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Prabha Arya filed a consumer case on 15 Sep 2023 against P.W.D. Cooperative Housing Society Limited in the Kanpur Dehat Consumer Court. The case no is EA/55/1999 and the judgment uploaded on 21 Sep 2023.
इजरावाद संख्या-55/1999 परिवाद संख्या- 216/1999
श्रीमती प्रभा आर्य बनाम पी0डबल्यू0डी0 कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी
15.09.2023:-
प्रस्तुत इजरा वाद में पत्रावली वास्ते आदेश नियत है ।
प्रस्तुत मामले में परिवाद संख्या-216/1999 श्रीमती प्रभा आर्य पत्नी श्री पत्नी श्री राजाराम आर्य बनाम पी0डबल्यू0डी0 कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मामले में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 03.05.1999 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में इजरा वाद दाखिल किया गया है ।
उपरोक्त परिवाद में दिनांक 03.05.1999 को परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुये विपक्षीगण को आदेशित किया गया कि वह आदेश की तिथि से 30 दिन के अन्दर परिवादिनी को 500 वर्गगज का भूखण्ड परिवादिनी द्वारा जमा की गयी धनराशि 2,000/- रुपये के बदले में आवंटित करें या विकल्प में 5,00,000/- (पाँच लाख) रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में परिवादिनी को भुगतान करे ।
उपरोक्त इजरा वाद में कार्यवाही के दौरान परिवादिनी श्रीमती प्रभा आर्य की मृत्यु दिनांक 27.03.2014 को हो जाने के कारण प्रस्तुत इजरा वाद में श्रीमती प्रभा आर्य द्वारा पूर्व में की गयी वसीयतों (पंजीकृत व अपंजीकृत) के कारण विवाद लम्बित हुआ है ।
विपक्षी/ निर्णीत ऋणी पी0डबल्यू0डी0 कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की ओर से सचिव रवि कुमार सिंह द्वारा दिनांक 05.12.2022 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आदेश के अनुपालन हेतु श्रीमती प्रभा आर्य के वारिसान को निर्देशित करें ताकि आगे की कार्यवाही संपादित की जा सके ।
पक्षकारों की ओर से न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कानपुर देहात द्वारा मूल वाद संख्या- 235/2016 सुयश आर्य बनाम धीरेन्द्र कुमार आर्य आदि के मामलों में न्यायालय द्वारा दिनांक 13.07.2019 को लोक अदालत में पारित आदेश की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल की गयी जिसमें उपरोक्त मूलवाद को सुलहनामा 32 क-1 के अनुरूप निर्णीत किया गया । सुलहनामा 32 क-1 डिक्री का अंश होगा । पत्रावली में समझौता पत्र 32 क-1 की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल की गयी है जिसके पुश्त पर सुलहनामा पक्षकारों की उपस्थिति में न्यायालय द्वारा तसदीक किया गया । सुलहनामा कागज संख्या-32 क-1 के प्रस्तर-5 में इस तर्क का उल्लेख किया गया है कि वाद में दर्शायी गयी स्व0 प्रभा देवी की सम्पूर्ण चल व अचल संपत्ति उनके चारों सौतेले पुत्रों इस वाद में प्रतिवादी संख्या-2 वेदप्रकाश आर्य तथा राज किशोर आर्य, ओमप्रकाश आर्य, सत्य प्रकाश आर्य जो कि चारों सगे भाई हैं तथा स्व0 श्रीमती प्रभा देवी के वास्तविक वारिस भी हैं, स्व0 प्रभा आर्य की चल व अचल संपत्ति में बराबर-बराबर पाने के अधिकारी होंगे ।
इस प्रकार उक्त शर्तों के मुताबिक स्व0 श्रीमती प्रभा आर्य द्वारा पूर्व में किये गये पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 21.06.2010, 17.02.2014 एवं दिनांक 19.03.2014 को निष्पादित अपंजीकृत वसीयतनामा को सुलहनामा की शर्तों के अनुरूप अपास्त करते हुये यह आदेश संधिपत्र के आधार के अनुरूप सक्षम न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कानपुर देहात द्वारा समझौते के आधार पर लोक अदालत में निर्णीत किया गया ।
अतएव प्रस्तुत इजरा वाद में विपक्षी पी0डबल्यू0डी0 कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को आदेशित किया जाता है कि परिवाद संख्या- 216/1999 श्रीमती प्रभा आर्य बनाम पी0डबल्यू0डी0 कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मामले में दिनांक 03.05.1999 को पारित आदेश के अनुपालन में परिवादिनी श्रीमती प्रभा आर्य के वारिसान वेदप्रकाश आर्य, राज किशोर आर्य, ओमप्रकाश आर्य तथा सत्य प्रकाश आर्य को विकल्प के रूप में 5,00,000/- (पाँच लाख) रूपये मय 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर सहित बराबर-बराबर धनराशि अदा करें । ब्याज की गणना आदेश के दिनांक से वास्तविक भुगतान की तिथि तक सुनिश्चित की जायेगी ।
प्रस्तुत इजरावाद तदनुसार निस्तारित किया जाता है ।
म0 सदस्य सदस्य अध्यक्ष
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