Uttar Pradesh

StateCommission

A/1762/2023

Sonu - Complainant(s)

Versus

Parag Deri - Opp.Party(s)

A.K. Zaidi

18 Jan 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/1762/2023
( Date of Filing : 26 Oct 2023 )
(Arisen out of Order Dated 16/08/2023 in Case No. CC/235/2021 of District Gautam Buddha Nagar)
 
1. Sonu
R/o Ace, Dayanarpur Dist.- Gautam Buddha Nagar U.P.
...........Appellant(s)
Versus
1. Parag Deri
Situated at B-219, Phase-2 Noida 201305 Gautam Buddha Nagar Through General Manager
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 18 Jan 2024
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, 0प्र0, लखनऊ

(मौखिक)

अपील संख्‍या-1762/2023

सोनू पुत्र श्री देवेन्‍द्र सिंह निवासी ग्राम दयानतपुर तहसील जेवर, जिला गौतमबुद्धनगर ।                                        अपीलार्थी

बनाम

पराग डेरी स्थित बी-219, नोएडा 201305गौतमबुद्धनगर जनरल मैनेजर श्री लाकेश कुमार                                       प्रत्‍यर्थी

समक्ष:-

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री ए0के0 जैदी,    विद्वान अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।

दिनांक: 18.01.2024

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री ए0के0 जैदी उपस्थित हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता को सुना।

     प्रस्‍तुत अपील इस न्‍यायालय के सम्‍मुख जिला उपभोक्‍ता आयोग, गौतमबुद्धनगर द्वारा परिवाद संख्‍या-235/2021 सोनू बनाम पराग डेरी में पारित आदेश दिनांक 16.08.2023 के विरूद्ध योजित की गयी है।

विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा परिवादी पक्ष की अनुपस्थिति के कारण परिवाद निरस्‍त किया गया।

मेरे विचार से प्रश्‍नगत आदेश दिनांक 16.08.2023 के द्वारा जिला उपभोक्‍ता आयोग ने उपरोक्‍त परिवाद परिवादी पक्ष की अनुपस्थिति के कारण निरस्‍त किया है, अतएव मैं इस मत का हूँ कि अपील स्‍वीकार करते हुए जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित प्रश्‍नगत आदेश दिनांक 16.08.2023 अपास्‍त किया जाए तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्‍ता आयोग को इस आग्रह/निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाए कि जिला उपभोक्‍ता आयोग उपरोक्‍त परिवाद अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित कर तथा उभय पक्ष को साक्ष्‍य एवं सुनवाई का समुचित अवसर  प्रदान  करते  हुए  परिवाद  का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण, यथासंभव 06 माह में करना, सुनिश्चित करे। 

आदेश

     प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता आयोग, गौतमबुद्धनगर द्वारा परिवाद संख्‍या-235/2021 सोनू बनाम पराग डेरी में पारित आदेश दिनांक 16.08.2023  पारित आदेश दिनांक 16.08.2023 अपास्‍त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्‍ता आयोग, गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्‍ता आयोग, गौतमबुद्धनगर उपरोक्‍त परिवाद अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित करे तथा उभय पक्ष को साक्ष्‍य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए बिना परिवाद स्‍थगित करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण, यथासंभव 06 माह में करना, सुनिश्चित करे।

आशुलिपि‍क से अपेक्षा की जाती है कि‍ वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

           (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)

अध्‍यक्ष

सुबोल श्रीवास्‍तव

 (पी0ए0(कोर्ट नं0-1)

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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