिपक्वता धनराषि रू0 59,500.00 मय 8 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से प्रस्तुत परिवाद योजित करने की तिथि से तायूम वसूली अदा करें तथा रू0 5000.00 परिवाद व्यय भी अदा करें।
(पुरूशोत्तम सिंह) ( सुधा यादव ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर कानपुर नगर।
आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।
(पुरूशोत्तम सिंह) ( सुधा यादव ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर कानपुर नगर।
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