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RAJESH SHARMA filed a consumer case on 29 Mar 2022 against PANASONIC CO. in the Azamgarh Consumer Court. The case no is CC/3/2016 and the judgment uploaded on 01 Apr 2022.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।
परिवाद संख्या 03 सन् 2016
प्रस्तुति दिनांक 14.01.2016
निर्णय दिनांक 29.03.2022
राजेश शर्मा पुत्र श्री छोटेलाल शर्मा निवासी ग्राम- रायपुर, पोस्ट+थाना- रानी की सराय, जिला- आजमगढ़ (उoप्रo)।
.........................................................................................परिवादी।
बनाम
उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”
गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”
परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि उसके द्वारा पैनॉसोनिक कम्पनी द्वारा निर्मित वॉशिंग मशीन का प्रयोग किया जाता था तथा कम्पनी द्वारा मशीन में आने वाली किसी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए उसके टोल फ्री नम्बर 18001031333 पर कम्पलेन दर्ज कराने की सुविधा दी गयी है। परिवादी की वॉशिंग मशीन में आयी गड़बड़ी के बाबत दिनांक 10.08.2015 को कम्पलेन संख्या आर.100815206404 करायी गयी तो विपक्षी संख्या 02 यहाँ से दिनांक 12.08.2015 को एक मैकेनिक आया तथा उसने मशीन की पॉवर सप्लाई, एम.सी.वी. बोर्ड में खराबी होना बताया तथा उसे निकालकर बनाने के लिए सर्विस सेन्टर विपक्षी संख्या 02 पर ले जाने की बात किया तथा इसके लिए नकद रुपया 1,000/- की मांग किया तब परिवादी ने विपक्षी संख्या 02 के मैकेनिक को रुपया 1,000/- दिया तथा मैकेनिक ने मशीन के पार्ट पॉवर सप्लाई, सिस्टम, एम.सी.वी. बोर्ड को मशीन निकाला, पार्ट्स को अपने साथ ठीक करने हेतु ले गया तथा इसके बाबत शीघ्र ही पार्ट्स को ठीक कर पुनः मशीन में लगा देने के लिए आश्वासन दिया। मैकेनिक द्वारा पार्ट्स को बनाकर ले आने की प्रतीक्षा में तीन माह का समय बीत जाने के बाद परिवादी ने दिनांक 19.11.2015 को कम्पनी के टोल फ्री नम्बर पर पुनः कम्पलेन संख्या आर.191115126131 दर्ज करायी। दिनांक 19.11.2015 की कम्पलेन के सन्दर्भ में कम्पनी की तरफ से विपक्षी संख्या 01 द्वारा संज्ञान लिया गया तथा समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया परन्तु समस्या का समाधान नहीं हो पाने की स्थिति में पुनः दिनांक 02.01.2016 को कम्पलेन नं. आर.020116008182 दर्ज कराई गयी तो पुनः विपक्षी संख्या 01 द्वारा समस्या समाधान का आश्वासन दिया गया परन्तु कोई निश्चित समय नहीं बताया गया। विपक्षीगणों द्वारा परिवादी के उपभोक्ता हितों की अनदेखी करने से वादकारण उत्पन्न हुआ। अतः विपक्षीगण को आदेशित किया जाए कि वह तत्काल परिवादी की वॉशिंग मशीन के पार्ट्स ठीक कर मशीन में लगावे तथा मशीन को कार्य करने की स्थिति में लावें। साथ ही विपक्षीगण को यह भी आदेशित किया जाए कि वे परिवादी को मानसिक परेशानी व वादखर्च के लिए रुपया 60,000/- की क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करें।
परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
परिवादी द्वारा कोई भी प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि विपक्षीगण द्वारा कोई भी जवाबदावा आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए परिवाद दिनांक 10.03.2016 को विपक्षीगण के विरुद्ध एकपक्षीय अग्रसारित की जा चुकी है।
पुकार कराए जाने पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अपना बहस सुनाया। सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत परिवाद के समर्थन में परिवादी द्वारा प्रश्नगत वॉशिंग मशीन के सन्दर्भ में कोई भी प्रलेखीय साक्ष्य अथवा खरीद से सम्बन्धी पर्ची/कागज को प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत परिवाद का कोई औचित्य निर्धारित करना अथवा उसपर कोई भी आदेश पारित करना अनुचित होगा।
अतः उपरोक्त विवेचन से हमारे विचार से परिवाद स्वीकार होने योग्य नहीं है।
आदेश
परिवाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
दिनांक 29.03.2022
यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
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