राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या:-943/2024
श्रीमती सुधीशा देवी पत्नी स्व0 महेश चन्द्र
बनाम
ओरियण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड व एक अन्य
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
अपीलार्थी के अधिवक्ता : सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :- 09.8.2024
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी/ परिवादिनी श्रीमती सुधीशा देवी द्वारा इस आयोग के सम्मुख धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, मैनपुरी द्वारा परिवाद सं0-19/2023 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2023 के विरूद्ध योजित की गई है।
अपीलार्थी की अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि परिवादिनी एक विधवा महिला है, जिसके द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख प्रस्तुत परिवाद मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अन्तर्गत अपेक्षित धनराशि प्राप्त न होने के कारण योजित किया गया एवं परिवाद योजित किये जाने के उपरांत परिवादिनी के पुत्र जोकि उसके परिवार के भरण-पोषण का एक मात्र सहारा था, उसका भी आकस्मिक निधन हो गया, जिस कारण से परिवादिनी परिवाद में उचित पैरवी सुनिश्चित नहीं कर सकी, जिसके फलस्वरूप दिनांक 16.12.2023 को अदम पैरवी में परिवाद विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, मैनपुरी द्वारा निरस्त कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर प्रस्तुत अपील योजित की गई है।
समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में मेरे विचार से
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अपीलार्थी/परिवादिनी को सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है, तद्नुसार इस मामले में बिना किसी गुणदोष पर व्याख्या किये प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद सं0-19/2023 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2023 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को इस आग्रह के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद सं0-19/2023 को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विविध वाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, इस आदेश की प्राप्ति से छ: माह की अवधि में बिना किसी पक्ष को स्थगन प्रदान करते हुए करना सुनिश्चित करें।
इस आदेश की प्रति अपीलार्थी/परिवादिनी द्वारा दिनांक 02.9.2024 अथवा उससे पूर्व जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख प्रस्तुत की जाए।
इस आदेश की प्राप्ति से विपक्षीगण के अधिवक्ता को इस आदेश की सूचना दो सप्ताह की अवधि में अपीलार्थी/परिवादिनी के अधिवक्ता द्वारा प्राप्त करायी जावे।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
हरीश सिंह
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2.,
कोर्ट नं0-1