मौखिक
उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-904/2005
शिवराम गुप्ता
बनाम
पंजाब नेशनल बैंक
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
उपस्थिति:-
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: श्री मनोज मोहन, विद्धान अधिवक्ता
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित: श्री एस0 एम0 बाजपेयी, विद्धान अधिवक्ता
दिनांक :21.02.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी शिवराम गुप्ता की ओर से विद्वान जिला आयोग, गोण्डा द्वारा परिवाद संख्या- 128/2023, शिवराम गुप्ता बनाम पंजाब नेशनल बैंक व अन्य में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 21.04.2005 के विरूद्ध योजित की गयी है।
अपीलार्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री मनोज मोहन तथा प्रत्यर्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री एस0 एम0 बाजपेयी उपस्थित है। उभय पक्ष के विद्धान अधिवक्तागण के तर्क सुने गये एवं प्रश्नगत निर्णय व आदेश तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया।
परिवाद के तथ्यों के अनुसार परिवादी द्धारा विपक्षी बैंक से ऋण प्राप्त किया गया था जिसका भुगतान नहीं किया गया। ऋण राशि को वसूल करने के लिये विपक्षी बैंक द्धारा वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। वसूली प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त उपभोक्ता आयोग को परिवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। वसूली प्रमाण पत्र को चुनौती रिट याचिका के माध्यम से दी जा सकती है न कि उपभोक्ता वाद प्रस्तुत करके। जिला आयोग ने गैर उपभोक्ता वाद में अपना निर्णय पारित किया है। अत: जिला आयोग द्धारा पारित निर्णय विधि सम्मत है, इसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार अपील खारिज किए जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला मंच द्धारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि राज्य आयोग के समक्ष जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित नियमानुसार वापस की जावेगी।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
रंजीत, पी0 ए0,
कोर्ट-03