AVINASH RAI filed a consumer case on 16 Jun 2021 against P.H.I.SEEDS in the Azamgarh Consumer Court. The case no is CC/65/2012 and the judgment uploaded on 30 Jun 2021.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।
परिवाद संख्या 65 सन् 2012
प्रस्तुति दिनांक 09.07.2012
निर्णय दिनांक 16.06.2021
अविनाश राय पुत्र स्वo लालजी राय निवासी मौजा- हरईरामपुर पोस्ट- चिरकिहिट, तहसील- लालगंज, जिला- आजमगढ़।
.........................................................................................परिवादी।
बनाम
उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”
कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”
परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि वह विपक्षी संख्या 02 से धान के बीज के बाबत सम्पर्क किया तो उसने बताया कि वह विपक्षी संख्या 01 का वितरक है और उसके पास धान की अच्छी प्रजाति का बीज 27P04 विपक्षी संख्या 01 के यहाँ से आया है। विपक्षी संख्या 01 के अनुसार एक एकड़ में लगभग 30-35 कुन्टल धान की पैदाइश होती है। परिवादी ने दिनांक 05.06.2008 को 36 किलोग्राम मुo 7900/- में 27P04 हाईब्रिड धान बीज विपक्षी संख्या 02 की दुकान से खरीदा और उसने अपने खेत को अच्छी तरह तैयार कर उसमें रोपाई किया, लेकिन पौधों में न तो ठीक से फूल आया, न तो ठीक से दाने पड़े। लगभग 80-90 प्रतिशत दाने पौधों में नहीं आए तो उसने विपक्षी संख्या 02 को शिकायत किया तो उसने कहा कि सबकी शिकायत आ रही है। यदि दाने ठीक निकलते तो विपक्षी के मानक के अनुसार 6 एकड़ में लगभग 210 कुन्टल धान होता जिसकी कीमत 1,000/- प्रति कुन्टल के हिसाब से मुo 2,10,000/- रुपए होती, लेकिन बीज खराब होने की बजह से ऐसा नहीं हो पाया। इसको गांव वालों ने भी देखा। विपक्षी संख्या 02 बराबर आश्वासन देता रहा, लेकिन उसने कोई कार्यवाही नहीं किया। जुलाई 2012 में जब वह विपक्षी संख्या 02 के यहाँ गया तो उसने कहा कि विपक्षी संख्या 01 कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अतः याचिका दाखिल करने की
आवश्यकता हुई। अतः विपक्षीगण से याची को 2,10,000/- रुपए धान की कीमत मय ब्याज दिलवाया जाए और मानसिक, शारीरिक व आर्थिक कष्ट हेतु 75,000/- दिलवाया जाए।
परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी ने कागज संख्या 6 धान का बीज खरीदने की रसीद की छायाप्रति, कागज संख्या 13/2 विपक्षी संख्या 02 को की गयी शिकायत का प्रमाण पत्र की छायाप्रति, कागज संख्या 13/3 इस सन्दर्भ का है कि विपक्षी संख्या 02 ने कहा है कि विपक्षी संख्या 01 से सम्पर्क कर खेत का निरीक्षण कराया जाएगा, कागज संख्या 13/4 अभिषेक कुमार का दिया गया प्रमाण पत्र जिसमें उन्होंने कहा है कि मौके पर फसल अच्छी है लेकिन 10% ही उसमें बीज आया है, कागज संख्या 13/06 विपक्षी संख्या 01 को दिए गए पत्र की छायाप्रति, कागज संख्या 13/7 डायरेक्टर को दिए गए पत्र की छायाप्रति, कागज संख्या 13/8 हुए नुकसान का भुगतान करने हेतु दिया गया प्रमाणपत्र तथा कागज संख्या 14ग परिवादी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
विपक्षी संख्या 02 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसने यह कहा है कि परिवादी का सारा कथन गलत है। परिवाद दाखिल करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। परिवादी ने उससे कहा कि उसका धान ठीक से नहीं आ रहा है तो उसे क्षतिपूर्ति दिलवाया जाए। विपक्षी संख्या 01 के एम.डी.आर. अभिषेक कुमार मौर्या दिनांक 23.10.2008 को परिवादी के फसल का निरीक्षण किया और उसकी सूचना विपक्षी संख्या 01 को दिया, लेकिन उसने कोई सुनवाई नहीं किया।
विपक्षी संख्या 02 द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। कागज संख्या 6 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परिवादी ने विपक्षी संख्या 02 से बीज क्रय किया था, कागज संख्या 13/4 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 01 का एम.डी.आर. फसल का मुआइना किया तो उसने पाया कि केवल 10% ही बीज फसल में आया है। इस प्रकार शर्तों के अनुसार परिवादी के फसल में बीज नहीं आया। उसने कुल छः बीघा धान लगाया था और काफी भारी क्षति हुई। ऐसी स्थिति में हमारे विचार से परिवाद स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
परिवाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी संख्या 01 को आदेशित किया जाता है कि वह अन्दर 30 दिन परिवादी को मुo 2,10,000/- रुपया
(रुo दो लाख दस हजार मात्र) हुए नुकसान का भुगतान करे, जिसपर परिवाद दाखिला के दिन से अन्तिम भुगतान की तिथि तक 09% वार्षिक ब्याज देय होगा तथा विपक्षी संख्या 01 को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह मुo 20,000/- रुपया (रुo बीस हजार मात्र) मानसिक, शारीरिक व आर्थिक कष्ट हेतु परिवादी को अदा करे।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
दिनांक 16.06.2021
यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
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