(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2468/2004
जे.पी. इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन बनाम परविन्द कुमार पुत्र श्री रामवीर सिंह
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक : 13.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-42/2004, परविन्द कुमार बनाम जे.पी. इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन में विद्वान जिला आयोग, मेरठ द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 18.9.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश चड्ढा तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अम्बरीश कौशल श्रीवास्तव को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. चूंकि शैक्षिक संस्थान के विरूद्ध उपभोक्ता परिवाद संधारणीय नहीं है, जबकि विद्वान जिला आयोग द्वारा एक गैर उपभोक्ता परिवाद पर अपना निर्णय/आदेश पारित किया गया है, जो अपास्त होने और प्रस्तुत अपील स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.09.2004 अपास्त किया जाता है तथा गैर उपभोक्ता परिवाद खारिज किया जाता है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2