Uttar Pradesh

StateCommission

A/2009/2156

U T I - Complainant(s)

Versus

Pankaj Kumar Priyadarsi - Opp.Party(s)

U.K.Srivastav

19 Sep 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2009/2156
( Date of Filing : 11 Dec 2009 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. U T I
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Pankaj Kumar Priyadarsi
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 19 Sep 2024
Final Order / Judgement

 

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-2156/2009

Unit Trust of India & others

Versus

Pankaj Kumar Priyadarshi S/O Sri Ramdaur Priyadarshi

समक्ष:-                                                                                    

1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

उपस्थिति:-

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित:श्री उमेश कुमार श्रीवास्‍तव, विद्धान अधिवक्‍ता

प्रत्‍यर्थीगण की ओर से उपस्थित: कोई नहीं

दिनांक :19.09.2024 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

1.         परिवाद संख्‍या-152/2006, पंकज कुमार प्रियदर्शी बनाम मेसर्स यू0टी0आई0 व अन्‍य में विद्वान जिला आयोग, बहराइच द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 25.02.2008 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता के तर्क को सुना गया। प्रत्‍यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2.          जिला उपभोक्‍ता आयोग ने अंकन 15,000/-रू0 के यू0टी0आई0 बॉण्‍ड क्रय करने के बावजूद बॉण्‍ड आवंटित न करने के कारण 15,000/-रू0 की राशि पर क्रय किये गये बॉण्‍ड परिपक्‍वता राशि के साथ अदा करने का आदेश पारित किया है।

3.          अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता का तर्क है कि परिवादी द्वारा अंकन 15,000/रू0 के चेक प्रस्‍तुत किया गया, परंतु यह चेक राशि कभी भी भुगतान होकर प्राप्‍त नहीं हुई। एनेक्‍जर सं0 3 पर परिवादी के फोलियो के संबंध मे पूर्ण विवरण मौजूद है, परंतु जिला उपभोक्‍ता आयोग के समक्ष परिवादी द्वारा अपने बैंक खाते का विवरण प्रस्‍तुत किया गया था, जिस पर जिला उपभोक्‍ता आयोग ने विचार किया है तथा यह पाया कि परिवादी के बैंक खाते में 15,000/-रू0 की राशि कभी भी वापस नहीं आयी। अत: चूंकि यह राशि वापस नहीं आयी, इसलिए अपीलार्थी का यह तर्क निरर्थक है कि चेक राशि प्राप्‍त न होने के कारण यूनिट जारी नहीं की गयी। इसलिए जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश में कोई हस्‍तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

  •  

         अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्‍ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।          

           उभय पक्ष अपना-अपना व्‍यय भार स्‍वंय वहन करेंगे।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि मय अर्जित ब्‍याज सहित संबंधित जिला उपभोक्‍ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्‍तारण हेतु प्रेषित की जाए।

   आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

 

           

(सुधा उपाध्‍याय)    (सुशील कुमार)                           

सदस्‍य सदस्‍य

 

 

      संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2

  

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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