समक्ष न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम महोबा
परिवाद सं0-10/2012 उपस्थित- श्री बाबूलाल यादव, अध्यक्ष,
डा0 सिद्धेश्वर अवस्थी, सदस्य,
श्रीमती नीला मिश्रा, सदस्य
श्रीमती मुन्नी पत्नी स्व0 रामआसरे सिंह निवासिनी ग्राम-खन्ना थाना-खन्ना तहसील व जनपद महोबा
परिवादिनी
बनाम
1-आपरेशनल मैनेजर, इण्डिको चैम्बर 2 चतुर्थ तल, आई0सी0आई0सी0आई0 लोमवार्ड जनरल इश्यो0कम्पनी लि0 विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनउ
2-उ0प्र0शासन द्वारा जिलाधिकारी महोबा जिला महोबा विपक्षीगण
निर्णय
श्री बाबूलाल यादव,अध्यक्ष द्वारा उदधोषित
परिवादिनी श्रीमती मुन्नी ने यह परिवाद खिलाफ विपक्षीगण आपरेशनल मैनेजर, इण्डिको चैम्बर 2 चतुर्थ तल, आई0सी0आई0सी0आई0 लोमवार्ड जनरल इश्यो0कम्पनी लि0 एवं उ0प्र0शासन द्वारा जिलाधिकारी महोबा बाबत दिलाये जाने किसान दुर्घटना बीमा योजना धनराशि मु0 एक लाख रूपये व अन्य अनुतोष प्रस्तुत किया है ा
संक्षेप में परिवादिनी का कथन इस प्रकार है कि परिवादिनी के स्व0 पुत्र रामआसरे सिंह एक क़षक था जो क़षि कार्य कर के अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता थाा उसके नाम ग्राम-खन्ना में खाता खतौनी सं0 536 में रकवा 1.990 हे0 क़षि भूमि थी ा परिवादिनी के स्व0 पुत्र की टैक्टर दुर्घटना में म़त्यु दिनांक- 31.01.2007 को हो गयी थी और उस समय उसकी उम्र 22 वर्ष थी जो कि 12 वर्ष से अधिक व 70 वर्ष से कम हैा परिवादिनी ने अपने स्व0 पुत्र की म़त्यु की सूचना तत्काल विपक्षी सं02 जिलाधिकारी,महोबा को दी थी ा उनके द्वारा मौजा लेखपाल को भेजकर दुर्घटना की जांच कराई गई एवं घटना को सही पाये जाने पर मौजा लेखपाल द्वारा क्लेमफार्म पर हस्ताक्षर कराये गये तथा परिवादिनी व उसके पुत्र शिवसिंह की फोटो चिपकाई गई एवं क्लेमफार्म के साथ पुलिस रिपोर्ट,पंचनामा,पोस्टमार्टम रिपोर्ट व परिवार रजिस्टर की नकल संलग्न की गई और समस्त राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट लगवाकर क्लेमफार्म विपक्षी सं02 के पास जमा कर दिया गया ा विपक्षी सं02 जिलाधिकारी महोबा के कर्मचारियों द्वारा परिवादिनी को यह बताया गया कि उसके नाम एक लाख रू0 की चेक बनकर तीन माह के अंदर आ जायेगी लेकिन परिवादिनी को जब उक्त अवधि के अंतर्गत चेक प्राप्त नहीं हुआ तो वह विपक्षी के कार्यालय गई तो उनके द्वारा बताया गया कि अभी विपक्षी सं01 द्वारा क्लेम आवेदन का निस्तारण नहीं किया गया है ा इन समस्त परिस्थितियों में परिवादिनी ने यह परिवाद फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया है ा
विपक्षीगण द्वारा अलग- अलग जबाबदावा प्रस्तुत किये गये हैं ा विपक्षी सं01 ने अपने जबाबदावा में यह कहा है कि परिवादिनी ने गलत व असत्य आधारों पर परिवाद दायर किया है ा उसे परिवाद दायर करने का कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ ा विपक्षी सं02 द्वारा परिवादिनी के दावे से संबंधित आवश्यक प्रपत्र दावा फार्म,एफ0आई0आर0,म़त्यु प्रमाणपत्र,खतौनी,पंचनामा,आरोप पत्र आदि विपक्षी सं01 को प्राप्त नहीं कराये गये ा इस कारण परिवादिनी के दावा का निस्तारण नहीं किया गया ा इस प्रकार विपक्षी सं01 द्वारा कोई सेवा में त्रुटि नहीं की गई है ा उनका यह भी कथन है कि परिवादिनी ने पंजीक़त किसान बीमा योजना के अंतर्गत कोई प्रीमियम जमा नहीं किया ा इस प्रकार वह उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आती है ा ऐसी परिस्थिति में उन्होंने परिवादिनी का दावा मय हर्जा-खर्चा खारिज किये जाने की प्रार्थना की है ा
विपक्षी सं02 जिलाधिकारी,महोबा की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत किया गया है,जिसमें उन्होंने परिवादिनी का परिवाद गलत व असत्य आधारों पर दायर किया जाना बताया है ा उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उ0प्र0सरकार द्वारा क़षक बीमा दुर्घटना योजना चलाई गई है,जिसकी एकमुश्त प्रीमियम की धनराशि उ0प्र0सरकार द्वारा अदा किया जाता है ा क़षक द्वारा कोई प्रीमियम अदा नहीं किया जाता है और न ही क़षक से किसी प्रकार का प्रीमियम लिया जाता है ा वादिया को बीमित धनराशि दिये जाने हेतु दावा प्रपत्र दिनांक- 13-02-2007 को राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मुख्यालय भेज दिया गया था,जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि वादिया के पुत्र की म़त्यु दिनांक-31-01-2007 को टैक्टर से गिरकर हो गई है ा वादिया के पुत्र विक्रम सिंह के नाम 0.483 हे0 क़षि भुमि है और वह पंजीक़त क़षक है ा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरांत दावा प्रपत्र विपक्षी सं01 के पास दिनांक-17.02.2007 को भेज दी गई थी किन्तु विपक्षी सं01 द्वारा दावे का भुगतान/निस्तारण नहीं किया गया ा अत इस संबंध में 22.09.2009, 15.02.2010 व 24.03.2011 व 13.06.2011 को जिलाधिकारी कार्यालय से अनुस्मारक पत्र भेजे गये ा इसके बावजूद विपक्षी बीमा कंपनी ने परिवादिनी के दावे का निस्तारण नहीं किया है ा इस प्रकार विपक्षी सं02 द्वारा कोई सेवा में त्रुटि नहीं की है और विपक्षी सं02 द्वारा परिवादिनी का परिवाद उसके खिलाफ निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है ा
परिवादिनी ने अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र कागज सं04ग दाखिल किया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य में छायाप्रति नकल रपट जी0डी0 कागज सं07ग/1 व 7ग/2,पंचनामा 8ग/1 व 8ग/2, नकल खतौनी 9ग, पोस्टमार्टम रिपोर्ट 10ग प्रस्तुत की है ा
विपक्षी सं01 ने अपने दावे के समर्थन में मैनेजर,आई0सी0आई0सी0आई0लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि0 लखनउ का शपथ पत्र 26ग/1 व 26ग/2 दाखिल किया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य में बीमा पालिसी की छायाप्रति 28ग/1 लगायत 28ग/3 दाखिल की है ा
विपक्षी सं02 की ओर से जबाबदावा के समर्थन में श्री जयशंकर त्रिपाठी,अतिरिक्त उप जिला मजिस्टेट का
शपथ पत्र 12ग दाखिल किया गया है ा इसके अलावा उ0प्र0सरकार द्वारा जारी वर्ष 2006-07 जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की संचालन संबंधी राजाज्ञा की छायाप्रति भी उन्होंने दाखिल की है ा
फोरम द्वारा परिवादी तथा विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा पत्रावली का अवलेाकन किया गया ा
परिवादिनी द्वारा दाखिल शपथ पत्र व अभिलेख कागज सं07ग/1 लगायत 10ग से यह साबित है कि परिवादिनी के पुत्र की म़त्यु टैक्टर दुर्घटना में घायल होने के फलस्वरूप हुई थी ा दुर्घटना के समय उसकी उम्र लगभग 22 वर्ष थी,जो कि 12 वर्ष से अधिक तथा 70 वर्ष से कम है ा परिवादिनी के पुत्र के नाम ग्राम-खन्ना में 0.483 हे0क़षि भूमि है ा बीमा पालिसी के अनुसार परिवादिनी इसके एवज में एक लाख रूपये बतौर बीमित धनराशि प्राप्त करने की अधिकारिणी है ा विपक्षी सं02 जिलाधिकारी,महोबा ने शपथ पत्र में माध्यम से यह साबित किया है कि परिवादिनी के बीमा प्रपत्र मय समस्त अभिलेखों के दिनांक- 17.02.2007 को विपक्षी बीमा कंपनी के कार्यालय भेज दिये गये थे ा विपक्षी बीमा कंपनी ने आज तक उसके दावा का निस्तारण नहीं किया और न ही जिलाधिकारी,महोबा द्वारा भेजे गये किसी भी पत्र का जबाब उनको भेजा गया ा इससे स्पष्ट है कि विपक्षी बीमा कंपनी ने जान बूझकर अपने दायित्वों का निर्वाहन नहीं किया ा ऐसी परिस्थितियों में परिवादिनी का परिवाद विपक्षी सं01 बीमा कंपनी के खिलाफ स्वीकार किये जाने योग्य है और विपक्षी सं02 के खिलाफ निरस्त किये जाने योग्य है ा
आदेश
परिवादिनी का परिवाद खिलाफ विपक्षी सं01 बीमा कंपनी इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि परिवादिनी विपक्षी सं01 बीमा कंपनी से बीमित धनराशि 1,00,000/-रू0 प्राप्त करने की अधिकारिणी है ा इसके अलावा परिवादिनी दिनांक-31.03.2007 से निर्णय की तिथि तक 7 प्रतिशत सालाना की दर से उक्त धनराशि पर ब्याज भी पाने की आधिकारिणी है ा इसके अलावा मानसिक क्षति के एवज में परिवादिनी विपक्षीसं01 बीमा कंपनी से 5,000/- रू0 एवं वादव्यय के एवज में 2,500/-रू0 प्राप्त करने की अधिकारिणी है ा विपक्षी सं01 बीमा कंपनी परिवादिनी को उपरोक्त समस्त धनराशि इस निर्णय के अंदर एक माह प्राप्त करायें अन्यथा परिवादिनी विपक्षी सं01 बीमा कंपनी से उपरोक्त समस्त धनराशि पर 9 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज अंतिम अदायगी तक पाने की अधिकारिणी होगी ा
डा0सिद्धेश्वर अवस्थी श्रीमती नीला मिश्रा बाबूलाल यादव
सदस्य, सदस्या, अध्यक्ष,
जिला फोरम,महोबा जिला फोरम,महोबा जिला फोरम,महोबा
20.12.2014 20.12.2014 20.12.2014