Uttar Pradesh

Faizabad

CC/210/11

Bhagwan Das Mishra - Complainant(s)

Versus

Pepsico India - Opp.Party(s)

12 May 2015

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/210/11
 
1. Bhagwan Das Mishra
Faizabad
...........Complainant(s)
Versus
1. Pepsico India
FAIZABAD
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE MR. CHANDRA PAAL PRESIDENT
 HON'BLE MRS. MAYA DEVI SHAKYA MEMBER
 HON'BLE MR. VISHNU UPADHYAY MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER


उपस्थित -     (1) श्री चन्द्र पाल, अध्यक्ष
(2) श्रीमती माया देवी शाक्य, सदस्या
(3) श्री विष्णु उपाध्याय, सदस्य

 

              परिवाद सं0-210/2011

 

    भगवान दास मिश्रा पुत्र श्री राम कुमार मिश्र निवासी रामपुर परेई पो0 बीकापुर फैजाबाद                                                 .................परिवादी         
                    बनाम


1-    काशीराम निषाद पुत्र श्री मतऊ निषाद भारती इण्टर कालेज के सामने पोस्ट व तहसील बीकापुर जिला फैजाबाद। 
2-    मैनेजर पेपसिको इंडिया लिमिटेड/होल्डिंगस प्रा0 लिमिटेड ए-2 यू0पी0एस/डी0सी0 इण्डस्ट््रीयल एरिया, रामाबाई नगर जौनपुर (उ0प्र0)।
3-    मेसर्स प्रभुनाथ जायसवाल पुत्र श्री रामदास जायसवाल नि0 बीकापुर बाजार पोस्ट, थाना व तहसील बीकापुर जिला फैजाबाद                 ................. विपक्षीगण


निर्णय दिनाॅंक 12.05.2015    


                    
                        निर्णय 

    उद्घोषित द्वारा: श्री चन्द्र पाल, अध्यक्ष

परिवादी ने यह परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध कोल्ड ड््िरंक मिरिन्डा के अन्दर एक कागज का पाउच पाने के सम्बन्ध मंे तथा उसके पीने से उल्टी, दस्त होने के सम्बन्ध मंे योजित किया है।

               (  2  )

संक्षेप में परिवादी का केस इस प्रकार ह,ै कि परिवादी के भतीजे अमन मिश्रा के जन्मदिन में मेहमानों के उपयोग हेतु परिवादी को कोल्ड ड््िरंक की जरूरत थी, जन्मदिन के मौके पर परिवादी के घर लगभग 40-50 मेहमान उपस्थित थे। परिवादी ने दि0 21.6.2011 को दो गत्ता कोल्ड ड््िरंक (मिरिन्डा) विपक्षी सं0-1 से क्रय की, जो विपक्षी सं0-2 की बनाई हुई थी। इस तरह परिवादी विपक्षीगण का उपभोक्ता है। दि0 21.6.2011 की रात में जब परिवादी के घर जन्मदिन का समारोह चल रहा था, तो परिवादी ने विपक्षी सं0-1 से क्रय की गई कोल्ड ड््िरंक मेहमानों में वितरित करना प्रारम्भ की। उक्त कोल्ड ड््िरंक को पीने के बाद कुछ लोगों को उल्टी होना प्रारम्भ हो गई। परिवादी को उक्त शीतल पेय दूषित होने की शंका हुइर्, तो उसने शीतल पेय को स्वयं पिया तथा बोतलों को देखा, तो कई बोतलें गन्दगी से पटी मिली तथा कैरेट में शेष बची एक सील बंद बोतल में श्याम बहार पान मसाले का पैकेट अन्दर पेय पदार्थ के साथ बोतल में मौजूद मिला। उक्त शीतल पेय की बोतल को देखकर परिवादी के घर मौजूद अतिथिगण नाराज हो गये और परिवादी से कहने लगे आपने विषाक्त, दूषित कोल्ड ड््िरंक पिलाकर हम लोगों को बीमार कर दिया है। उक्त कोल्ड ड््िरंक के दूषित होने के कारण परिवादी की अपने अतिथियों के सामने काफी बेइज्जती हुई तथा जन्मदिन का समारोह परिवादी की बेइज्जती समारोह मंे बदल गया। परिवादी की सामाजिक प्रतिष्ठा का ह्रास हुआ और वह खुद की नजरों में भी गिर गया है। उसे बीमारों का इलाज भी कराना पड़ा। 
विपक्षी सं0-1 काशीराम निषाद ने परिवादी को बोतल देना स्वीकार किया है और विपक्षी सं0-1 की चाय नाश्ते की दुकान बीकापुर बाजार में है जिसमें प्रार्थी चाय के साथ फुटकर में कोल्ड ड््िरंक बेचने का कार्य करता है। प्रार्थी आर्डर पर शादी व पार्टी में भी कोल्ड ड््िरंक की सप्लाई करता है। प्रार्थी अलग-अलग तरह की कोल्ड ड््िरंक अलग-अलग एजेन्सी से खरीदता है। यदि शादी या पार्टी के अवसर पर प्रार्थी को कोई आर्डर मिलता है, तो प्रार्थी एजेन्सी से शील बन्द बोतलें गत्ते कार्टून में लेकर सीधे शादी या पार्टी के अवसर पर ग्राहक को सप्लाई कर देता है। प्रार्थी को दि0 26.6.11 को परिवादी द्वारा पार्टी के अवसर पर दो गत्ता मिरिन्डा कोल्ड ड््िरंक सप्लाई का आर्डर मिला था। प्रार्थी ने दि0 21.6.11 को दो गत्ता पैक शुदा कोल्ड ड््िरंक मिरिंडा प्रभुनाथ जायसवाल की बीकापुर फैजाबाद स्थित एजेन्सी से खरीदा था तथा सीघे परिवादी को दे दिया था। कोल्ड ड््िरंक कम्पनी द्वारा जिस तरीके से गत्ते में पैक 

                      (  3  )
अवस्था में भेजी गयी थी उसी अवस्था में परिवादी को दे दी गयी थी। परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप बोतल में गन्दगी होने व माल दूषित होने तथा एक बोतल में श्याम बहार पान मसाले का पैकेट होने की प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं है। प्रार्थी ने जो भी कोल्ड ड््िरंक परिवादी को सप्लाई किया था वह न प्रार्थी द्वारा उत्पादित की गयी थी और न ही पैक की गयी थी। प्रार्थी ने पेपसिको इण्डिया कम्पनी जौनपुर द्वारा उत्पादित व पैक की हुई कोल्ड ड््िरंक उसी अवस्था में प्रभूनाथ जायसवाल की एजेन्सी से खरीद कर सीधे परिवादी को दे दिया था।
विपक्षी सं0-2 ने कोल्ड ड््िरंक का अपने यहाॅं से निर्माण होने को इन्कार किया है और अपने जवाबदावे में कहा है कि कोई बैच नम्बर बोतल के गर्दन में अंकित नहीं है। निर्माण की तारीख तथा एक्सपायरी डेट अंकित नहीं है। यह बाहर की बनी बोतल हो सकती हैं तथा विपक्षी सं0-2 द्वारा निर्मित नहीं है। इसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला जाॅंच हेतु नहीं भेजा। परिवादी ने क्रय करने की रसीद भी नहीं भेजी है। 
विपक्षी सं0-3 ने अपने जवाबदावे में बोतल से इन्कार किया है और अपने जवाबदावे में कहा कि विपक्षी सं0-1 व 2 के मध्य हुए किसी भी प्रकार के सम्व्यवहार बाबत पेप्सी बोतल की कोई जानकारी विपक्षी सं0-3 को नहीं है। विपक्षी सं0-3 के द्वारा परिवादी को अथवा विपक्षी सं0-1 को पेप्सी बोतल के क्रय बिक्रय के बारे में कोई सम्व्यवहार विपक्षी सं0-3 के माध्यम से नहीं हुआ है और न ही विपक्षी सं0-3 कभी भी पेप्सी बोतल के क्रय बिक्रय अथवा उसके व्यवसाय में कभी सन्निलप्त रहा। 
परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में बोतल की फोटोग्राफ तथा शपथीय साक्ष्य में अपना तथा दुर्गा प्रसाद मिश्रा का शपथ-पत्र प्रेषित किया है। 
विपक्षी सं0-2 ने अपने कथन के समर्थन में अमित माथुर असिस्टेंट लीगल मैनेजर का शपथ-पत्र मय संलग्नक तथा लिखित बहस भी प्रेषित किया है। 
मैं परिवादी तथा विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। कोल्ड ड््िरंक बोतल मिरिन्डा बोतल का अवलोकन किया। मिरिन्डा के बोतल में एम.आर.पी. 08 तथा बैच नं0-20061103.43 अंकित है। मा0 स्टेट कमीशन ने आराधना साफ्ट ड््िरंक कम्पनी बनाम मुकेश धनकर 2007 (4) सी.पी.जे. 213 हरियाणा में यह अवधारित किया है कि पेय पदार्थ पर मैन्युफैक्चर की तारीख, एक्सपायरी तारीख, बैच नम्बर, स्वास्थ्य के लिए हानिकार नहीं है लिखा होना चाहिए और बोतल का मूल्य तथा काॅंच की बोतल व साफ्ट ड््िरंक का अलग-अलग 

                   (  4  )
विवरण अंकित होना चाहिए। इस बोतल मंे मूल्य तथा बैच नम्बर लिखा है। मैन्युुफैक्चरिंग तारीख तथा एक्सपायरी डेट नहीं लिखा है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, यह भी नहीं लिखा है । इस प्रकार यह बोतल विपक्षी सं0-2 व 3 द्वारा निर्मित नहीं है, क्योंकि समस्त तथ्य बोतल के गर्दन में अंकित नहीं है। बोतल के अन्दर गुटका का रैपर पड़ा हुआ है। विपक्षी सं0-1 काशीनाथ निषाद ने विपक्षी सं0-2 के यहाॅं से क्रय करना और क्रय करके परिवादी को देना अपने जवाबदावे में स्वीकार किया है जबकि विपक्षी सं0-2 व 3 ने अपने यहाॅं से निर्मित कोल्ड ड््िरंक मिरिन्डा की बोतल से इन्कार किया है। विपक्षी सं0-1 ने विपक्षी सं0-2 से जो कोल्ड ड््िरंक मिरिन्डा की बोतल का गत्ता मु0 432=00 मंे क्रय किया, वह विपक्षी सं0-2 से प्राप्त नहीं किया है और मु0 432=00 मंे परिवादी भगवान दास को बेचा है। इस बोतल को मेरे पीठासीन अधिकारी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-13 के तहत विधि विज्ञान प्रयोगशाला तुरन्त नहीं भेजा है। इस परिवाद में विपक्षी सं0-1 ने परिवादी को कोल्ड ड््िरंक बेचना स्वीकार किया है। यह कोल्ड ड््िरंक नकली है। असली कोल्ड ड््िरंक नहीं ह,ै जैसाकि बोतल के देखने से स्पष्ट होता है। विपक्षी सं0-1 ने विपक्षी सं0-2 से क्रय करना कहा है। विपक्षी सं0-2 और 3 ने अपने फैक्ट््री से इस कोल्ड ड््िरंक को बनने से इन्कार किया है इसलिए विपक्षी सं0-1 ने परिवादी के परिवादी को स्वीकार किया है। यह नकली कोल्ड ड््िरंक है इसलिए विपक्षी सं0-1 द्वारा परिवादी के परिवाद को स्वीकार कर ली है। परिवादी ने अपने मेहमान के इलाज में मु0 1,000=00 खर्च किया है लेकिन उसका कोई शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार परिवादी कोल्ड ड््िरंक का मूल्य मु0 432=00 तथा विपक्षी सं0-1 बिना अधिकृत रूप से नकली कोल्ड ड््िरंक बेच रहा था, इसलिए विपक्षी सं0-1 के ऊपर मु0 5,000=00 अर्थ दण्ड के रूप में लगाना उचित समझता हूॅं तथा परिवाद व्यय मु0 3,000=00 लगाना उचित समझता हूॅं। इस प्रकार परिवादी का परिवाद विपक्षी सं0-1 के विरूद्ध स्वीकार किये जाने योग्य है तथा विपक्षी सं0-2 व 3 के विरूद्ध निरस्त किये जाने योग्य है। परिवादी का परिवाद अंशतः स्वीकार तथा अंशतः खारिज किया जाता है। 

                आदेश

परिवादी का परिवाद अंशतः स्वीकार तथा अंशतः खारिज किया जाता है। परिवादी का परिवाद विपक्षी सं0-1 के विरूद्ध स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी सं0-2 व 3 के विरूद्ध निरस्त किया जाता है। विपक्षी सं0-1 को आदेशित किया जाता 

                    (  5  )
है कि परिवादी को कोल्ड ड््िरंक का मूल्य मु0 432=00 तथा क्षतिपूर्ति मु0 5,000=00 एवं परिवाद व्यय मु0 3,000=00 निर्णय की तिथि से एक माह के अन्दर अदा करें। यदि उक्त दिये गये समय के अन्दर धनराशि अदा नहीं किया जाता है, तो परिवादी समस्त धनराशि पर निर्णय की तिथि से 12 प्रतिशत सालाना साधारण की दर से ब्याज तारोज वसूली करने का अधिकारी होगा। 
    नकली मिरिन्डा की बोतल नष्ट की जाय।
  
          (विष्णु उपाध्याय)           (माया देवी शाक्य)            ( चन्द्र पाल )            
              सदस्य                    सदस्या                    अध्यक्ष                
निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 12.05.2015 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

          (विष्णु उपाध्याय)         (माया देवी शाक्य)              ( चन्द्र पाल )
              सदस्य                 सदस्या                      अध्यक्ष

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE MR. CHANDRA PAAL]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. MAYA DEVI SHAKYA]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. VISHNU UPADHYAY]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.