जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम, लखनऊ।
परिवाद संख्या:- 452/2021 उपस्थित:-श्री नीलकंठ सहाय, अध्यक्ष।
श्रीमती सोनिया सिंह, सदस्य।
परिवाद प्रस्तुत करने की तारीख:-30.11.2021
परिवाद के निर्णय की तारीख:-09.01.2023
श्रीमती निशा पाल पत्नी स्व0 सतेन्द्र सिंह पाल, निवासिनी मकान नं0 56ब छ/79ब, प्रेमनगर, आलमबाग, लखनऊ। ............परिवादिनी।
बनाम
1. Oppo Mobile India Pvt Ltd B-14, 1st Floor, Near By Road Sector-58, Noida-201301. Through its Managing Director.
2. Inlead Electronics Private Limited Oppo Mobile Service Center Chitrahar Building, 3, Naval Kishore Road, Lucknow-226001 Through its Manager. ..........विपक्षीगण।
परिवादिनी के अधिवक्ता–श्री एल0पी0यादव।
विपक्षीगण के अधिवक्ता-कोई नहीं।
आदेश द्वारा-श्रीमती सोनिया सिंह, सदस्य।
निर्णय
1. परिवादिनी ने प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत विपक्षीगण से मोबाइल फोन की कीमत 21,490.00 रूपये 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिनॉंक 07.01.2021 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक, मानसिक एवं शारीरिक कष्ट के लिये 50,000.00 रूपये एवं वाद व्यय 11,000.00 रूपये दिलाये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है।
2. संक्षेप में परिवाद के कथन इस प्रकार हैं कि परिवादिनी ने दिनॉंक 07.01.2021 को न्यू फेयर बिजनेश सेन्टर लखनऊ से ओप्पो कम्पनी का मोबाइल फोन मॉडल Oppo F17 Pro 8/128 Blue मुबलिग 21,490.00 रूपये में क्रय किया था।
3. उपरोक्त मोबाइल पर क्रय करने की तिथि से एक वर्ष की वारन्टी दी गयी है। मोबाइल क्रय करने के एक माह के अन्दर ही खराब हो गया हैंग करने लगा, टच में प्राब्लम करने लगा, डिस्प्ले ब्लैन्क होने लगा, मोबाइल बिल्कुल डेड हो गया तो परिवादिनी ने दिनॉंक 08.02.2021 को मोबाइल लेकर विपक्षी संख्या 02 अधिकृत सर्विस सेन्टर पर रिपेयरिंग के लिये गयी तो वहॉं विपक्षी द्वारा बताया गया कि इसका मदर बोर्ड खराब है, अभी पार्ट नहीं है आने पर बुलाकर लगा दिया जायेगा। परिवादिनी ने मोबाइल जमा करने के लिये कहा, परन्तु विपक्षी संख्या 02 ने मोबाइल जमा नहीं किया।
4. विपक्षी संख्या 02 के यहॉं से कोई फोन नहीं आया तो परिवादिनी द्वारा विपक्षी संख्या 01 के टोल फ्री नम्बर पर शिकायत की गयी, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। विपक्षीगण द्वारा परिवादिनी के खराब मोबाइल को वारन्टी के अन्तर्गत रिपेयर न करके अनुचित व्यापार प्रक्रिया अपनायी गयी है, एवं परिवादिनी को दी जाने वाली सेवा में घोर कमी की गयी है।
5. परिवाद का नोटिस विपक्षीगण को भेजा गया, परन्तु विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब दाखिल किया गया। अत: दिनॉंक 12.05.2022 को विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की गयी।
6. विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित होने के बाद दिनॉंक 15.06.2022 को विपक्षी संख्या 01 व 02 द्वारा अलग-अलग जवाब दाखिल किया गया, जिसे पत्रावली पर संलग्न किया गया है, परन्तु विपक्षीगण की ओर से दिनॉंक 12.05.2022 को अग्रसारित एकपक्षीय कार्यवाही को रिकाल कराने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
7. परिवादिनी ने अपने मौखिक साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में टैक्स इनवाइस दाखिल किया है।
8. हमने परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया।
9. परिवादिनी का कथानक है कि परिवादिनी ने दिनॉंक 07.01.2021 को न्यू फेयर बिजनेश सेन्टर लखनऊ से ओप्पो कम्पनी का मोबाइल फोन मॉडल Oppo F17 Pro 8/128 Blue मुबलिग 21,490.00 रूपये में क्रय किया था, जिस पर मोबाइल क्रय किये जाने से एक वर्ष की वारन्टी दी गयी थी। क्रय किया गया मोबाइल एक माह के अन्दर ही खराब हो गया। मोबाइल हैंग करने लगा, मोबाइल का टच प्राब्लम करने लगा, डिस्प्ले ब्लैन्क होने लगा एवं मोबाइल बिल्कुल डेड हो गया।
10. परिवादिनी दिनॉंक 08.02.2021 को मोबाइल लेकर विपक्षी संख्या 02 जो अधिकृत सर्विस सेन्टर है, में रिपेयरिंग कराने के लिये गयी तो वहॉं विपक्षी द्वारा बताया गया कि मोबाइल का मदर बोर्ड खराब है अभी पार्ट नहीं है, आने पर फोन करके बुलाकर लगा दिया जायेगा। परिवादिनी द्वारा कहा गया कि मोबाइल फोन जमा कर लें, परन्तु विपक्षी द्वारा मोबाइल जमा नहीं किया गया।
11. परिवादिनी द्वारा इस कथन का समर्थन अपने शपथ पत्र से भी किया है। शपथ पत्र के अवलोकन एवं परिवादिनी द्वारा दाखिल इनवास से भी विदित है कि परिवादिनी ने मोबाइल 21,490.00 रूपये में क्रय किया है। विपक्षीगण द्वारा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे परिवादिनी के कथनों पर अविश्वास किया जा सके। अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों से विदित है कि विपक्षीगण द्वारा सेवा में कमी की गयी है। अत: परिवादिनी का परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
परिवादिनी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है, तथा विपक्षीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह परिवादिनी को मोबाइल की कीमत मुबलिग 21,490.00 (इक्कीस हजार चार सौ नब्बे रूपया मात्र) 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वाद दायर करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक निर्णय के 45 दिन के अन्दर अदा करें। परिवादिनी को हुए मानसिक, आर्थिक कष्ट एवं वाद व्यय के लिये मुबलिग 5,000.00 (पॉंच हजार रूपया मात्र) भी अदा करें। निर्धारित अवधि में यदि आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उपरोक्त सम्पूर्ण राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भुगतेय होगा। उपरोक्त धनराशि विपक्षीगण संयुक्त रूप से एवं एकल रूप से अदा करेंगें।
परिवादिनी को निर्देशित किया जाता है कि धनराशि प्राप्त करते समय मोबाइल विपक्षीगण को वापस करेंगी।
निर्णय की प्रति परिवादिनी को नियमानुसार उपलब्ध करायी जाएा
(सोनिया सिंह) (नीलकंठ सहाय)
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम,
लखनऊ।
आज यह आदेश/निर्णय हस्ताक्षरित कर खुले आयोग में उदघोषित किया गया।
(सोनिया सिंह) (नीलकंठ सहाय)
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम,
लखनऊ।
दिनॉंक:-09.01.2023