(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1058/2009
राज पाल सिंह पुत्र स्व0 श्री नारायण सिंह बनाम ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक : 13.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-185/2008, राजपाल सिंह बनाम ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स में विद्वान जिला आयोग, फिरोजाबाद द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27.5.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री टी.एच. नकवी को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. प्रश्नगत निर्णय/आदेश द्वारा विपक्षी की सेवा में कोई कमी न पाते हुए परिवाद को खारिज किया है।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा अपनी कृषि भूमि को बंधक रख कर विपक्षी बैंक से ऋण सुविधा प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर विपक्षी बैंक ने जांच कराई और जांच में पाया कि परिवादी ने उक्त भूमि पर पहले से ही अन्य बैंकों से ऋण प्राप्त कर भूमि बंधक की है। अत: विपक्षी बैंक ने स्पष्ट किया कि जब तक भूमि उक्त बैंकों द्वारा मुक्त नहीं की जाती तब तक ऋण सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती। तदनुसार विद्वान जिला आयोग ने इसी आधार पर परिवाद खारिज किया है, जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है। प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2