Uttar Pradesh

Azamgarh

CC/133/2012

RADHESHYAM RAY - Complainant(s)

Versus

P.H.I.SEEDS - Opp.Party(s)

SHUBH KARAN SINGH

04 Dec 2019

ORDER

1

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम- आजमगढ़।

परिवाद संख्या 133 सन् 2012

प्रस्तुति दिनांक 20.11.2012

                                                                                       निर्णय दिनांक 04.12.2019         

राधेश्याम राय पुत्र जग्गूराय ग्राम बरसवां पोस्ट- ठेकमा, तहसील- लालगंज, जिला- आजमगढ़।

  •  

बनाम

  1. पी.एच.आई.सीड्स प्राoलिo तृतीय तल बाबूखान का मिलेनियम सेण्टर मकान नं. 6-3/-1099/1100 राजभवन रोड सोमाजी गुडा हैदराबाद आन्ध्रप्रदेश द्वारा एम.डी.।
  2. मेo मौर्या सीड स्टोर ठेकमा आजमगढ़ द्वारा प्रोo रामसूरत मौर्य पुत्र स्वo भभूती मौर्य ग्राम व ठेकमा, जिला- आजमगढ़।      
  3.  

उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा राम चन्द्र यादव “सदस्य”

  •  

कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”

परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि विपक्षी संख्या 02 के दुकान पर वह गया और धान का बीज खरीदने की बात की तो विपक्षी ने बताया कि क्षेत्र के कई लोग एक अच्छी किस्म का हाइब्रिड बीज आया है लेकर जा रहे हैं। विपक्षी संख्या 01 के मानक के अनुसार एक एकड़ में लगभग 30-35 कुण्टल धान की पैदावार होगी। परिवादी बराबर विपक्षी संख्या 02 के दुकान से ही बीज खरीदता था और कभी भी कोई शिकायत नहीं आयी। इसलिए विपक्षी संख्या 02 की बताई हुई बातों पर विश्वास कर लिया। अतः दिनांक 02.06.2012 को उसने 6,600/- रुपये में 30 किलोग्राम धान का बीज खरीदा और उसको बोया लेकिन पौधों से 90% दाने नहीं निकले। उसने इसकी शिकायत विपक्षी संख्या 02 से किया। लेकिन इसकी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अतः विपक्षीगण को आदेशित किया जाए कि वह 1,40,000/- रुपये मय 18% वार्षिक ब्याज की दर से तथा 1,00,000/- रुपया मानसिक व आर्थिक कष्ट हेतु व वाद खर्चा दिलवाया जाए।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रलेखीय साक्ष्य में कागज संख्या 6 बीज क्रय करने की रसीद परिवादी ने प्रस्तुत किया है।

                                                                 P.T.O.

 

2

विपक्षी संख्या 02 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर परिवाद पत्र में किए गए कथनों से इन्कार किया है। विशेष कथन में यह कहा है कि उसने परिवादी को बीज बेंचा था। लेकिन उसके धान में बीज नहीं आया। उसका निरीक्षण करावाया गया तो पता लगा कि दाने केवल 10% ही आया है। इसके लिए विपक्षी संख्या 01 जिम्मेदार है।

विपक्षी संख्या 02 द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

चूंकि विपक्षी संख्या 02 को परिवादी को हुए नुकशान स्वीकृत है। ऐसी स्थिति में हमारे विचार से परिवाद स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी संख्या 01 को आदेशित किया जाता है कि वह अन्दर तीस दिन परिवादी को 1,00,000/- रुपया (एक लाख रुपया) मय 09% वार्षिक ब्याज के साथ वाद दाखिला के दिन से अदा करे तथा आर्थिक व मानसिक कष्ट के लिए परिवादी को 20,000/- रुपया (बीस हजार रुपया) तथा वाद खर्च 2,000/- रुपया (दो हजार रुपया) भी प्रदान करे।

 

 

 

                                              राम चन्द्र यादव                  कृष्ण  कुमार सिंह

                                                  (सदस्य)                         (अध्यक्ष)

             दिनांक 04.12.2019

                                          यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

 

 

                                         राम चन्द्र यादव                  कृष्ण  कुमार सिंह

                                                       (सदस्य)                         (अध्यक्ष)

     

 

 

 

 

 

 

 

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