Uttar Pradesh

Muradabad-II

CC/11/2013

Shri Budhapal - Complainant(s)

Versus

P.A.C.L India Ltd. - Opp.Party(s)

27 Sep 2016

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum -II
Moradabad
 
Complaint Case No. CC/11/2013
 
1. Shri Budhapal
R/o Katghar Mahbulla Ganj, Kumharu Wali Gali, Moradabad
...........Complainant(s)
Versus
1. P.A.C.L India Ltd.
Branch Office In Front Of Parsavnath Plaza, Delhi Road Thana Majhola Moradabad
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 27 Sep 2016
Final Order / Judgement

द्वारा- श्री पवन कुमार जैन-अध्‍यक्ष।

  1.  इस परिवाद के माध्‍यम से परिवादी ने यह उपशम मांगा है कि विपक्षीगण से उसे 18 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज सहित 21,238/- रूपया की  धनराशि दिलाई जाऐ। क्षतिपूर्ति की मद में 10,000/-रूपया और परिवाद  व्‍यय परिवादी ने अतिरिक्‍त मांगा है।
  2. संक्षेप में परिवाद कथन इस प्रकार हैं कि विपक्षीगण की जमा योजना में परिवादी ने दिनांक 30/5/2005 को 10,000/- रूपया विपक्षी सं0-2 के कार्यालय में जमा कराऐ जिसके सापेक्ष विपक्षी सं0-2 ने  परिवादी को प्रमाण पत्र सं0 एक्‍स.एच.ए. 0448661 जारी किया।  भुगतान  की तिथि 30/8/2011 थी रूपये निवेश करते समय परिवादी को बताया  गया था कि साढ़े छ: वर्ष बाद परिवादी द्वारा निवेशित 10,000/- रूपये  की धनराशि के बदले परिवादी को 21,238/- रूपया दिऐ जायेगें।  दिनांक 01/9/2011 को विपक्षी सं0-2 से मिलकर परिवादी ने मूल प्रमाण पत्र   के अनुसार 21,238/-रूपया अदा करने का अनुरोध किया जिस परिवादी  को 10 दिन बाद आने को कहा गया। दिनांक 15/9/2012 को जब  परिवादी पुन: विपक्षी सं0-2 के कार्यालय गया तो शाखा प्रबन्‍धक ने  रूपया देने से साफ इन्‍कार कर दिया। परिवादी को अत्‍यन्‍त मानसिक कष्‍ट हुआ। उसने परिवाद में अनुरोधित अनुतोष दिलाऐ जाने की प्रार्थना की।
  3. परिवाद के साथ परिवादी ने निवेश प्रमाण पत्र तथा सिंडीकेट बैंक प्रभात मार्केट, मुरादाबाद के अपने खाते की पासबुक की नकलों को  दाखिल किया है, यह प्रपत्र पत्रावली के कागज सं0-3/4 लगायत 3/6 हैं।
  4. विपक्षीगण की ओर से प्रतिवाद पत्र कागज सं0-8/1 लगायत 8/4  दाखिल हुआ जिसमें परिवादी द्वारा दिनांक 30/5/2005 को 10,000/-  रूपये निवेश करना और परिपक्‍वता पर इसके सापेक्ष 21,238/-रूपया  प्रदान किऐ जाने का परिवादी के साथ एग्रीमेंट किया जाना तो स्‍वीकार  किया गया है, किन्‍तु शेष परिवाद कथनों से इन्‍कार किया गया है।  विपक्षीगण की ओर से अग्रेत्‍तर कहा गया कि उत्‍तरदाता विपक्षीगण रियल स्‍टेट कम्‍पनी हैं। परिवादी ने भूखण्‍ड आवंटन हेतु आवेदन किया था  जिसके सिलसिले में परिवादी से इकरार हुआ था। परिवादी को परिपक्‍वता  राशि 21,238/- रूपया की धनराशि इन्‍डस इन्‍ड बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अदा की जा चुकी है अत: परिवादी कोई अनुतोष पाने का अधिकारी  नहीं है। यह भी कहा गया कि एग्रीमेट की शर्तों के अनुसार इस फोरम के समक्ष परिवाद पोषणीय नहीं है। परिवादी को यदि कोई शिकायत थी  तो वह मध्‍यस्‍थ के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्‍तुत कर सकता था अथवा दिल्‍ली स्थित फोरम के समक्ष उसे परिवाद योजित करना चाहिए था,   किन्‍तु परिवादी ने ऐसा नहीं किया। उक्‍त कथनों के आधार पर परिवाद  को खारिज किऐ जाने की प्रार्थना की गई।
  5. परिवादी ने अपना साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-9/1 लगायत 9/2  भी दाखिल किया।
  6. प्रत्‍युत्‍तर में विपक्षीगण की ओर से पी0ए0सी0एल0 के शाखा प्रबन्‍धक श्री मिर्सयाव खां ने अपना साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-12/1  लगायत 12/4 दाखिल किया जिसके साथ बतौर संलग्‍नक परिवादी के  पक्ष में जारी डिमांड ड्राफ्ट, एक्सिस बैंक के माध्‍यम से परिवादी को  भुगतान किऐ जाने सम्‍बन्‍धी प्रपत्र तथा एक्सिस बैंक मुरादाबाद में   परिवादी द्वारा खाता खोलने सम्‍बन्‍धी प्रपत्रों की नकलों को बतौर संलग्‍नक   दाखिल किया गया, यह प्रपत्र पत्रावली के कागज सं0-12/5 लगायत 12/17 हैं।
  7. परिवादी की ओर से बहस हेतु कोई उपस्थित नहीं हुऐ। विपक्षीगण  के विद्वान अधिवक्‍ता के तर्कों को हमने सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।
  8. परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी ने दिनांक 30/5/2005 को  विपक्षीगण के पास 10,000/- रूपया निवेश किऐ थे जिसके सर्टिफिकेट की नकल कागज सं0-3/4 है। दिनांक 30/8/2011 इसकी मैच्‍योरिटी की तारीख थी  परिवादी के अनुसार मैच्‍योरिटी पर 21,238/- रूपया मिलना था जो  बार-बार अनुरोध करने पर भी विपक्षीगण ने उसे अदा नहीं किऐ।
  9. विपक्षी सं0-2 के शाखा प्रबन्‍धक मिर्सयाव खां ने अपने शपथ पत्र के पैरा सं0-8 में स्‍पष्‍ट रूप से यह कथन किया है कि परिवादी को  मैच्‍योरिटी राशि अंकन 21,238/- रूपया इन्‍डस इन्‍ड बैंक के डिमांड ड्राफ्ट दिनांकित 08/2/2012 द्वारा अदा किया जा चुकी है। विपक्षी के साक्ष्‍य शपथ पत्र के साथ दाखिल संलग्‍नक कागज सं0-12/5 लगायत 12/17 के अवलोकन से स्‍पष्‍ट है कि 21,238/- रूपये की यह धनराशि परिवादी को  वर्ष 2012 में अदा हो चुकी थी। यह परिवाद दिनांक 10/1/2013 को  प्रस्‍तुत किया गया था। परिवादी ने इस तथ्‍य को छिपाया है कि विपक्षी  द्वारा परिपक्‍वता राशि का भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार परिवादी स्‍वच्‍छ हाथों से फोरम के समक्ष नहीं आया है।
  10. विपक्षीगण द्वारा अंकन 21,238/- रूपये की धनराशि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा चॅूंकि परिवादी को अदा की जा चुकी है ऐसी दशा में परिवादी कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। परिवाद खारिज होने योग्‍य है।
  •  

परिवाद खारिज किया जाता है।

 

 (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)   (सुश्री अजरा खान)    (पवन कुमार जैन)

    सामान्‍य सदस्‍य           सदस्‍य              अध्‍यक्ष

  • 0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

    27.09.2016        27.09.2016           27.09.2016

     हमारे द्वारा यह निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 27.09.2016 को खुले फोरम में हस्‍ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

 

 (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)   (सुश्री अजरा खान)    (पवन कुमार जैन)

    सामान्‍य सदस्‍य           सदस्‍य              अध्‍यक्ष

  • 0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

    27.09.2016        27.09.2016           27.09.2016

 

 

 

 

 

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