Rajasthan

Pali

CC/94/2013

DAVAR RAM - Complainant(s)

Versus

ORIENTAL INS.COM.PALI - Opp.Party(s)

INDER SINGH

24 Mar 2015

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/94/2013
 
1. DAVAR RAM
JAITARAN
...........Complainant(s)
Versus
1. ORIENTAL INS.COM.PALI
PALI
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SURESH CHAND SHARMA PRESIDENT
 HON'BLE MR. DINESH CHATURVEDI MEMBER
 HON'BLE MRS. JYOTI SHRIWASTAV MEMBER
 
For the Complainant:
Disposed Off
 
For the Opp. Party:
Disposed Off
 
ORDER

                         जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम,पाली(राजस्थान)
                                    परिवाद संख्या सी.सी.94 / 2013
 
                   डाबर पुत्र श्री मगाराम जी जाति जाट निवासी डिगरना तहसील जैतारण जिला पाली (राजस्थान) ।
                                                                                                                                                              परिवादी
                                                                         

                                                                                     बनाम
              1-मण्डल प्रबन्धक, दि ओरियण्टल इन्ष्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, मण्डल कार्यालय 136, चंदेल काम्पलेक्स, मणिडयारोड, पाली तहसील पाली जिला पाली (राजस्थान)।
                                                        अप्रार्थी
1-परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री इन्दरसिंह दय्या एवं श्री इंसाफ अली सोढा ।
2-अप्रार्थी की ओर से श्री एस.पी व्यास एवं श्री करणसिंह ।
                                                   
                                                                                                                                                                           दिनांंक 24-03-2015                                                                                        
निर्णय
ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्

                           परिवादी ने एक प्रार्थनापत्र पेषकर बताया है कि परिवादी ने अप्रार्थी से बीमा सेवाये प्रीमियम अदा करके प्राप्त की थी । परिवादी ने अपने निजी धरेलू कृषि उपयोग हेतु ट्रैक्टर महिन्द्रा सं0आरजे-21आरबी-5800 खरीद कर रिेस्क कवर के लिये अप्रार्थी के यहा जरिये पालिसी सं0 2435903120105871 दिनांक 17-2-2010 से 16-2-2011 की अवधि के लिये प्रीमियम राषि 4958-रूपये अदाकर तीन लाख रूपये का ओन डेमेज बीमा करवाया था । दिनांक 13-6-2010 को परिवादी स्वयं अपना ट्रैक्टर लेकर खेत से धर की ओर आते समय अचानक दुर्धटना धटित होने से संतुलन बिगड जाने के कारण ट्रैक्टर खडडे में गिर गया, जिसके परिणामस्वरूप टै्रक्टर पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गया । परिवादी के द्वारा अप्रार्थी को दुर्धटना की सूचना देने पर अप्रार्थी ने सर्वेयर श्री सुरेष चौहान को सर्वेयर नियुक्त किया। तत्पष्चात दिनांक 29-6-2009 को फार्इनल सर्वेयर श्री आर.के. पित्ती को नियुक्त किया गया । परिवादी ने दो लाख रूपये का क्लेम आवेदन पेष किया । अप्रार्थी ने क्लेम जल्दी मंजूर करने का आष्वासन दिया, परन्तु काफी समय तक क्लेम मंजूर नहीं किया तब दिनांक 25-4-2012 को कानूनी नोटिस दिया गया जिसका जवाब दिनांक 7-6-2012 को प्रस्तुत कर बताया कि हमारे इन्वेस्टीगेटरी श्री विजयकुमार गौड की रिपोर्ट के अनुसार वक्त धटना मृतक स्वयं उक्त टैक्टर को चला रहा था जिसके पास वैध ड्रार्इविंग लार्इसेन्स नहीं होने से क्लेम अस्वीकार किया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी ने मनमाने ढग से परिवादी का क्लेम अस्वीरकार करके सेवादोष कारित किया है । अत: परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जावे। परिवादी ने परिवाद के समर्थन में अपना षपथ पत्र पेष किया है । 
2-    इसका जवाब पेषकर अप्रार्थी ने बताया है कि परिवादी ने स्वच्छ हाथो से परिवाद पेष नही ंकिया है बलिक वास्तविकता को छुपाते हुये धटना को तोड मरोडकर पेष किया है इसलिये परिवादी का परिवाद प्रथमदृष्टया काबिल खारिज के है। परिवाद में वास्तविकता को छुंपाते हुये ट्रैक्टर सं0 आर.जे .21 आर.बी .5800 का वक्त दुर्धटना व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था यानि उक्त टै्रक्टर खान में गिर गया तथा वाहन चालक की मृत्यु हो गर्इ । वास्तविक धटना को बदलते हुये क्लेम प्राप्त करने की गरज से एक दिन देरीना बेजा कानूनी सलाह के परिणामस्वरूप उक्त धटना का स्वरूप ही बदलकर वास्तविक ट्रैक्टर चालक था, को राह चलता बताकर उसके टक्कर लगना बताया है । उक्त ट्रैक्टर पर मालिक द्वारा स्वयं को चालक बताकर स्वयं पर आ रही जवाबदारी से बचने के लिये धटनाक्रम को बदल दिया। वास्तव में मृतक चालक था। वाहन स्वामी डाबरमल मौके पर ही नहाी ंथा। जिस तरह से वाहन को क्षति बतार्इ गर्इ है जो पैदल चलने वाले के वाहन के टक्कर मारने से नहीं आ सकती है । उक्त ट्रैक्टर खान में गिरा था जिसके कारण ही वाहन में भारी नुकसान हुआ है। यह बात प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से ही स्पष्ट है । परिवादी सदभावी नहीं है । सम्पूर्ण धटनाक्रम केा तोड मरोड करके पुलिस मिलावट से मिलावटी चालान पेष किया है । इसलिये परिवादी का परिवाद काबिल खारिज के है । अत: परिवादी का परिवाद खारिज किया जावे। अपने जवाब के समर्थन में अप्रार्थी ने अपना षपथ पत्र पेष किया है । 
3-    उभय पक्षो को सुना गया । पत्रावली का ध्यानपूर्वक  अवलोकन किया गया ।   
                                             आदेष
                                     न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्
      अत: उक्त विवेचन के आधार पर परिवादी का परिवाद अप्रार्थीगण के विरूद्व खारिज किया जाता है। 

 
 
[HON'BLE MR. SURESH CHAND SHARMA]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. DINESH CHATURVEDI]
MEMBER
 
[HON'BLE MRS. JYOTI SHRIWASTAV]
MEMBER

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