Pappulal Seni filed a consumer case on 29 Oct 2015 against Owner, Cristal Computers in the Kota Consumer Court. The case no is CC/29/2012 and the judgment uploaded on 06 Nov 2015.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, कोटा (राजस्थान)।
प्रकरण संख्या-29/12
पप्पू लाल सेनी पुत्र देव लाल सैनी आयु 30 वर्ष जाति माली निवासी-नान्ता, कोटा राजस्थान। -परिवादी।
बनाम
क्रिसटल कम्प्यूटर जरिये मालिक, प्रथम फ्लोर, इन्द्राज्ञान काॅम्पलेक्स, रायब्यूटी के पास, कोटडी रोड, गुमानपुरा, कोटा, राजस्थान। -विपक्षी
समक्ष :
अध्यक्ष : भगवान दास
सदस्य : महावीर तंवर
सदस्य : हेमलता भार्गव
परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थित:-
1 श्री महेश कुमार गौतम, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से।
2 श्री अशोक कट्टा, अधिवक्ता, अप्रार्थी की ओर से।
निर्णय दिनांक 29.10.15
परिवादी ने विपक्षी के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत लिखित परिवाद प्रस्तुत कर उसका संक्षेप में यह सेवा-दोष बताया है कि विपक्षी से दिनांक 30.10.10 को पी.सी. कम्प्यूटर सिस्टम (मोनीटर, सी.पी.यू. माउस, की- बोर्ड आदि सहित) जरिये बिल सं. 2847 रूपये 9,980/- अदा करके खरीदा था जिसकी एक वर्ष की वारंटी दी गई थी। 5 माह बाद उसमें खराबी आई, जिसकी शिकायत 26.04.11,30.04.11 व 14.05.11 को की गई, लेकिन विपक्षी का मेकेनिक उसे ठीक नहीं कर सका। अन्त में विपक्षी ने ठीक करने से मनाकर दिया, उसके बावजूद नया कम्प्यूटर सिस्टम देने से भी मना कर दिया। विपक्षी को अधिवक्ता के जरिये कानूनी नोटिस रजिस्टर्ड डाक से 21.09.11 को भेजा गया जो विपक्षी को प्राप्त हो गया उसके बावजूद नया कम्प्यूटर सिस्टम नहीं दिया, क्षतिपूर्ति भी अदा नहीं की गई, जिससे परिवादी को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक संताप हुआ।
विपक्षी की ओर से प्रस्तुत जवाब का सार है कि परिवादी द्वारा की गई शिकायत के निवारण हेतु न केवल 26.04.11,30.04.11 व 14.05.11 को प्रशिक्षित इंजीनियर भेज कर संतुष्ट करवाया अपितु 12.07.11 को शिकायत प्राप्त होने पर उसका भी निवारण किया गया। दिनांक 26.04.11 को जांॅच करने वाले इंजीनियर ने पाया कि कम्प्यूटर में कोई खराबी नहीं है केवल डी.वी.डी. राइटर काम नहीं कर रहा था। परिवादी द्वारा यू.पी.एस. काम में नहीं लेने व प्रोपर अर्थ नहीं होने के कारण, अधिक वोल्टेज आने से डी.वी.डी. राइटर की केबल खराब हो गई, जिसे तत्काल बदला गया। कम्प्यूटर सिस्टम खरीदने के समय परिवादी को यू.पी.एस. भी खरीदने क लिये कहा था, लेकिन उसने नहीं खरीदा। दिनांक 26.04.11 को भी यू.पी.एस. का प्रयोग करने व प्रोपर अर्थिंग करने को कहा गया था। दिनांक 30.04.11 को जांच में पाया गया कि यू.पी.एस. काम में नहीं लेने से बार-बार वोल्टेज फल्कचुएशन के कारण सिस्टम सही तरह से शट डाउन नहीं हो पाता था, वह सीधा ही बंद हो जाता था। कम्प्यूटर में कोई खराबी नहीं थी। परिवादी को उसी समय पुनः यू.पी.एस. काम में लेने व प्रोपर अर्थिंग कराने के लिये कहा गया । 14.05.11 को भी कम्प्यूटर में किसी भी प्रकार की खराबी नहीं पाई गई। परिवादी के निर्देश पर उसे दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया। 12.07.11 की शिकायत की जांच की गई थी, एम.एम.पी.एस. (पावर सप्लाई) अधिक वोल्टेज से खराब हुआ जिसे तत्काल बदला गया तथा परिवादी को उसी समय भी यू.पी.एस. लगवाने व प्रोपर अर्थिंग के लिये सलाह दी गई थी तथा स्पष्ट किया गया था की सलाह नहीं मानने की अवस्था में उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कम्प्यूटर में कोई निर्माण-दोष नहीं है। परिवादी ने उक्त कम्प्यूटर का निर्बाध रूप से 6 माह तक उपयोग किया है जो खराबी उत्पन्न हुई वह यू.पी.एस. का उपयोग नहीं करने व प्रोपर अर्थिंग नहीं होने के कारण ही हुई थी, कम्प्यूटर में कोई खराबी नहीं हुई। परिवाद झूंठा पेश किया गया।
परिवादी ने साक्ष्य में अपने शपथ-पत्र के अलावा पी.सी. कम्प्यूटर सिस्टम खरीद बिल, शिकायत दिनांक 26.04.11,30.04.11 व 14.05.11 से संबंधित जोब शीट, यू.पी.एस. खरीद बिल दिनांक 16.07.11, विपक्षी को प्रेषित नोटिस, पोस्टल रसीद आदि दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत की है।
विपक्षी ने साक्ष्य में पार्टनर योगेश गुप्ता के शपथ-पत्र के अलावा जोब शीट दिनांक 12.07.11,13.07.11 की प्रतियां भी प्रस्तुत की है।
हमने दोनों पक्षांें की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया।
परिवादी ने कम्प्यूटर सिस्टम में उत्पन्न हुई खराबी के संबंध में जोबशीट 26.04.11,30.04.11 व 14.05.11 की प्रति प्रस्तुत की है जिस पर परिवादी व विपक्षी के इंजीनियर के हस्ताक्षर है तथा इनमें उल्लेख है कि डी.वी.डी. राइटर , पी.सी. बूटिंग व इंस्टाललेशन की शिकायत दूर की गई है कम्प्यूटर सिस्टम का वर्किग सही पाया गया, उसका केबल भी 26.04.11 को बदला गया। परिवादी ने 12.07.11 को विपक्षी को शिकायत करने का उल्लेख परिवाद में नहीं किया है। स्वयं विपक्षी ने 12.07.11 की शिकायत की जोबशीट प्रस्तुत की है जिसमें सी.पी.यू. की प्रोबलम बताई गई एस.एम.पी.एस. 13.07.11 को रिप्लेस किया गया उसकी जोबशीट प्रस्तुत की है तथा परिवादी को सुझाव दिया गया कि वह यू.पी.एस. लगावे, सही अर्थिंग करावे इस जोबशीट पर परिवादी के हस्ताक्षर है, जिससे स्पष्ट है कि परिवादी ने वास्तविक तथ्यों को छिपाया है वह स्वच्छ हाथों से नहीं आया, दिनांक 12.07.11 को शिकायत करने व उसके निवारण होने का उल्लेख परिवाद में नहीं किया है, उसे यू.पी.एस. लगाने व प्रोपर अर्थिंग कराने का सुझाव दिया, इसका उल्लेख भी परिवाद में नहीं किया जबकि विपक्षी ने स्पष्ट कहा है कि कम्प्यूटर सिस्टम खरीदते समय ही उसे यू.पी.एस. खरीदने के लिये कहा गया लेकिन उसने नहीं खरीदा दिनांक 26.04.11,30.04.11 व 14.05.11 को शिकायत की, जांच के समय भी यू.पी.एस. काम में लेने एवं प्रोपर अर्थिंग कराने के लिये कहा गया, क्योंकि बार-बार समस्याऐं उत्पन्न हो रही थी वह वोल्टेज में फल्कचुएशन होने या अधिक वोल्टेज के कारण ही आ रही थी जो यू.पी.एस. उपयोग में लेने से नहीं आती।
इस प्रकार हम पाते है कि परिवादी यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि विपक्षी द्वारा दिये गये कम्प्यूटर में कोई निर्माण-दोष हो अथवा विपक्षी ने समय पर शिकायत का निवारण नहीं किया हो। विपक्षी ने अपनी साक्ष्य से यह भी स्पष्ट किया है कि कम्प्यूटर सिस्टम में कोई खराबी नहीं है न ही पाई गई, वोल्टेज में फल्कचुएशन होने या अधिक वोल्टेज होने के कारण ही समस्याऐं आई, लेकिन उनके कारण कम्प्यूटर की वर्किग में कोई खराबी नहीं आई, केबल खराब होने व एस.एम.पी.एस. खराब होने पर उन्हे तत्काल बदला भी गया।
परिणामतः परिवाद खारिज होने योग्य है।
आदेश
अतः परिवादी पप्पू सेनी का परिवाद विपक्षी के खिलाफ खारिज किया जाता है। परिवाद खर्च पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेगें।
(महावीर तंवर) (हेमलता भार्गव) ( भगवान दास)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोष मंच, कोटा। प्रतितोष मंच, कोटा। प्रतितोष मंच, कोटा।
निर्णय आज दिनंाक 29.10.15 को लिखाया जाकर खुले मंच में सुनाया गया।
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोष मंच, कोटा। प्रतितोष मंच, कोटा। प्रतितोष मंच, कोटा।
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