Rajasthan

Kota

CC/119/2008

Mradula jain - Complainant(s)

Versus

Owner Nilesh Taak, Altraphase Marketing - Opp.Party(s)

P.L.arya

13 May 2015

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष, मंच, झालावाड केम्प कोटा ( राजस्थान )

पीठासीनः- अध्यक्ष, श्री नंदलाल शर्मा, मेम्बर श्री महावीर तंवर

परिवाद संख्या:-119/08

श्रीमति मृदुला जैन पत्नी महेन्द्र कुमार जैन उम्र 48 साल जाति जैन निवासी पारसधाम नीयर के वी नम्बर-1 विद्या विहार व्स्टेशन रोड कोटा राजस्थान।      परिवादिया

                    बनाम
अल्ट्राफ्रेस मार्केटिंग जर्ये मालिजक नीलेश टाॅक 289, शाॅपिंग सेन्टर, कोटा-324007 राजस्थान जर्ये व्यवस्थापक।                                अप्रार्थी

    प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

उपस्थिति:-

01.     परिवादिया की ओर से कोई उपथित नहीं ।
02.     अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
 

 

            निर्णय             दिनांक 13.05.2015

    परिवादिया का यह परिवाद जिला मंच कोटा से स्थानान्तरण होकर वास्ते निस्तारण जिला मंच, झालावाड, केम्प कोटा को प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित किया कि उसने   दिनांक 12.12.06 को एक गैस चूल्हा अप्रार्थी से 14,000/- रूपये में जरिये बिल खरीद किया, जिसकी दो साल की वारंटी थी। उक्त गैस चूल्हा में खरीद के एक माह बाद जलाने पर भभकने जैसी खराबी आ गई, जिससे परिवादिया के परिवार को जान का खतरा हो गया। परिवादिया ने उक्त खराबी की शिकायत अप्रार्थी को की, जिसने न तो गैस चूल्हा ठीक किया और ना उसे बदल कर नया चूल्हा दिया और ना उसकी कीमत अदा की। अप्रार्थी ने परिवादिया का चूल्हा ठीक नहीं कर, बदल कर नया नही देकर, चूल्हे की कीमत अदा न कर उसकी सेवा में कमी की है, इसलिये परिवादिया को अप्रार्थी से नया गैस चूल्हा या उसकी खरीद की कीमत 14,000/- रूपये, मानसिक संताप, परिवाद खर्च दिलवाया जावे।    

    परिवादिया व उसके अधिवक्ता आज दिनांक 13.05.15 को मंच में उपस्थित नहीं आये। 


    अप्रार्थी के अधिवक्ता दिनांक 07.03.14 को उपस्थित आये तथा दिनांक 20.03.2015 को मंच में उपस्थित नहीं आने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।   

    उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर बिन्दुवार हमारा निर्णय निम्न प्रकार हैः-

01.    आया परिवादिया, अप्रार्थी की उपभोक्ता है ?

    परिवादिया के परिवाद, शपथ-पत्र, चूल्े के बिल की फोटो कापी से परिवादिया, अप्रार्थी का उपभोक्ता है। 

02.    आया अप्रार्थी ने सेवा दोष किया है ?

     पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो स्पष्ट हुआ कि परिवादिया ने दिनांक 12.12.06 को एक गैस चूल्हा 14,000/- रूपये में अप्रार्थी से खरीद किया था, उक्त कथन की पुष्टि परिवादिया के परिवाद व शपथ-पत्र से होती है। परन्तु परिवादिया उक्त गैस चूल्हे पर दो वर्ष की गांरटी होने का कथन किया है परन्तु उक्त दो वर्ष की वांरटी का कोई प्रमाण मंच में पेश नही किया है, इसलिये उक्त तर्क आधारहीन होने से मान्य नहीं है। परिवादिया का उक्त गैस चूल्हा खरीद के एक माह बाद ही जलाने पर भभकने जैसी खाराबी उत्पन्न हो गई, जो परिवारजन के लिये भी खतरा है। परिवादिया के उक्त कथन की पुष्टि भी परिवादिया के परिवाद व उसके शपथ-पत्र से होती है। परिवादिया ने उक्त शिकायत अप्रार्थी से की तो उसने ध्यान नही दिया और न तो उक्त गैस चूल्हा ठीक किया और न बदल कर नया दिया और ना ही उसकी खरीद की राशि परिवादिया को लौटाई। परिवादिया के उक्त कथनों का अप्रार्थी ने मंच में उपस्थित होकर दस्तावेजी साक्ष्य या मौखिक रूप से खंडन नहीं किया। अप्रार्थी के खंडन के अभाव में परिवादिया के उक्त कथनों को मिथ्या माने जाने का कोई कारण हमारे समक्ष नहीं है। अप्रार्थी ने परिवादिया के गैस चूल्हे को ठीक न कर उसकी सेवा में कमी की है।   

03.    अनुतोष ?

    परिवादिया का परिवाद अप्रार्थी के खिलाफ स्वीकार   किये जाने योग्य है। 
 
                     आदेश 

     परिवादिया श्रीमति मृदुला जैन का परिवाद अप्रार्थी के खिलाफ स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :-

01.    परिवादिया को निर्देश दिये जाते है कि वह अपने खराब गैस चूल्हे को  अप्रार्थी के     सर्विस सेन्टर पर लेकर जावे, अप्रार्थी परिवादिया का खराब चूल्हा प्राप्त होने पर     उसे 15 दिन में ठीक करके परिवादिया को संभलावे।
  
02.    अप्रार्थी  परिवादिया को मानसिक क्षति 2,000/-रूपये अक्षरे दो हजार रूपये,     परिवाद खर्च 2,000/-रूपये,अक्षरे दो हजार रूपये अदा करे।
03.    अप्रार्थीगण उक्त आदेश की पालना निर्णय के दिनांक से एक माह के अदर करे। 


     (महावीर तंवर)                (नंदलाल शर्मा)
        सदस्य                       अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा           मंच, झालावाड, केम्प कोटा।

    निर्णय आज दिनांक 13.05.2015 को खुले मंच में लिखाया जाकर सुनाया गया।

   सदस्य                              अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा            मंच, झालावाड, केम्प कोटा।

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